कर्णाटक में लोकतन्त्र पर कठोर प्रहार

संसद भवन में गला फाड़ फाड़ कर लोकतन्त्र बचाने की गुहार लगाने वाली कांग्रेस कर्णाटक में खुद ही लोकतन्त्र की हत्या करने पर उतारू है। जिन विधायकों ने राज्यपाल और स्पीकर को इस्तीफा सौंप दिया है उन्हे भी व्हिप के तहत लाने की कॉंग्रेस की चाल न केवल अमर्यादित है आपितु स्पीकर का उन्हे बल और समय दोनों प्रदान करना आलोकतांत्रिक है। कॉंग्रेस और स्पीकर चाहते हैं की इन बागी विधायकों को वहिप की अवहेलना करने पर अयोग्य ठहरा दिया जाये। कर्नाटक में सत्तारूढ़ कांग्रेस और जेडीएस के 16 विधायकों के इस्तीफे के बाद यही सवाल उठ रहा है कि क्या बागी विधायक अयोग्य ठहरा दिए जाएंगे?

नई दिल्ली/बेंगलुरू: 

कर्नाटक में सत्तारूढ़ कांग्रेस और जेडीएस के 16 विधायकों के इस्तीफे के बाद यही सवाल उठ रहा है कि क्या बागी विधायक अयोग्य ठहरा दिए जाएंगे? प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने अध्यक्ष को इस्तीफे पर फैसला करने के लिए 16 जुलाई तक का समय देते हुए तब तक के लिए यथास्थिति का आदेश दिया. वहीं, गुरुवार की शाम जब अध्यक्ष की ओर से शीर्ष अदालत के सामने कहा गया कि उन्हें इस्तीफा स्वीकार करने से संबंधित निर्णय लेने के लिए समय की आवश्यकता होगी, तब अदालत ने उन्हें एक दिन के अंदर निर्णय लेने के लिए कहा था.

शुक्रवार से विधानसभा का 10 दिवसीय सत्र शुरू होने के कारण उनका यह दृष्टिकोण महत्वपूर्ण है. क्योंकि जब तक उनके इस्तीफे स्वीकार नहीं हो जाते, तब तक दोनों दलों के सभी विधायक अपने-अपने दलों द्वारा विधानसभा की उपस्थिति और उसमें मतदान के संबंध में जारी किए गए व्हिप के लिए बाध्य होंगे. अगर विधायक व्हिप का उल्लंघन करते हैं, तो वे अयोग्यता सहित अनुशासनात्मक कार्रवाई का सामना कर सकते हैं. इस स्थिति में विधानसभा की शेष अवधि के लिए वह फिर से चुनाव नहीं लड़ सकेंगे.

कांग्रेस और जेडीएस दोनों ने अपने सभी विधायकों को राज्य के बजट (वित्त विधेयक) को पारित कराने के लिए विधानसभा में उपस्थित रहने और अन्य विषयों पर चर्चा में भाग लेने के लिए व्हिप जारी किया है. कांग्रेस प्रवक्ता रवि गौड़ा ने आईएएनएस को बताया, “बागियों को भी व्हिप जारी किया गया है, क्योंकि उनके इस्तीफे को अध्यक्ष ने स्वीकार नहीं किया है.”

कांग्रेस विधायक दल (सीएलपी) के नेता सिद्धारमैया ने पहले ही अध्यक्ष को याचिका दी है कि जो विधायक व्हिप की अवहेलना करते हैं, उन्हें अयोग्य घोषित करें. हालांकि, बागियों ने दावा किया है कि अयोग्यता उन पर लागू नहीं होगी, क्योंकि वे अपने संबंधित विधानसभा क्षेत्रों से पहले ही इस्तीफा दे चुके हैं और 6 जुलाई को राज्यपाल के साथ-साथ विधानसभा अध्यक्ष को भी पत्र सौंप चुके हैं. अगर अध्यक्ष सभी 16 इस्तीफों को स्वीकार कर लेते हैं, तो विधानसभा की प्रभावी ताकत 225 से घटकर 209 हो जाएगी और सत्तारूढ़ गठबंधन 100 पर सिमट जाएगा. इस स्थिति में बहुमत का जादुई आंकड़ा 105 होगा.

