हरियाणा सचिवालय में औचक निरीक्षण, गैरहाजिर मिले 125 कर्मचारी
धर्मपाल वर्मा, चंडीगढ़:
हरियाणा सचिवालय में कर्मचारियों की हाजियों को लेकर मंगलवार को औचक निरीक्षण किया गया। सरकार के निर्देश पर इस्टैब्लिशमेंट ब्रांच कि विभिन्न टीमों ने सचिवालय के सभी तलों पर स्थित विभागों की सभी शाखाओं में औचक निरीक्षण किया। इस दौरान कर्मचारियों की हाजिरी रजिस्टर चेक किए। इस दौरान करीब सवा सौ कर्मचारी गैरहाजिर भी पाए गए। जिस पर इन कर्मचारियों की रजिस्टर में अनुपस्थिति दर्ज कर दी गईं।
उधर, इस कार्रवाई को लेकर हरियाणा सचिवालय में जबरदस्त हड़कंप मचा रहा। कई शाखाओं में कर्मचारियों ने तुरंत मोबाइल कर अपने- अपने साथियों को मोबाइल कर जल्द से जल्द ड्यूटी पर पहुंचने को कहा। सरकारी सूत्रों ने बताया कि दरअसल, नए आदेशों के बाद सरकार यह देखना चाह रही थी कि हरियाणा सचिवालय में कर्मचारियों की उपस्थिति का स्टेटस क्या है। इन टीमों के सदस्य अचानक ही सिंह शाखाओं के कार्यालयों में पहुंचे।
उन्होंने वहां कार्यालय अधीक्षकों से हाजिरी रजिस्टर कब्जे में ले एक-एक व्यक्ति की हाजिरी चेक करनी शुरू कर दी। मंत्रियों के साथ रहने वाले स्टाफ को छोड़कर विभिन्न शाखाओं में करीब 459 कर्मचारियों की हाजिरी चेक की गई, जिसमें से करीब 325 कर्मचारी ही उपस्थित मिले। जो कर्मचारी गैरहाजिर पाए गए हैं। फिलहाल उनकी अनुपस्थिति दर्ज कर दी गई है। लेकिन यह भी देखा जाएगा कि यह कर्मचारी किसी कंटेनमेंट या रेड जोन एरिया में तो नहीं रहती यदि ऐसा हुआ तो इनके बारे में आगे फैसला लिया जाएगा।सभी तरह की लेटेस्ट विविध एवं शैक्षणिक खबरों के लिए “हरियाणा एजुकेशनल अपडेट” फेसबुक पेज ज्वाइन करें।
तीसरे चरण में कर्मचारियों की हाजिरी को लेकर ये हैं नये आदेश
लॉकडाउन के तीसरे चरण में राज्य सरकार द्वारा 3 मई को जारी नए आदेशों के तहत हरियाणा और चण्डीगढ़ में स्थित सभी कार्यालयों को ग्रुप-ए एवं बी के अधिकारियों की शतप्रतिशत उपस्थिति और ग्रुप-सी एवं डी के कर्मचारियों की 33 प्रतिशत उपस्थिति के साथ पुन : खोलने का निर्णय लिया है। इस संबंध में मुख्य सचिव कार्यालय द्वारा इन दिशानिर्देशों का कड़ाई से अनुपालन करने को कहा गया है। मुख्यालय एवं जिला कार्यालयों में गुप-ए एवं बी के अधिकारियों की शतप्रतिशत उपस्थिति के साथ ही ग्रुप-सी एवं डी के कर्मचारियों की ड्यूटी का साप्ताहिक रोस्टर तैयार करने को कहा गया है।
ग्रुप-सी एवं डी के कर्मचारियों को एक-एक सप्ताह छोड़कर कार्यालय आने को कहा जाएगा। प्रथम सप्ताह के रोस्टर में ऐसे कर्मचारियों को शामिल किया जाना चाहिए जो अपने कार्यालय के निकट रहते हैं और कार्यालय आने के लिए अपने वाहन का इस्तेमाल करते हैं। यदि किसी कर्मचारी का आवास कन्टेनमैंट जोन में आता है तो ऐसा कर्मचारी उस समय तक कन्टेनमैंट जोन को नहीं छोड़ेगा, जब तक कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा ‘जोन डिक्लेरेशन आर्डर’ वापस नहीं ले लिया जाता है।
बहरहाल, ग्रुप-सी और डी के 33 प्रतिशत कर्मचारियों की उपस्थिति से सम्बन्धित आदेश मुख्य सचिव, राजस्व विभाग, स्वास्थ्य, गृह, कृषि, जनस्वास्थ्य, विकास एवं पंचायत, बिजली, सिंचाई, शहरी स्थानीय निकाय, चिकित्सा शिक्षा, सूचना एवं प्रौद्योगिकी, सहकारिता, वित्त, आबकारी एवं कराधान, सूचना एवं जनसंपर्क, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण और खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभागों और उनकी घटित इकाइयों (नगर निकाय, बोर्ड, निगम, मिशन, सोसायटी आदि) पर लागू नहीं होगा। यह आदेश 4 मई, 2020 से आगामी आदेशों तक लागू रहेंगें।
Leave a Reply
Want to join the discussion?Feel free to contribute!