8 से 9 नवंबर व 11 से 12 नवंबर को मतदान प्रक्रिया सम्पन्न होने तक शराब बिक्री पर रहेगी पाबंदी
डिम्पल कुमार, डेमोक्रेटिक फ्रंट, कालावाली :
पंचायती राज संस्थाओं आम चुनाव को शांतिपूर्ण, निष्पक्ष एवं पारदर्शी तरीके से सफलतापूर्वक सम्पन्न करवाने के उद्ïेश्य से मतदान प्रक्रिया सम्पन्न होने तक शुष्क दिवस (ड्राई-डे) घोषित किया जाएगा। इस दौरान शराब बेचने व परोसने पर पूर्ण पाबंदी रहेगी।
उप आबकारी एवं कराधान आयुक्त (आबकारी) जितेंद्र राघव ने बताया कि चुनाव को निष्पक्ष एवं शांतिपूर्वक संपन्न करवाने के दृष्टिगत जिला में शराब की दुकान, होटल, रेस्तरां, क्लब तथा अन्य संस्थान में शराब को बेचना व परोसना प्रतिबंधित रहेगा। हरियाणा शराब लाइसेंस नियम 1970 व हरियाणा आबकारी पॉलिसी 2022-23 के तहत मतदान संपन्न होने से तक इन प्रतिष्ठान पर शराब की बिक्री, परोसने व पीने पर पूर्ण पाबंदी रहेगी।
उन्होंने बताया कि 8 से 9 नवंबर तथा 11 से 12 नवंबर 2022 को मतदान प्रक्रिया सम्पन्न होने तक जिला में शराब की दुकान, होटल, रेस्तरां, क्लबों में शराब बेचने व परोसने पर पूर्ण पाबंदी रहेगी।8 से 9 नवंबर व 11 से 12 नवंबर को मतदान प्रक्रिया सम्पन्न होने तक शराब बिक्री पर रहेगी पाबंदी