लॉकडाउन 4.0 – 31 मार्च तक
कोरोनावायरस पर नियंत्रण के मद्देनजर लागू देशव्यापी लॉकडाउन कल चौथे चरण में कदम रखेगा. सूत्रों ने संकेत दिया है कि इस चरण में पहले की तुलना में अधिक रियायत दी जा सकती है खासकर सार्वजनिक परिवहन के मामले में. पिछले हफ्ते सप्ताह सरकार ने सीमित रेल सेवा लागू करके इसके थोड़े-बहुत संकेत दिए हैं. उम्मीद की जा रही है कि अब विमानन क्षेत्र और सड़क परिवहन समेत मेट्रो सेवाओं को लेकर कुछ राहत मिल सकती है
नई दिल्ली:
देश में चौथे लॉकडाउन की घोषणा करते हुए इसको 31 मई तक बढ़ा दिया गया है. इसके साथ ही 18 मई से लेकर 31 मई तक चौथा लॉकडाउन लागू कर दिया गया है. राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) की इस घोषणा के साथ गृह मंत्रालय ने लॉकडाउन 4.0 के लिए नई गाइडलाइंस भी जारी कर दी हैं. गृह मंत्रालय द्वारा लॉकडाउन 4.0 के लिए जारी गाइडलाइंस के मुताबिक आपके लिए ये जानना बेहद जरूरी है कि सरकार ने क्या खोलने की इजाजत दी है और किन जगहों पर पहले की तरह पाबंदी लगी रहेगी.
जानिए क्या खुला रहेगा और क्या बंद
- होटल, रेस्टोरेंट बंद रहेंगे.
- होम डिलीवरी की इजाजत होगी.
- 31 मई तक मेट्रो सेवाओं पर रोक रहेगी.
- मॉल, सिनेमा पहले की तरह बंद रहेंगे.
- घरेलू और अंतरराष्ट्रीय उड़ानें 31 मई तक बंद रहेंगी.
- सभी तरह के आयोजनों पर 31 मई तक रोक
- ग्रीन जोन में एक ही राज्य के अंदर बस, टैक्सी चलाने की इजाजत
- स्टेडियम, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स खुलेंगे लेकिन दर्शकों को जाने की इजाजत नहीं होगी.
- बाजार को खोलने को लेकर अभी तक स्थिति साफ नहीं.
- राज्यों की सहमति से अंतर-राज्यीय बस सेवाएं शुरू हो सकती हैं.
- सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक कार्यक्रमों पर रोक रहेगी.
- स्कूल, कॉलेज और सभी शिक्षण संस्थाएं पहले की तरह बंद रहेंगे.
- रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन राज्य सरकारें तय करेंगी.
- राज्यों के बीच बस सेवा की शुरुआत हो सकती है. इसके लिए दोनों राज्यों के बीच सहमति होनी चाहिए.
- राज्य के भीतर भी पब्लिक बस ट्रांसपोर्ट सेवा की शुरुआत सरकार कर सकती है.
- जिलाधिकारी रेड जोन, कन्टेनमेंट एरिया या हॉटस्पॉट तय करेंगे लेकिन केंद्र/स्वास्थ्य मंत्रालय की गाइडलाइंस के मुताबिक. पब्लिक बस मूवमेंट भी इसलिए कि मज़दूरों को लाया ले जाया जा सके
सोमवार से लॉकडाउन 4.0 शुरू हो जाएगा
इससे पहले राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकार (एनडीएमए) ने रविवार को कहा कि कोरोना वायरस संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए लागू राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन की अवधि 31 मई तक बढ़ाई जाती है. एनडीएमए ने एक आदेश में कहा कि कोविड-19 को फैलने से रोकने के लिए लॉकडाउन की अवधि को देशभर में 14 दिन के लिए बढ़ाने की जरूरत है.
केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार, कोविड-19 से अभी तक देश में 2,872 लोगों की मौत हुई है वहीं रविवार सुबह तक 90,927 लोगों के कोरोना वायरस से संक्रमित होने की पुष्टि हुई है.
एनडीएमए के सदस्य सचिव जी.वी.वी. शर्मा ने कहा कि आपदा प्रबंधन कानून, 2005 के प्रवधान 6(2)(आई) के तहत प्राप्त अधिकार का उपयोग करते हुए एनडीएमए भारत सरकार के मंत्रालयों और विभागों, राज्य सरकारों और राज्य के प्राधिकारों को लॉकडाउन के तहत लागू नियमों को 31 मई तक जारी रखने का निर्देश देता है.
आदेश के अनुसार, केन्द्रीय गृह सचिव की अध्यक्षता वाली राष्ट्रीय कार्यकारी समिति को निर्देश दिया जाता है कि वह कोविड-19 को फैलने से रोकने के लिए ऐहतियात बरतते हुए आर्थिक गतिविधियां शुरू करने के लिए जरुरत के अनुसार आवश्यक दिशा-निर्देश जारी करे.
गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 मार्च को जनता कर्फ्यू का आह्वान किया था. उसके बाद उन्होंने 24 मार्च को अपने संबोधन में कहा कि देश में 25 मार्च से 21 दिन के लिए लॉकडाउन प्रभावी रहेगा. पहला चरण 14 अप्रैल को समाप्त होने वाला था, लेकिन उन्होंने इसे बढ़ाकर पहले तीन मई और फिर 17 मई कर दिया. आज के एनडीएमए के आदेश के साथ सोमवार से लॉकडाउन 4.0 शुरू हो जाएगा.
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