वहीं, कांग्रेस व जेडीएस के 16 विधायकों के अलावा, केपीजेपी विधायक और निर्दलीय विधायक ने भी सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया है, जिसकी वजह से गठबंधन खतरे में पड़ गया है. दूसरी ओर, भाजपा के पास 105 विधायक हैं और वह सरकार बनाने के लिए तैयार है. मुख्यमंत्री एच. डी. कुमारस्वामी ने शुक्रवार को कहा कि वह विश्वास मत हासिल करने के लिए तैयार हैं. उन्होंने कहा कि उनकी जेडीएस व कांग्रेस गठबंधन सरकार के पास सदन में पर्याप्त बहुमत है.

कुमारस्वामी ने कहा कि अगर भाजपा चाहती है तो वह अविश्वास प्रस्ताव का सामना करने के लिए भी तैयार हैं. मुख्यमंत्री ने कन्नड़ भाषा में विधानसभा अध्यक्ष से कहा, “मैं विश्वास मत या अविश्वास प्रस्ताव का सामना करने के लिए तारीख और समय को निर्धारित करना आप पर छोड़ता हूं.”

बागियों की दलील पर यथास्थिति बनाए रखने के लिए अध्यक्ष को निर्देश देते हुए मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली शीर्ष अदालत की तीन सदस्यीय पीठ ने कहा कि वे विधायक के पद पर बने रहेंगे और अयोग्य नहीं ठहराए जाएंगे. वहीं दूसरी ओर कांग्रेस और जेडीएस ने भी अध्यक्ष को याचिका दी है कि वे उन 10 बागियों को अयोग्य घोषित करें, जो उनके खिलाफ शीर्ष अदालत में गए और उनकी विधायक दल की बैठकों में शामिल नहीं हुए.
शीर्ष अदालत ने शुक्रवार को इस्तीफे पर फैसला करने के अपने गुरुवार के आदेश को संशोधित करते हुए अध्यक्ष को अतिरिक्त समय दिया.

मादक पदार्थ हेरोईन बेचने के आरोपी को गिरफ्तार

पंचकूला, 12 जुलाई :- मादक पदार्थ हेरोईन बेचने के आरोपी को गिरफ्तार कर 30 ग्राम हेरोईन बरामद की 
कमलदीप गोयल, ह0पु0से0, पुलिस उपायुक्त पंचकुला के निर्देशानुसार मादक पदार्थ तस्करों के खिलाफ छिडी मुहीम के तहत डिटेक्टिव स्टाफ, सैक्टर-25 की टीम द्वारा से एक आरोपी को काबू कर उसके पास से  30 ग्राम मादक पदार्थ हेरोईन बरामद की गई ।
                जानकारी देते हुए बतलाया गया कि डिटेक्टिव स्टाफ की टीम गुप्त सूचना के आधार पर समीप बस-स्टाप गांव नानकपुर, थाना पिंजौर पर मौजूद थी तभी थ्री-व्हीलर मे बैठकर एक व्यक्ति बस-स्टाप पर उतरा जो पुलिस टीम को सामने खडा देख पीछे मुड़कर भागने लगा जिसको काबू करके नाम पता पूछने पर उसकी पहचान दविन्द्र सिंह लाम्बा पुत्र राम  सिंह वासी गांव मानकपुर नानाकचन्द, पिंजौर के रूप मे हुई । आरोपी के कब्जा से उपरोक्त हेरोईन बरामद की गई ।
         आरोपी दविन्द्र के खिलाफ थाना पिंजौर मे 21-61-85 एन0डी0पी0एस एक्ट के तहत कानूनी कार्यवाही अमल मे लाई गई है ।

10 alumini now Metropolitian Megistrates visited Law Deptt PU

Korel,Chandigarh July 12, 2019

            Ten (10) students namely Neha Garg, Prabhjot Kaur, Charan Salwan, Anshul Singhal, Devanshi Janmeja, Shil Khurmi, Dhruv Saini, Komal Garg, Aditi Rao and Sonika cleared the Delhi Judicial Services Examination of 2019.

