Monday, December 30

पुरनूर, पंचकूला 06 मई, 2019:

पंचकूला की जिला संरक्षण एवं बाल विवाह निषेध अधिकारी श्रीमति सोनिया सभ्रवाल  ने बताया कि अक्षय तृतीया के मौके पर होने वाले बाल विवाहों पर पैनी नजर रखी जाएगी और यदि बाल विवाह की कोई सूचना मिलेगी तो उस पर तुरन्त कानूनी कारवाई अमल में लाई जाएगी। उन्होंने बताया कि समाज में अक्षय तृतीया पर बाल विवाह की परम्परा रही है। इस बुराई को रोकने के

लिए सख्त कदम उठाने के निर्देश है। उन्होंने कहा कि यदि जिला में किसी व्यक्ति को बाल विवाह की कोई सूचना या जानकारी मिले तो वे इसकी जानकारी जिला प्रशासन अथवा पुलिस को दे सकते है।

उन्होने विवाह आयोजन से सम्बन्धित धार्मिक स्थलों, समाज के मौजिज व्यक्तियों, सरपंचों, पार्षदों व नम्बरदारो से अपील की है कि वे अपने क्षेत्र में बाल विवाह जैसी घटनाओं पर नजर रखे और ऐसी घटनाओं को रोकने में जिला प्रशासन का सहयोग करें। बाल विवाह में शामिल होने वाले लोगो के विरूद्ध दो साल की जेल और एक लाख रूपये जुमाने की सजा का प्रावधान है।