Tuesday, December 24

कोरल ‘पुरनूर’ डेमोक्रेटिक फ्रंट, चण्डीगढ़  –  08 सितंबर  :

            सेक्टर 26, चण्डीगढ़ स्थित टांसपोर्ट एरिया में बरसों से कारोबार कर रही सिमला-मंडी गुड्स ट्रांसपोर्ट कंपनी के संचालक जितेंद्र गुप्ता द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए जिला न्यायाधीश, पंचकूला ने  चिंता जताते हुए भ्रामक लगने वाली कंपनी यानी शिमला-मंडी गुड्स ट्रांसपोर्ट प्रा. लिमिटेड, जो मकान नं. 115, सैक्टर 9, पंचकूला पर रजिस्टर्ड है, के निदेशकों संजय गुप्ता और अंकित गुप्ता को निर्देश देते हुए उनके सी एंड एफ एजेंट, डीलर, वितरक, खुदरा विक्रेता, प्रतिनिधि एजेंट और असाइनमेंट आदि के संचालन पर प्रतिबन्ध लगा दिया है।



            कोर्ट ने शिमला मंडी गुड्स ट्रांसपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड के निदेशकों पर शिमला मंडी गुड्स ट्रांसपोर्ट कंपनी प्रा. लिमिटेड के व्यापार नाम/चिह्न कंपनी या उसके किसी लोगो, उपकरण, व्यापार शैली आदि का उपयोग करने से व्यापार नाम को पारित करने के लिए मुकदमे के लंबन के दौरान रोक लगा दी है।
संजय गुप्ता, जो जितेंद्र गुप्ता का साला हैं, ने जानबूझकर सितंबर 2021 में एक नई कंपनी शुरू की, जिसका ब्रांड नाम “शिमला मंडी गुड्स ट्रांसपोर्ट” का उपयोग करके अवैध रूप से हासिल किया गया, जिसका उपयोग जितेंद्र गुप्ता और उनके मृतक भाई द्वारा वर्ष 1984 से किया जा रहा था। कोर्ट ने माना कि शिमला मंडी गुड्स ट्रांसपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड के निदेशकों द्वारा समान और भ्रामक व्यापार नाम का आगे उपयोग से जितेंद्र गुप्ता को अपूरणीय क्षति होने की सबसे अधिक संभावना है।

            कोर्ट ने आदेश पारित करते हुए कहा कि वादी-जितेंद्र गुप्ता को तीसरे पक्ष/अजनबी यानी संजय गुप्ता और उनके बेटे अंकित गुप्ता द्वारा आक्रमण के खिलाफ अपनी दशकों पुरानी फर्म की सद्भावना की रक्षा करने का अधिकार है, भले ही फर्म भंग हो जाए। उपरोक्त आदेश माननीय जिला न्यायालय पंचकूला द्वारा पारित किया गया है।