किसान अपनी रबी की पांच फसलों का 31 दिसम्बर तक करवा सकते है बीमा – डा0 सुरेन्द्र सिंह यादव

डेमोक्रेटिक फ्रंट

कोरल पुरनूर 
पंचकूला, 21 दिसंबर- हरियाणा सरकार द्वारा खेती को जोखिम मुक्त बनाने के उदेश्य से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लागू की गई है।उपनिदेशक, कृषि एंव किसान कल्याण विभाग, पंचकूला डा0 सुरेन्द्र सिंह यादव ने जिला के किसानों से आह्वान किया कि योजना के तहत किसान अपनी रबी की फसल का 31 दिसम्बर तक बीमा अवश्य करवाएं। उन्होंने बताया कि किसान रबी की पांच फसलों गेहुं, जौं, चना, सरसों व सुरजमुखी का बीमा करवा सकते है।सहायक सांख्यिकी अधिकारी, कृषि विभाग पंचकूला श्री उपेन्द्र सहरावत ने बताया कि किसानों को गेंहु फसल के लिए 429.28 रुपये प्रति एकड़, सरसों ल के लिए 289.40 रुपये प्रति एकड़, जौ व सूरजमुखी के लिए 281.13 रुपये प्रति एकड़ तथा चने की फसल के लिए 214.98 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से प्रीमियम देना होगा। जो ऋणी किसान इस स्कीम का लाभ नही लेना चाहते वह 24 दिसम्बर तक इस स्कीम से आॅप्टआउट करने का आवेदन अपने बैक में दंे सकते हैं। उन्होंने बताया कि योजना में स्थानीय आपदा, फसल बुआई से कटाई तथा कटाई से 15 दिन बाद तक के नुकसान की भरपाई की जाती है। सभी ऋणी किसान अपने सम्बन्धित बैक में जाकर अपनी फसल का सही ब्यौरा दर्ज करवाएं।उन्होंने बताया कि गैर ऋणी किसान अपनी फसल का बीमा करवाने के लिए आधार कार्ड, बैक खाता संख्या, भूमि एंव फसल बुआई सम्बन्धित दस्तावेज लेकर अपने नजदीकी बैक शाखा, सहकारी समिति व काॅमन सर्विस सैन्टर से सम्पर्क करें। अधिसूचित क्षेत्रों में अधिसूचित फसलों को उगाने वाले बटाईदार/सांझेदार और काश्तकार किसानों सहित सभी किसान कवरेज के पात्र है।

हरियाणा अनुसूचित जातियां एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा गरीब व अनुसचित जाति के लोगों के कल्याण के लिये चलाई जा रही अनेक योजनायें -उपायुक्त महावीर कौशिक

-मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के तहत अनुसूचित जाति से संबंधित बीपीएल परिवारों तथा विधवाओं को उनकी लड़की की शादी के लिये वित्तीय सहायता के रूप में दिये जाते है 71000 रुपये

-डाॅ बीआर अंबेडकर आवास नवीनीकरण योजना के तहत बीपीएल परिवारों को मकान मरम्मत के लिये 80000 रुपये दिये जाने का है प्रावधान-उपायुक्त