            Today they visited the Institute and share their experiences with the students and faculty members. While interaction with the students, they  proposed some workshops for the purpose of preparation of competitive examinations. They also motivated the students for their active role in Social Action Litigations and Redressal of disputes by adopting  middle man approach.

            All the students were very enlightened and happy to visit the institute after becoming Metropolitic Magistrates.

            Prof. Rattan Singh, Director, University Institute of Legal Studies (UILS), Panjab University, Chandigarh congratulated all the students on their achievement and wished them all success in their future pursuits.

B.A B.Ed aptitude test conducted at PU

Korel, Chandigarh July 12, 2019

            B.A  B.Ed aptitude test was conducted  successfully for the admission of first year of B.A. B.Ed. course here today at two centres ; Institute of Educational Technology & Vocational Education and Examination Hall, Panjab University. For the 50 seats of the course, 418 candidates appeared in the exam out of total 860 candidates who applied for it. No untoward incident was reported. Faculty members, non-teaching staff and helping staff were dedicatedly involved in the smooth conduct of the examination. Thirty senior students of B.A. B.Ed. course have performed their duties as volunteers at both the centers and at three main gates of University to help the applicants and their parents. 

Counselling for the admission to Master in Public Health

Korel, Chandigarh July 12, 2019

           The Interviews/Counselling for the admission to Master in Public Health (Semester-I) for the session 2019-2020 will be held on 24th July, 2019, at 10:00 A.M. in the Centre for Public Health, Sector-25, South Campus, Panjab University, Chandigarh. All the applicants are advised to bring their downloaded online admission form, original certificates, mark sheets, CET (PG) 2019 Result Card, Gap year Affidavit if any and other relevant documents for verification. 

            Physical presence or attendance is compulsory for every student at the time of counselling. 

Counseling for the admission to Diploma in Translation

Korel, Chandigarh July 12, 2019

            All those candidates, who have applied for admission to Diploma in Translation (Eng to Pbi) and Certificate Course in Functional Punjabi session 2019-2020, are hereby informed that the date of counseling for the admission to Diploma in Translation (Eng to Pbi) and Certificate Course in Functional Punjabi will be held on 25.7.2019 at 10.00 a.m. in the office of Chairperson.

            All the candidates bring their testimonials at the time of counseling. All those candidates, who will be absent in the first counseling, will not be entertained in the second counseling.

Counseling for the admission to M.A. (Punjabi)

Korel, Chandigarh July 12, 2019

            All those candidates, who have applied for admission to MA (Punjabi) 1st Semester, session 2019-2020, are hereby informed that the date of counseling for the admission to M.A. (Punjabi) will be held on 23.7.2019 at 10.00 a.m. in the office of Chairperson.

            Eligibility for M.A Punjabi 50% in Graduate course with compulsory Punjabi and 45% for SC/ST candidates. Admission will be on merit basis for 68 seats. The 15% weightage will be given to the student those who studied Punjabi as a elective subject at graduate level. The student who studied Hons. Punjabi in graduation also given 15% weightage but those who have elective Punjabi and Hons. (both) will be given 20% weightage. The other weightage will be such as NSS, NCC and any other curricular activities will be given as per grading their certificate maximum upto 5%.

            All the candidates bring their testimonials at the time of counseling. All those candidates, who will be absent in the first counseling, will not be entertained in the second counseling.

