Tuesday, January 7

राहुल भारद्वाज सहारनपुर:

  • महिला बंदियों को तत्काल अधिवक्ता उपलब्ध कराने के निर्देश।
  • जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव ने जिला कारागार का किया औचक निरीक्षण।

सहारनपुर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव/न्यायिक अधिकारी (वरिष्ठ) सुमिता ने जेल प्रशासन को निर्देश दिये गये कि धारा 436ए सी0आर0पी0सी0 की जद में आने वाले बन्दियों की सूची उपलब्ध कराये। उन्होेने कहा कि जिन महिला बन्दियों के अधिवक्ता नही है उन्हे पैरवी हेतु अधिवक्ता उपलब्ध कराये जाएं। उन्होने जेल में बढते कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए साफ सफाई पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिये। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष/जिला जज सर्वेश कुमार के मार्गदर्शन में राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा जारी एक्शन प्लान के अनुपालन में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव/न्यायिक अधिकारी (वरिष्ठ) सुमिता द्वारा जिला कारागार सहारनपुर का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान सचिव ने बन्दियों से वार्ता कर उनकी समस्याओ को सुना। नवांगतुक बन्दियों ने पैरवी के लिये अधिवक्ता न होने का कथन किया उन्हे तत्काल पैनल लायर्स की सुविधा उपलब्ध कराने के निर्देश दिए।  

सचिव द्वारा महिला बैरक का निरीक्षण किया गया। कुछ महिला बन्दियों ने कहा कि उन्हे उनकी बीमारी के मुताबिक पोषण/भोजन, दूध नही दिया जा रहा है। उन्होंने जेल के चिकित्सक डा0 पुण्डीर को निर्देशित किया कि महिला बन्दियों की उक्त समस्या का समुचित निदान करे।

श्रीमती सुमिता द्वारा लीगल ऐडक्लीनिक का भी निरीक्षण किया गया। बन्दियों को प्लीबारगेंनिग के बारे में बताया गया। इसमें शमनीय अपराधों को सुलह समझौते के आधार पर निपटाया जायेगा इसका अधिक से अधिक लाभ उठाये।

कोविड-19 महामारी के चलते जिला कारागार में अस्थायी जेल स्थापित की गयी है जिसमें महिला बंदी व पुरूष बन्दियों के लिये अलग-अलग व्यवस्था की गई है। जेल विजिटर को निर्देश दिये गये कि जिन बन्दियों को उनके मुकदमें सम्बन्धी जो भी समस्या हो उसकी लिस्ट बनाकर मेरे समक्ष रखना सुनिश्चित करें। सचिव द्वारा बताया गया कि जेल लोक अदालत 15 जनवरी व 30 जनवरी 2021 को आयोजित होगी जिसमें सुलह के आधार पर बन्दी अपने मुकदमे निपटा सकते है। निरीक्षण के समय जेलर राजेश पाण्डे, हिमांशु रोतेला, डिप्टी जेलर, डा0 प्रवीन पुण्डीर,  अशोक कुमार जेल विजिटर, दीपक सैनी आदि उपस्थित रहे।