औद्योगिक इकाई के आवेदनों का निर्धारित समयावधि में करें निपटान : उपायुक्त अनीश यादव

– डीएलसीसी व डीएलजीसी कमेटी की बैठक का आयोजन, बैठक में रखें गए 32 आवेदनों में से अधिकतर का किया निपटान

सतीश बंसल पत्रकार  सिरसा, 28 जुलाई:

उपायुक्त अनीश यादव ने कहा कि औद्योगिक इकाइयों से संंबंधित विभिन्न कार्यों के लिए आए आवेदनों का निपटान  निर्धारित समय अवधि में सुनिश्चित करें। कोई भी आवेदन लंबित न रहे और  बिना उचित कारण के किसी भी कार्य में विलंब नहीं होना चाहिए और लंबित केसों को पॉलिसी प्रावधान के अंतर्गत तुरंत प्रभाव से निपटान करते हुए प्रगति रिपोर्ट पोर्टल पर अपलोड करना सुनिश्चित करें। इसके अलावा किसी भी आवेदन को अस्वीकृत करने का कारण पर अपनी टिप्पणी स्पष्ट भाषा में जरूर लिखें।
उपायुक्त अनीश यादव बुधवार देर सांय स्थानीय लघु सचिवालय के बैठक कक्ष में उद्यमी प्रोत्साहन नीति-2015 के प्रावधान के तहत गठित जिला स्तरीय क्लीयरेंस कमेटी व जिला स्तरीय ग्रिवेंस कमेटी की मासिक समीक्षा बैठक को संबोधित कर रहे थे। बैठक में जिला उद्योग केंद्र के उप निदेशक ज्ञान चंद लाग्यांण सहित संबंधित विभागों के जिला स्तरीय नोडल अधिकारी मौजूद थे। बैठक में 32 आवेदनों पर विचार-विमर्श किया गया। अधिकतर आवेदनों का मौके पर संबंधित अधिकारियों को निर्देश देते हुए निपटान कर दिया।

बैठक में रखे गए आवेदनों में टावर से संंबंधी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से एक, अर्बन लोकल से एक, दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम से एक, नगर परिषद से सात, नगर पालिका से तीन व पंचायत विभाग से संंबंधित पांच आवेदन थे। इसी प्रकार वायर संबंधी अंडर ग्राउंड कार्यों के लिए नगर परिषद से तीन, नगर पालिका से तीन, पीडब्ल्यूडी से चार, हरियाणा मार्केटिंग बोर्ड से दो तथा एचएसवीपी से संबंधित एक आवेदन बैठक में विचार-विमर्श के लिए रखा गया। एक शिकायत बिजली निगम से संबंधित थी जिस पर उपायुक्त ने शिकायत का जल्द से जल्द  निपटान करने के आदेश दिए।

जिला उद्योग केंद्र के उप निदेशक ज्ञान चंद लाग्यांण ने बताया कि जिला स्तरीय क्लीयरेंस कमेटी के माध्यम से एक एकड़ तक के सीएलयू और दस करोड़ लागत तक के प्रोजेक्ट को अनुमति प्रदान करती है। इनवेस्ट हरियाणा पोर्टल के माध्यम से विभिन्न 26 विभागों की 118 प्रकार की सेवाएं प्रदान की जा रही है, जिसमें आवेदक वेबसाइट इनवेस्ट हरियाणा डॉट इन पर लॉगइन करके अपना आवेदन कर सकता है। उन्होंने बताया कि उद्यमकर्ताओं के लिए हरियाणा सरकार द्वारा हरियाणा उद्यम एवं रोजगार पॉलिसी-2020 का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है जो कि एक जनवरी, 2021 से शुरू हो गई है। उन्होंने बताया कि हरियाणा एंटरप्राइज प्रमोशन एक्ट के प्रावधान के अनुसार उद्यमियों को सभी प्रकार के सुविधाएं एक ही छत्त के नीचे प्रदान करने के उदेश्य से हरियाणा एंटरप्राइजेज प्रमोशन सेंटर का गठन किया गया है, जहां पर संबंधित विभाग द्वारा अपनी सेवाएं प्रदान की जा रही है।