नदियों नालों के आस पास धारा 144 लागू

पंचकूला 12 जुलाई। पुलिस उपायुक्त कमलदीप गोयल ने आदेश जारी भारतीय अपराधिक अधिनियम 1973 की धारा 144 केे तहत बरसात के मौसम में पंचकूला की सभी नदियों एवं नालों के किनारों पर जाने एवं उनके नजदीक किसी भी प्रकार के सामाजिक, राजनैतिक एवं धार्मिक अनुष्ठान एवं कार्यक्रम करने पर तुरन्त प्रभाव से पाबंदी लगा दी है। ये आदेश तुरन्त प्रभाव से लागू हो गए हैं ओर आगामी 10 अक्तूबर 2019 तक प्रभावी रहेंगे। 
पुलिस उपायुक्त कमलदीप कुमार गोयल द्वारा जारी आदेशानुसार घग्गर, कौशल्या, सिरसा, झाज्जरा, टांगरी नदी एवं सहायक नदियों में किसी बच्चे एवं व्यस्क के नहाने एवं उनके किनारे के नजदीक भी जाने पर प्रतिबंद लगाया गया है। पुलिस उपायुक्त के संज्ञान में आया है कि कई व्यस्क एवं बच्चे एकत्र होकर या व्यक्तिगत स्तर पर इन नदियों में नहाने का प्रयास करते हैं जो खतरनाक साबित हो सकता है। अचानक आई बरसात से घग्गर एवं इसकी सहायक नदियों का जलस्तर बढ जाता है तथा बाढ जैसी स्थिति भी बन जाती है। जिसके कारण जान व माल का भारी नुकसान हो सकता है। इसलिए पंचकूला जिला में स्थित इन नदियों एवं सहायक नदियों के किनारेे पर किसी भी प्रकार के धार्मिक, सामाजिक एवं राजनैतिक कार्यक्रम एवं अनुष्ठान करने के साथ साथ उनके नहाने एवं नहरों के किनारें जाने की भी मनाही की गई है। इसके अलावा मानसून सीजन के दौरान नदियों के बांध एवं जहां पर एकत्रित पानी का बहाव तेज हो ऐसे स्थानों पर भी प्रतिंबध रहेगा।  
पुलिस उपायुक्त के आदेशानुसार विशेषकर बाढ प्र्रवृत क्षेत्र घग्गर नदी के पुल नजदीक सैक्टर 21, पुल के दोनों साईड माजरी चैक, घग्गर पुल नजदीक बूर्ज कोटिया, दीवानवाला, चांदी, थापली, बलु थापली, चामला, टांगरी नदी नजदीक बरवाला पुल, खेतपराली, रायपुररानी एट टी प्वंाईट मोरनी, कौशल्या नदी नजदीक मल्लाह पुल के दोनों साईड स्थानों पर प्रतिबंध रहेगा। उन्होंने किसी प्रकार की जान, माल व सम्पति की सुरक्षा के लिए जिला प्रशासन द्वारा चिहिन्त किए गए इन स्थानों से नागरिकों को दूर रहने के भी निर्देश दिए है।    
ये आदेश जिला प्रशासन की बाढ राहत कार्य करने वाले अधिकारियों की टीम एवं नियुक्त की गई बाढ बचाव एजेंसी पर प्रभावी नहीं होंगे। 
इन आदेशों की अनुपालना के लिए जिम्मेवारी एसीपी पंचकूला व संबधित एसएचओ को सोंपी गई है। इन आदेशों की उल्लंघना एवं दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ भारतीय  अपराधिक अधिनियम की धारा 188 के तहत सख्त कार्यवाई अमल में लाई जाएगी। ये आदेश सभी खण्ड विकास एंव पंचायत अधिकारियों, ग्राम पंचायतों, बस स्टैण्ड, तहसील, नगर निगम पचंकूला के नोटिस बोर्ड पर भी चस्पा किए गए है।       

जिला नगर योजनाकार द्वारा अवैध निर्माणों को गिराने की कार्यवाही

पंचकूला 11 जुलाई:

