पंचकुला के तीन सैक्टर कन्टेनमेंट जोन घोषित

पंचकूला 27 अप्रैल:

      उपायुक्त  मुकुल कुमार ने आदेश जारी कर पंचकूला के सेक्टर-15 मकान नंबर 67 से मकान नंबर 2303, सैक्टर-16 में  मकान नंबर  133 से मकान  नंबर  1035 तक, सेक्टर-21 मकान नंबर 8  से 2706 मकान  नंबर  तक और आईटीबीपी भानु के ट्रेनिंग कैंप में कोरोना पोजिटिव पाए जाने पर तुरंत प्रभाव से संज्ञान लेते हुए इन क्षेत्र को मैक्रो कन्टेनमेंट जोन घोषित किया है। उन्होंने बताया कि इन एरिया में लोगों के इकठ्ठा होने, लोगो के आने जाने पर  प्रतिबंध रहेगा।  इन एरिया में मार्किट, शाप्स, धार्मिक स्थान भी बंद रहेंगे।  विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोरोना को  महामारी घोषित किया भारत सरकार  और  गृह मंत्रालय व एमएचए और हरियाणा सरकार की  की गाईडलाईन दो गज की दूरी मास्क जरूरी सभी को इसकी पालना करनी  चाहिए।  

भारतीय दंड संहिता की धारा 188

महामारी रोग अधिनियम, 1897 की धारा 3, अधिनियम के तहत किये गए किसी भी विनियमन या आदेश की अवज्ञा करने के लिये दंड का प्रावधान करती है। यह दंड भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत दिया जाता है, जो कि लोकसेवक द्वारा जारी आदेश का उल्लंघन करने से संबंधित है। 

IPC की धारा 188 के अनुसार, जो कोई भी किसी लोक सेवक द्वारा प्रख्यापित किसी आदेश, जिसे प्रख्यापित करने के लिये लोक सेवक विधिपूर्वक सशक्त है और जिसमें कोई कार्य करने से बचे रहने के लिये या अपने कब्ज़े या प्रबंधाधीन किसी संपत्ति के बारे में कोई विशेष व्यवस्था करने के लिये निर्दिष्ट किया गया है, की अवज्ञा करेगा तो;

यदि इस प्रकार की अवज्ञा-विधिपूर्वक नियुक्त व्यक्तियों को बाधा, क्षोभ या क्षति की जोखिम कारित करे या कारित करने की प्रवॄत्ति रखती हो, तो उसे किसी एक निश्चित अवधि के लिये कारावास की सजा दी जाएगी जिसे एक मास तक बढ़ाया जा सकता है अथवा 200 रुपए तक के आर्थिक दंड अथवा दोनों से दंडित किया जाएगा; और यदि इस प्रकार की अवज्ञा मानव जीवन, स्वास्थ्य या सुरक्षा को संकट उत्पन्न करे, या उत्पन्न करने की प्रवॄत्ति रखती हो, या उपद्रव अथवा दंगा कारित करती हो, या कारित करने की प्रवॄत्ति रखती हो, तो उसे किसी एक निश्चित अवधि के लिये कारावास की सजा दी जाएगी जिसे 6 मास तक बढ़ाया जा सकता है, अथवा 1000 रुपए तक के आर्थिक दंड अथवा दोनों से दंडित किया जाएगा।

ध्यातव्य है कि यह आवश्यक नहीं है कि अपराधी का आशय क्षति उत्पन्न करने का ही हो या उसके ध्यान में यह हो कि उसकी अवज्ञा करने से क्षति होना संभाव्य है। 

जारी आदेशानुसार मैक्रोकंटेनमेंट जोन में नगर निगम आयुक्त सेनीटाईज करने के अलावा ठोस कचरा प्रंबधन का निस्पादन करेंगें। इसके अलावा पुलिस उपायुक्त को पर्याप्त संख्या में पुलिस कर्मचारियों की तैनाती सुनिश्चित करेंगें। पर्याप्त संख्या में हेल्थ विभाग के डॉक्टरों की टीम, पेरामेडिकल स्टाफ डोर तो डोर स्क्रीनिंग और इन एरिया में मरीजों की मॉनिटरिंग का काम करेगी और जिला खाद्य एवं आपूर्ति नियंत्रक आवश्यक सेवाओं की पूर्ति तथा कार्यकारी अभियंता बिजली निगम बिजली सप्लाई तथा कार्यकारी अभियंता शहरी विकास प्राधिकरण एवं कार्यकारी अभियंता जनस्वास्थ्य विभाग को पेयजल सप्लाई व कार्यकारी अभियंता उतर हरियाणा बिजली निगम को बिजली सप्लाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।  जारी आदेशों के अर्तगर्त कमीशनर नगर निगम पचंकूला, पुलिस उपायुकत पंचकूला, संबंधित एसडीएम, सभी एसएचओ, ईओ, एमसी कालका और डयूटी मजिस्ट्रेट -एवं-इंसिडेंट कमांडर इन निर्देशों को कडाई से लागू करेगें । इन आदेशों का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 51 से 60 के प्रावधानों व आईपीसी की धारा 188 और लागू अन्य कानूनी प्रावधानो के अनुसार कानूनी कार्रवाई की जाएगी। 

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