डेमोक्रेटिक फ्रंट

कोरल पुरनूर 

पंचकूला, 21 दिसंबर- हरियाणा अनुसूचित जातियां एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा गरीब व अनुसचित जाति के लोगों के कल्याण के लिये मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना, डाॅ बीआर अंबेडकर आवास नवीनीकरण योजना, डाॅ बीआर अंबेडकर मेधावी संशोधित योजना और मुख्यमंत्री सामाजिक समारस्ता अंर्तजातीय विवाह शगुन योजना जैसी अनेक योजनायें चलाई जा रही है।
इस संबंध में जानकारी देते हुये उपायुक्त श्री महावीर कौशिक ने बताया कि मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के तहत अनुसूचित जाति से संबंधित बीपीएल परिवारों तथा विधवाओं को उनकी लड़की की शादी के लिये 71000 रुपये, गैर बीपीएल की विधवाओं, तलाकशुदा के परिवारों को उनकी लड़की की शादी के लिये 51000 रुपये तथा समाज के अन्य वर्गों के परिवारों को 31000 रुपये की राशि अनुदान के रूप में दी जाती है। गैर बीपीएल परिवारों के लिये वार्षिक आय 1.80 लाख रुपये से कम होनी चाहिये तथा जमीन ढाई एकड़ तक होनी चाहिये। यह अनुदान परिवार की सभी लड़कियों की शादी के लिये ही दिया जाता है। इस स्कीम के तहत आवेदक लड़की के विवाह के बाद 6 महीने के अंदर-अंदर शादी पंजीकृत करके shadi.edisha.gov.in  पर आवेदन कर सकता है।
उन्होंने बताया कि डाॅ बीआर अंबेडकर आवास नवीनीकरण योजना के तहत सभी वर्गों के बीपीएल परिवारों को, जिनके पास अपना मकान हो व 10 वर्ष पुराना तथा मरम्मत योग्य हो, उन्हें मकान मरम्मत के लिये 80000 रुपये दिये जाने का प्रावधान है।
श्री कौशिक ने बताया कि डाॅ बीआर अंबेडकर मेधावी संशोधित योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति के छात्र छात्राओं के लिये 10वीं व 12वीं कक्षा उतीर्ण करने पर तथा पिछड़े वर्ग व सामान्य वर्ग के छात्र/छात्राओं के केवल 10वीं कक्षा उतीर्ण करने पर व उनका शैक्षणिक स्तर उंचा उठाने तथा उनमें प्रतिस्पर्धा की भावना उत्पन्न करने के लिये विभिन्न कोर्सिज में 8000 रुपये से 12000 रुपये तक प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है। बेशर्ते की छात्र व छात्रा हरियाणा राज्य का स्थाई निवासी हो व उन द्वारा अगली कक्षा में प्रवेश लिया हो तथा उनकी पारिवारिक वार्षिक आय 4 लाख से कम होनी अनिवार्य है।
उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री सामाजिक समरस्ता अंर्तजातीय विवाह शगुन योजना के तहत अनुसूचित जाति के लड़का व लड़की द्वारा गैर अनुसूचित जाति की लड़की या लड़का से अंतर्जातीय विवाह करने पर सरकार द्वारा 250000 रुपये की राशि जोड़े के संयुक्त खाता में दिये जाने का प्रावधान है, जिसमें प्रथम नाम लड़की का होना अनिवार्य है, को 1.25 लाख रुपये की राशि उनके संयुक्त खाता में नगदी के रूप में तथा 1.25 लाख रुपये की राशि तीन साल के लिये मियादी जमा के रूप में दिये जाने का प्रावधान है।

Panchang

पंचांग, 22 दिसम्बर 2022

पंचांग का पठन एवं श्रवण अति शुभ माना जाता है। माना जाता है कि भगवान श्रीराम भी पंचांग का श्रवण करते थे। शास्त्र कहते हैं कि तिथि के पठन और श्रवण से मां लक्ष्मी की कृपा मिलती है। तिथि का क्या महत्व है और किस तिथि में कौन से कार्य कराना चाहिए या नहीं यह जानने से लाभ मिलता ह। पंचांग मुख्यतः पाँच भागों से बना है। ये पांच भाग हैं: तिथि, नक्षत्र, वार, योग और करण। यहां दैनिक पंचांग में आपको शुभ समय, राहुकाल, सूर्योदय और सूर्यास्त का समय, तिथि, करण, नक्षत्र, सूर्य और चंद्र ग्रह की स्थिति, हिंदू माह और पहलू आदि के बारे में जानकारी मिलती है।

डेमोक्रेटिक फ्रंट, आध्यात्मिक डेस्क, 22 दिसम्बर 22 :

नोटः शक पौष प्रारम्भ।

विक्रमी संवत्ः 2079, 

शक संवत्ः 1944, 

मासः पौष, 

पक्षः कृष्ण पक्ष, 

तिथिः चतुर्दशी, सांयः 07.14 तक है, 

वारः गुरूवार। 

विशेषः आज दक्षिण दिशा की यात्रा न करें। अति आवश्यक होने पर गुरूवार को दही पूरी खाकर और माथे में पीला चंदन केसर के साथ लगाये और इन्हीं वस्तुओं का दान योग्य ब्रह्मण को देकर यात्रा करें।

नक्षत्रः ज्येष्ठा, अरूणोदय कालः 04.03 तक है, 

योगः शूल सांय काल 05.43 तक, 

करणः विष्टि, 

सूर्य राशिः धनु, चन्द्र राशि वृश्चिक,

 राहु कालः दोपहर 1.30 से 3.00 बजे तक, 

सूर्योदयः 07.14, सूर्यास्तः 05.25 बजे।