दीपांशु बंसल की आरटीआई पर कार्यवाही
दीपांशु ने पूछा था कि जिला पंचकूला में ड्रग्स विभाग द्वारा कुल कितने हुक्का बार्स व केफेस चिह्नित किए गए है, कितनो को अनापत्ति पत्र व परमिशन दी गई है। यह कहा-कहा, कब-कब से कार्य कर रहे है और कौन-कौन इनको संचालित कर रहा है।इसके साथ ही कितनी बार हुक्का बार्स व केफेस पर रेड की गई है, कितने सील व बन्द हुए, कितनो पर प्रतिबंध लगाकर फाइन व जुर्माना लगाया गया है।
पिंजौर, डीएफ़ संवाद(चन्द्रकान्त शर्मा):
जिला पंचकूला में अवैध रूप से चल रहे हुक्का बार्स के संदर्भ में कांग्रेस छात्र इकाई, एनएसयूआई आरटीआई सेल के राष्ट्रीय संयोजक दीपांशु बंसल ने 26 अप्रेल 2019 को आरटीआई के माध्यम से फूड व ड्रगस विभाग से सूचना मांगी थी परन्तु सूचना न मिलने के बाद बंसल ने प्रथम अपील डाली जिसके बीच राज्य ड्रग्स कंट्रोलर ने जिला ड्रग्स कंट्रोलर को जवाब देने के लिए कहा परन्तु जब ड्रग्स विभाग ने कोई सूचना नही दी तो 22 अगस्त और उसके बाद 7 नवम्बर को हरियाणा सूचना आयोग के समक्ष अपील की गई जिसके तत्पश्चात आयोग ने बंसल की अपील पर कार्यवाही करते हुए जिला पंचकूला के ड्रग्स कंट्रोलर व ड्रग्स विभाग के प्रथम अपीलेट अथार्टी को 30 जनवरी तक मामले के सम्बंध में लिखित जवाब देने के आदेश दिए है व साथ ही 6 फरवरी को आयोग में इन पर्सन व किसी अधिकृत अफसर को मामले के सभी तथ्यों के साथ पेश होने के आदेश दिए है। दीपांशु ने बताया कि आयोग द्वारा मामले को गंभिरता से लेते हुए ड्रग्स विभाग के अधिकारियों को तलब किया गया है।हालांकि अनेको बार जिला प्रशासन व सरकार को इन अवैध हुक्का बार्स को बन्द करने के लिए बंसल द्वारा आग्रह किया जा चुका है। इसके साथ साथ दीपांशु बंसल हाईकोर्ट के माध्यम से भी इन हुक्का बार्स को बन्द करवाने के लिए तैयारी कर चुके है।
— हरियाणा सरकार को भेजा जा चुका है लीगल नोटिस…
दीपांशु बंसल ने हाईकोर्ट के अपने वकील अमरबीर सलार के माध्यम से हरियाणा सरकार के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, डीजीपी, डीसी, ड्रग्स विभाग के कमिश्नर व एचएसवीपी के एस्टेट अफसर को हुक्का बार्स बन्द करने के संदर्भ में 3 दिसम्बर 2019 को लीगल नोटिस भेजा था जिसके बाद प्रशासन हरकत में आया और सभी हुक्का बार्स में रेड कर यह पाया कि अवैध रूप से हुक्का बार्स चल रहे है जो निकोटिन आदि के माध्यम से नशा सरेआम बेच रहे है और युवाओ को नशे की लत लगा रहे है।
— सूचना न देने पर 25 हजार तक का जुर्माना व विभागीय कार्यवाही का भी प्रावधान….
यदि हरियाणा सूचना आयोग चाहे तो सम्बंधित अधिकारी को सूचना न देने के लिए एक्ट के अनुसार 25 हजार तक जुर्माना भी लगाया जा सकता है और लापरवाही बरतने के लिए सम्बंधित अधिकारियों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही के भी आदेश दे सकता है।
… दीपांशु ने क्या क्या पूछा था आरटीआई में ?…..
दीपांशु ने पूछा था कि जिला पंचकूला में ड्रग्स विभाग द्वारा कुल कितने हुक्का बार्स व केफेस चिह्नित किए गए है, कितनो को अनापत्ति पत्र व परमिशन दी गई है। यह कहा-कहा, कब-कब से कार्य कर रहे है और कौन-कौन इनको संचालित कर रहा है।इसके साथ ही कितनी बार हुक्का बार्स व केफेस पर रेड की गई है, कितने सील व बन्द हुए, कितनो पर प्रतिबंध लगाकर फाइन व जुर्माना लगाया गया है। विभाग द्वारा अब तक क्या क्या कार्यवाही की जा चुकी है व भविष्य में क्या योजना है।इसके साथ ही कौन कौन से फ्लेवर्ड हुक्का व कौन कौन से फ्लेवर्स व किस किस तरह के हुक्का दिए जाने की अनुमति है जिसको लेकर अब सूचना आयोग ने ड्रग्स विभाग के अधिकारियों को तलब किया है।
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