जिला नगर योजनाकार (ई0), पंचकूला द्वारा अर्बन एरिया पिंजोर-कालका के गाँव माजरा महताब में 1/2 एकड़ में पनप रही लगभग 10 अवैध डीपीसी को गिराया गया।
उपायुक्त, मुकेश कुमार आहुजा के निर्देशानुसार टीम ने गाँव भोगपुर तहसील कालका में 1/2 एकड़ में पनप रही लगभग 7 डीपीसी तोड़ कर पनप रही अवैध कालोनी को गिराया गया। इस तोड़-फोड़ की कार्यावाही में जिला नगर योजनाकार (ई0) श्रीमती लता हुडडा के साथ तहसीलदार कालका राजेश पुनिया बतौर डयूटी मजिस्ट्रेट मौजूद रहे। इसके अतिरक्ति जिला नगर योजनाकार कार्यालय का फील्ड स्टाफ भी तोड़ फोड़ दस्ते के साथ मौजूद था। तोड़फोड़ के समय किसी भी अप्रिय घटना से निपटने के लिए पुलिस बल भी तैनात रहा।  
उपायुक्त ने जनता से अनुरोध किया है कि वे अवैध कालौनियों में कोई भी निर्माण न करें अन्यथा उनके खिलाफ अर्बन एरिया एक्ट 1975 के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आम नागरिक भी नियंत्रित क्षेत्र/अर्बन एरिया में कोई भी निर्माण कार्य ना करें, अन्यथा उनके  खिलाफ भी नियंत्रित क्षेत्र/अर्बन एरिया एक्ट के तहत कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने कहा कि अवैध कालौनियों में किसी भी तरह की खरीद फरोख्त करने से पहले विभाग से अनुमति लेना अनिवार्य है तथा संबधित भूमि की जांच पड़ताल भी अवश्य करनी चाहिए ताकि जनता की कड़ी मेहनत का पैसा बर्बाद न हो। इसके अलावा अनाधिकृत एवं अवैध निर्माण तथा अवैध कालौनियों को पनपने पर भी रोक लगई जा सके।

14 किलो 600 ग्राम चरस के साथ एक काबू

पंचकूला, 12 जुलाई :-

पुलिस महानिदेशक हरियाणा द्वारा सभी पुलिस अधिक्षकों को नशा तस्करो को पकडने के दिये हुए निर्देशो के तहत कमलदीप गोयल, ह॰पु॰से॰, उपायुक्त पुलिस पंचकुला के दिशा निर्देशानुसार नशा तस्करों की धरपकड़ जारी रखते हुए पंचकुला पुलिस की अपराध शाखा सैक्टर-26 की टीम द्वारा निरीक्षक अमन कुमार के नेतृत्व मे बडी कामयाबी हासिल करते हुए 14 किलो 600 ग्राम गांजा के साथ दो आरोपीयो को काबू किया गया है ।

                   पुलिस प्रवक्ता ने जानकारी देते हुए बतलाया कि अपराध शाखा सैक्टर-26, पंचकुला की टीम को गुप्त सूचना मिली थी कि दो आरोपी गांजा बेचने का कार्य करते है तथा भारी मात्रा मे गांजा लेकर बेचने जा रहे है । अपराध शाखा सैक्टर-26 ने सूचना मिलते ही तुरन्त व सूझबूझ से कार्यवाही करते हुए गांव टीपरा के पास कालका को जाने वाली सड़क पर नाकाबंदी की । इसी दौरान एक मोटर-साईकिल पर दो लोग बीच मे एक प्लास्टिक कट्टा रख के आते हुए दिखाई दिये । सामने खडी पुलिस टीम को देखकर दोनो व्यक्ति पीछे मुड़कर भागने की कोशिश करने लगे । जो पुलिस टीम ने तुरन्त कार्यवाही करते हुए दोनो व्यक्तियो को प्लास्टिक कट्टा सहित काबू कर लिया । जब उस प्लास्टिक कट्टा को खुलवाकर देखा गया तो उसमे से उपरोक्त गांजा बरामद किया गया है ।

                  दोनो आरोपियों की पहचान अशीम विश्वास उर्फ सोनू पुत्र परिमल विश्वास वासी गांव लाल कुँआ, नगिना कॉलोनी, जिला नैनीताल, उतराखण्ड हाल खेत पण्डित, गांव संगोता थाना लालडू, जिला मोहाली, पंजाब व सियाराम पुत्र गोपी राम वासी गांव गुमथल थाना चंदौसी, जिला मुरादाबाद, उ॰प्र॰ हाल किरायेदार गांव भगवानपुर, थाना पिन्जौर, जिला पंचकुला के रूप मे हुई है । दोनो आरोपियों के खिलाफ थाना कालका मे 20-61-85 एन॰डी॰पी॰एस एक्ट के तहत कानूनी कार्यवाही अमल मे लाई गई है ।आरोपियो को पेश माननीय न्यायालय करके एक दिन का रिमाण्ड प्राप्त किया गया ।