Sunday, December 22

– पेड न्यूज मिलने पर की जाएगी कार्रवाई

पंचकूला, 6 अक्टूबर

       जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त मुकेश कुमार आहूजा ने बताया कि विधानसभा आम चुनाव 2019 के मद्देनजर विभिन्न समाचार पत्रों, इलेक्ट्रानिक मीडिया, सोशल मीडिया में विज्ञापन प्रकाशित करने व प्रचार प्रसार के लिए एमसीएमसी कमेटी की अनुमति लेना आवश्यक है। इसके लिए जिला स्तर पर एमसीएमसी कमेटी का गठन किया गया है। वहीं प्रिंट, इलेक्ट्रानिक व सोशल मीडिया पर निगरानी के लिए लघु सचिवालय के नये भवन के तृतीय तल स्थित कमरा नंबर 65 में  नियंत्रण कक्ष भी बनाया गया है।

आहूजा ने बताया कि मीडिया प्रमाणन और निगरानी समिति(एमसीएमसी) के कई महत्वपूर्ण काम हैं। इनमें प्रिंट एवं इलैक्ट्रोनिक मीडिया पर प्रसारित राजनैतिक विज्ञापन का प्रमाणीकरण, चुनाव के दौरान प्रकाशित या प्रसारित विज्ञापनों को नियमित रूप से निर्वाचन अधिकारी तथा आब्जर्वर को भेजना, पेड न्यूज के मामले में कार्यवाही करना। इसके अलावा भी मीडिया सर्टिफिकेशन एवं मॉनिटरिंग कमेटी के विज्ञापन से सम्बन्धित अन्य महत्वपूर्ण कार्य भी हैं जिन पर पैनी निगाह रखना शामिल है।

उन्होंने कहा कि इलैक्ट्रॉनिक मीडिया में टीवी चैनल, केबल नेटवर्क, निजी एफएम चैनलस सहित रेडियो, सिनेमा हॉल, सार्वजनिक स्थल पर श्रव्य एवं दृश्य डिस्प्ले आदि सम्मिलित हैं। सोशल मीडिया भी इलैक्ट्रॉनिक मीडिया के अंतर्गत ही आता है। ट्वीटर, फेसबुक, व्हाटसएप गु्रप, यू-ट्यूब आदि पर कोई भी राजनैतिक विज्ञापन एमसीएमसी से बगैर प्रमाण-पत्र लिए नहीं चलाया जा सकता है। बगैर अनुमति के विज्ञापन प्रकाशित अथवा प्रसारित करने पर प्रत्याशी को नोटिस जारी कर उसका खर्च प्रत्याशी के चुनाव खर्च में जोड़ दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि सभी पंफलेट एवं पोस्टर के लिए प्रिन्टर्स को समय-समय पर सूचित किया गया है कि वे बैनरस, हार्डिग्ंस, हैंड बिल और पंपलेटस छापने सम्बधी विषयों को लेकर जानकारी देते रहे और छापी गई चुनाव सामग्री पर अपना पता भी लिखें। यदि कोई चुनाव सामग्री छापने वाला दुकानदार अपना पता नहीं लिखता तो उसके खिलाफ धारा-127 के तहत कारवाई करने का प्रावधान हैं।

उन्होंने यह भी कहा कि कोई भी मतदाता मत सम्बधी जानकारी के लिए टोल फ्री नम्बर 1950 पर फोन करके जानकारी ले सकता हैं।