Wednesday, February 5

मनोज त्यागी, करनाल – 25 अगस्त:

 मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एवं सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, करनाल अमित शर्मा ने बताया कि हरियाणा में पहली बार ई-राष्ट्रीय लोक अदालत करनाल में 29 अगस्त को लगेगी। इसके लिए जिला एवं सत्र न्यायाधीश जगदीप जैन  ने 11 बेंच बनाई है, जिसमें 9 बेंच जिला स्तर पर और 2 बेंच उपमंडल स्तर पर, एक बेंज करीब 30 केसों की सुनवाई व्हाट्सएप, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स एवं अन्य डिजिटल प्लेटफार्म की मदद से वीडियो कॉल के जरिए करेगी। इसकी रूपरेखा लगभग तैयार हो चुकी है। लोक अदालत में कुल कितने केसों की सुनवाई होगी। वैसे हर दो माह में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन होता है, लेकिन कोरोना वायरस के फैलाव के कारण लोक अदालत करीब 6 माह से नहीं लग रही थी। अंतिम बार इसका आयोजन फरवरी में हुआ था। इसके बाद अप्रैल में आयोजित होने वाली लोक अदालत को कोविड-19 के कारण कैंसिल करना पड़ा था। अब कोविड-19 के कारण ही ई-लोक अदालत का आयोजन हो रहा है। हरियाणा से पहले छत्तीसगढ़ और दिल्ली में ई-लोक अदालत का आयोजन हो चुका है।

पहले ही रिकॉर्ड में लिए जाएंगे समझौते

सीजेएम एवं डीएलएसए के सचिव अमित शर्मा ने बताया कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार स्थानीय न्यायिक परिसर में ई-लोक अदालत लगाई जाएगी। इसमें उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, सिविल, अपराधिक, मोटर वाहन दुर्घटना, बैंक ऋण, राजस्व, 138 एनआई एक्ट और वैवाहिक आदि मामलों का निपटारा किया जाएगा। इसमें पहले ही दोनों पक्षों से समझौते के कागजात वकील व डीएलएसए के माध्यम से फाइल में रिकॉर्ड में लिए जाएंगे। इसके बाद सुनवाई में वेरिफाई के बाद दोनों पक्षों का समझौता करा दिया जाएगा।

इसमें न किसी की हार, न किसी की जीत

सीजेएम अमित शर्मा ने बताया कि लोक अदालत में दोनों पक्षों की रजामंदी से ही मामले का निपटारा किया जाता है। इसमें न किसी की हार होती है और न ही किसी की जीत। इससे भाईचारा को बढ़ावा मिलता है। यहां निपटारा होने के बाद कोई सा पक्ष उच्च अदालत में अपील भी नहीं कर सकता। हर बार की लोक अदालत में सैकड़ों केसों का निपटारा किया जाता है।