सुप्रीम कोर्ट ने खेड़ा को अंतरिम जमानत देते हुए राज्यों से पूछा है कि आखिर उन्हें किस आधार पर गिरफ्तार किया गया है । उनके खिलाफ तीनों एफआईआर को एक साथ लाकर एक कोर्ट में सुनवाई करने के लिए कहा गया है । हालांकि कोर्ट ने खेड़ा के खिलाफ एफआईआर को रद्द करने की मांग की गई थी , जिसपर कोर्ट ने कहा कि वह एफआईआर को रद्द नहीं कर सकती । कोर्ट ने खेड़ा को लेकर कहा है कि यह अंतरिम राहत मंगलवार तक है , उन्हें तब तक रेगुलर बेल अप्लाई करनी होगी।
सारिका तिवारी, डेमोक्रेटिक फ्रन्ट, चंडीगढ़/नई दिल्ली :
कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा पर बड़ा फैसला आ गया है। सुप्रीम कोर्ट ने पवन खेड़ा को बड़ी राहत देते हुए अंतरिम जमानत दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में यूपी पुलिस और असम पुलिस को FIR एक साथ करने के लिए नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने कहा है कि खेड़ा के खिलाफ जो मामले अलग-अलग राज्यों में दर्ज है उन्हें एक जगह कर दिया जाए। साथ ही कोर्ट ने खेड़ा की गिरफ्तारी पर मंगलवार तक रोक लगा दी है।
कांग्रेस नेता पवन खेड़ा की गिरफ्तारी के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हो चुकी है। इस दौरान वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने पवन खेड़ा की गिरफ्तारी पर रोक लगाने और कई राज्यों में दर्ज मुकदमों को एकसाथ जोड़कर रोक लगाने की मांग की है। सिंघवी की इस मांग पर सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने टिप्पणी करते हुए कहा, “ठीक है हम सारी FIR एक जगह कर देते हैं।”
अभिषेक मनु सिंघवी ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि पवन खेड़ा के खिलाफ लखनऊ, बनारस और असम में केस दर्ज किया गया है। दिल्ली पुलिस ने आज दिल्ली एयरपोर्ट पर पवन खेड़ा को रायपुर जाने नहीं दिया और फिर असम पुलिस ने उनको गिरफ्तार कर लिया।
इस दौरान सिंघवी ने कहा कि ‘यह पूरा मामला दरअसल कन्फ्यूजन का था कि असल नाम दामोदर दास या कुछ और… मैं खुद टीवी पर बैठता हूं, मैं मानता हूं ऐसा बयान नहीं देना चाहिए था।’
इस पर असम सरकार की तरफ से पेश एएसजी एश्वर्या भाटी पेश ने कहा, “वीडियो देखिए क्या बयान जानबूझकर नहीं दिया गया था।” इसके बाद सीजेआई ने पवन खेड़ा का वीडियो देखा। इस दौरान एएसजी ने दलील दी, “पीसी में देखा जा सकता है कि किस तरह से हंस रहे थे, ये देश के पीएम के प्रति बोला जा रहा था।”
बता दें पवन खेड़ा को गुरुवार को यहां आईजीआई हवाईअड्डे से असम पुलिस के अधिकारियों ने गिरफ्तार कर लिया। वह रायपुर जाने वाली उड़ान में सवार होने वाले थे, लेकिन उन्हें रोक दिया गया और गिरफ्तार कर लिया गया। अब उन्हें दिल्ली की एक अदालत में पेश किया जाएगा, जहां असम पुलिस ट्रांजिट रिमांड मांगेगी। सूत्रों के मुताबिक, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पिता पर टिप्पणी के मामले में पवन खेड़ा पर असम के 15 जिलों में 15 मुकदमे दर्ज हैं।