सभी वाहनों का थर्ड पार्टी बीमा होना अनिवार्य।
एनएच पर जलौली व नग्गल में अवैध कट तुरन्त बंद करवाएं।
पंचकूला 31 दिसम्बर।
उपायुक्त मुकुल कुमार ने कहा कि रोड़ सेफ्टी के मध्येनजर जिला में नये ब्लेक स्पोट की पहचान करने के लिए जिला प्रशासन द्वारा गठित संयुक्त टीम 3 जनवरी को जिला के विभिन्न सड़क मार्गो का दौरा करेगी। इसके साथ ही यह सुनिश्चित करेगी कि इन स्थानों पर यातायात नियमों की पालना सुनिश्चित हो और सभी प्रकार संकेत बोर्ड भी लगाए जाए।
उपायुक्त जिला सचिवालय के सभागार में डिस्ट्रिक रोड़ सेफ्टी की जिला स्तरीय बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने कहा कि यातायात पुलिस एवं कमेटी ऐसे स्थानों की पहचान करके उन पर आवश्यक यातायात नियमों संबधी सुविधाएं मुहैया करवाए ताकि किसी प्रकार की जान व माल की हानि न हो सके। इसके साथ ही सभी सड़क मार्गो पर रेफलेक्टर लगवाना भी सुनिश्चित किया जाए। विशेषकर धूंध के कारण स्पष्ट विजिबिलटी होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि पंचकूला के सभी सैक्टरों में वाहन पार्किंग के लिए निर्धारित स्थलों को दोपहिया वाहन व गाडियों के लिए अलग अलग स्थल निर्धारित करके उन पर संकेत बोर्ड लगाए जाए। यदि कोई वाहन मालिक निर्धारित स्थल पर अपने वाहन नहीं खड़ा करते तो उनके चालान किए जाए। उन्होंने सड़कों पर विभिन्न प्रकार के सकेंत बोर्ड लगवाने की अनुमति भी नगर निगम से लेने के निर्देश दिए।
उपायुक्त ने बताया कि यातायात पुलिस द्वारा दो माह के दौरान ओवर स्पीड, लाईट जम्प, बिना सीट बैल्ट आदि के 16678 वाहनों के चालान किए गए हैं। इनमें बिना हैलमेट पहने वाहन चालकों के 3156 चालान शामिल है। उन्होंने निर्देश दिए कि जो वाहन चालक शराब पीकर गाडी चलाते पाए जाते है तथा टैªफिक लाईटों को जम्प करते है। ऐसे वाहन चालकों के लाईसेंस संसपेंड करने की सिफारिश आरटीए को अवश्य भेजी जाए। उन्होंने बताया कि अब 522 वाहन चालकों के लाईसेंस रद्द करने की सिफारिश की गई है। उन्होंने कार्यकारी अभियंता एनएच को गांव जलोली व नग्गल के अवैध तुरंत प्रभाव से बंद करने के भी निर्देश दिए।
बैठक में सुरक्षित वाहन पोलिस की समीक्षा करते हुए अतिरिक्त उपायुक्त एवं क्षेत्रीय परिवहन सचिव जगदीप ढांडा ने बताया कि पुलिस व क्षेत्रीय परिवहन विभाग द्वारा इस माह के दौरान 278 स्कूल बसों की चैकिंग की गई। इनमें से 60 बसों के चालान किए गए तथा जुर्माना भी लगाया गया। उन्होंने बताया कि प्रायः देखने में आया है कि स्कूल मालिक हल्के वाहन लाईसेंसधारक को बड़ी बसें चलाने का कार्य करवाते हैं जो कि बहुत ही खतरनाक है। ऐसे चालकों को बिना लाईसेंस के मानकर उन पर कार्यवाही की जाए। सुरक्षित स्कूल वाहन पोलिसी के तहत जिला शिक्षा अधिकारी व यातायात पुलिस की संयुक्त टीम बसों को नियमित जांच करने का कार्य करें।
जिला स्तरीय बैठक डीसीपी कमलदीप गोयल ने भी अपने सुरक्षित स्कूल वाहन पोलिसी को लेकर कई सुझाव देते हुए बताया कि सभी वाहनों का थर्ड पार्टी इंश्योरेंस होना अनिवार्य है। बिना थर्ड पार्टी इंश्योरेस कानूनी जुर्म है। बैठक में जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी उत्तम ढालिया, जिला शिक्षा अधिकारी एच एस सैनी, डीईईओ उर्मिल बांगड, एसीपी ओमप्रकाश, सडक संगठन के सुभाष कपूर सहित सड़क यातायात से जुडे हुए कई अधिकारी मौजूद रहे।