व्यापारिक प्रतिष्ठानों बंद करने के समय संबंधी निर्देश पारित
पंचकूला:
पंचकूला के जिला मजिस्ट्रेट और जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के चेयरमैन व उपायुक्तमुकुल कुमार ने जिले में कोविड -19 महामारी के कारण उत्पन्न हुई मौजूदा परिस्थितियों के मद्देनजर आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 30 के तहत प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला पंचकूला में जन स्वास्थ्य के हित में दुकानों को बंद करने के समय को विनियमित करने का निर्णय लेते हुए आदेश जारी किए है।
आज जारी किए गए आदेशों के तहत बाजारों में सभी दुकानों / वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों को केवल शाम 6:00 बजे तक संचालित करने की अनुमति होगी। सभी रेस्त्रां / हलवाई की दुकानें / खाने पीने की दुकानें/ बेकरीज़ / कन्फेक्शनरीज़ / कैफ़े और इस तरह के अन्य सेवा प्रदाता जैसे रेहड़ी और फूड वैन केवल शाम 06:00 बजे तक खुले रहेंगे। शाम 06:00 बजे के बाद ऑनसाइट डाइनिंग पर भोजन की सुविधा नहीं होगी। हालांकि, पैकिंग और होम डिलीवरी सेवा को लेने की अनुमति शाम 09:30 बजे तक रहेगी।
इसी प्रकार, विशेष रूप से डेयरी और संबंधित उत्पादों की दुकानें यानी पनीर, दही, घी आदि की दुकानें शाम 09:30 बजे तक खुली रहेंगी। विक्रेताओं / फेरीवालों, किराने की दुकानों, अंडा / मांस की दुकानों सहित सभी फलों और सब्जियों की दुकान शाम 08:00 बजे तक काम कर सकती है। केमिस्ट की दुकानें, पंजीकृत मेडिकल प्रतिष्ठानों के आपातकालीन ओपीडी और पेट्रोल पंप चौबीसों घंटे खुले रह सकते हैं। ऐसे ही, 65 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्ति, सह-रुग्णता अर्थात को-मोरबिटी वाले व्यक्ति, गर्भवती महिलाओं और 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को आवश्यक कार्य और स्वास्थ्य उद्देश्यों को पूरा करने के अलावा घर पर ही रहने की सलाह दी गयी है। कोविड-19 प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय निर्देश और सामान्य निवारक उपाय जैसे कि फेस मास्क का उपयोग, बार-बार हाथ धोना और सभी सार्वजनिक स्थानों पर सोशल डिस्टनसिंग का पालन किया जाएगा।
आदेशों में कहा गया है कि यह प्रायः देखा गया है कि सब्ज़ी मंडी में सामान्य निवारक मानदंड जैसे कि (मास्क का उपयोग, सोशल डिस्टनसिंग आदि) और व्यक्तिगत स्वच्छता उपायों का पालन नहीं किया जा रहा है। सभी एसडीएम/ इंसिडेंट कमांडरों और ई.ओ., एम.सी. कालका और सचिवों, मार्केट कमेटियों को यह सुनिश्चित करने के लिए निर्देशित किया गया है कि सब्ज़ी मंडी में सोशल डिस्टनसिंग और व्यक्तिगत स्वच्छता मानदंडों का कड़ाई से पालन किया जाए। प्रत्येक व्यक्ति अनिवार्य रूप से मास्क पहने और मंडी में अधिक भीड़ नहीं होनी चाहिये। सभी संबंधित हितधारकों / आम जनता को गृह मंत्रालय / स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय,भारत सरकार के साथ-साथ हरियाणा सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये गये निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है।
आदेशों के अंतर्गत कमिश्नर, नगर निगम, पंचकुला, पुलिस उपायुक्त, पंचकुला, सभी एसडीएम, सभी एसएचओ, ईओ, एमसी कालका, संबंधित बीडीपीओ और ड्यूटी मजिस्ट्रेट-एवं-इंसिडेंट कमांडर इन निर्देशों को कड़ाई से लागू करेंगे और आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60 के अनुसार इन निर्देशों का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ उचित कार्रवाई करेंगे।
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