MLA HS Phoolka resigned as a legislator from the Punjab Assembly

 

Aam Aadmi Party (AAP) MLA HS Phoolka resigned as a legislator from the Punjab Assembly on Friday, October 12, expressing unhappiness over the state government’s alleged “failure” to initiate action against former chief minister Parkash Singh Badal and retired DGP Sumedh Singh Saini in the sacrilege incidents.

“I have sent my resignation as legislator of Punjab Vidhan Sabha to the Speaker through e-mail.”
Dakha MLA HS Phoolka.

However, Speaker Rana KP Singh is yet to take a call on the resignation, Assembly officials said.

If his resignation was to be accepted, AAP’s strength in the Vidhan Sabha will drop to 19 MLAs, eight of whom have formed a rebel group led by Sukhpal Singh Khaira.

On three occasions, he had said he would resign if action is not taken on the findings of Justice (Retd) Ranjit Singh Commission.

According to the report of the Commission, that was set up to probe the sacrilege of the Guru Granth Sahib, Badal and Saini were “aware” of the proposed police action to disperse the protesters at Behbal Kalan and Kotkapura using force.

It held that the police opened fire in Behbal Kalan, where two people were killed, “without any warning and without taking permission from civil authorities”.

Phoolka had earlier resigned as the Leader of Opposition saying that he could not do justice with the post as he was fighting anti-Sikh riot cases.

In September, Phoolka had alleged that due procedure was not followed by the police before it opened fire on the protesters.

He said his resignation would put pressure on the state government to act on findings of the Justice (Retd) Ranjit Singh Commission.

बढती पेट्रोल कि कीमतों का असर आगामी विधान सभा चुनाव में देखने को मिलेगा

अलवर (राजस्थान):
पैट्रोल-डीजल के दामों में शुक्रवार को अचानक हुई बढ़ौत्तरी का असर अलवर शहर में भी साफ देखने को मिला। शाम ढलते ही पैट्रोल पंपों पर वाहन चालकों की कतार लग गई। अधिकांश लोगों ने इस नए निर्णय की वजह से पैट्रोल-डीजल लेने के लिए पम्पों पर आने की बात कही। लोगों का कहना है कि राजस्थान में आने वाले डेढ माह में विधानसभा का चुनाव होने वाला है और उस पर इस निर्णय का सीधा प्रभाव पड़ेगा।
लोगों का कहना है कि अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में 37 रूपए पैट्रोल होने के बावजूद देश में सरकार और पैट्रोलियम कंपनियां अधिक मुनाफे के लिए लगातार दाम बढा रही हैं। इस वजह से आम जन जीवन पर सीधा असर पड रहा है। सरकार ने अगर जल्द इस संबंध में ठोस कदम नहीं उठाए तो सत्ताधारी पार्टी को इसका आगामी लोकसभा और विधानसभा चुनाव में भारी नुकसान उठाना पड़ेगा।

#MeToo movement, those accused of sexual harassment and misconduct may well sail to safety because of the law


#Me Too is something dicey very very, is it a propaganda against few successful celebrities or just few lines by lesser known celebrities.

Earlier I(the victim) was ashamed of it but now I’m telling it shamelessly rather tromping it out


Named and shamed by India’s growing #MeToo movement, those accused of sexual harassment and misconduct may well sail to safety because of the law. Identifying journalists, television actors and more, several women have blown the lid off old cases of sexual harassment — some dating back to the early 1990s — involving scribes, actors, comedians, writers and a journalist-turned-politician.

The important question is to what extent these cases can be pursued and proved in a court of law. Under criminal law, the concept of limitation or a time bar applies in a very restricted manner and never in cases of registering a complaint or first information report (FIR). An offence may have been committed several years ago, but the aggrieved can always register an FIR or complaint. There is no time bar under Sections 154, 155 and 156 of the Code of Criminal Procedure (CrPC) for registering an FIR, however old the offence may be.

Time bar is mentioned only in Section 468 of the CrPC, which mandates that no court shall take cognisance of an offence punishable up to three years of imprisonment after the expiry of limitation period. The time bar varies with the length of imprisonment prescribed for any offence.

Representational image

Section 468 has two important elements:

First, it prohibits the court from taking cognisance of an offence. The stage of taking cognisance under Section 190 of the CrPC arrives much after the registration of an FIR. The entire process of a criminal trial starts from the stage of registration of an FIR followed by investigation. If the police finds sufficient evidence and materials against the accused during the investigation, it files a chargesheet. In case of lack of any evidence, the police files a final report recommending the acquittal of the accused.

A chargesheet or final report can only be filed after the judicial magistrate takes cognisance of the same. Taking cognisance is a discretionary power for which application of judicial mind by the magistrate is essential. Once the magistrate takes cognisance of a chargesheet, the case is committed to a relevant court and trial begins in that court with framing of charges. Section 468, however, prohibits the cognisance — taking power of the court in certain cases if they are reported after expiry of the limitation period. But the prior stages of registration of the FIR and investigation are still allowed even in respect of such offences as mentioned in the section. It’s only that the trial of such offences cannot proceed in view of the time bar.

In the landmark Lalita Kumari case, the Supreme Court held that the registration of an FIR is mandatory under Section 154 of the CrPc if the information discloses commission of a cognisable offence — in which the police does not require a warrant to arrest the accused — and no preliminary inquiry is permissible. If the information received does not disclose a cognisable offence but necessitates an inquiry, the same may be conducted only to ascertain whether any cognisable offence is disclosed or not.

In the current situation, several women have narrated their experiences of sexual harassment that occurred a long time ago. Typically, acts of considered to be sexual harassment are covered under Sections 354A and voyeurism and stalking under Section 354C and D respectively of the Indian Penal Code(IPC).

Interestingly, Sections 354 A, C and D prescribe imprisonment of one to three years for first-time offenders but categorises them as “cognisable” offences at the same time. With the apex court verdict making registration of FIR mandatory in cases of cognisable offences, legally there is no bar on victims of sexual harassment from lodging an FIR against the accused irrespective of the time when the offence was committed.

However, since the maximum sentence prescribed for these offences is three years, they will fall under Section 468 of the CrPC. Therefore, while these women can register FIRs, they are unlikely to see criminal trials because of the time factor.

Another hurdle in starting a trial is that Sections 354A, 354C and 354D were introduced via an amendment in 2013 following the Jyoti Singh gangrape case. Many of the acts included as sexual harassment under Section 354A and voyeurism and stalking under Sections 354C and 354D respectively were not treated as offences under the IPC before the amendment.

Therefore, prosecution for any act committed before 2013 which was not an offence earlier could be prohibited under the mandate of Article 20(1), which states that no one can be punished for an act that was not punishable when the said act took place. Effectively, it means that criminal law amendments which prescribe a heavier punishment for an existing offence or introduce new categories of offences which affects the substantial rights of an accused cannot have retrospective effect and will only apply prospectively.

Since acts considered to be sexual harassment now were not an offence back in the early 2000s and 1990s, in my view, persons accused of such acts cannot be prosecuted now.

पंचकुला वासी अभी भी केरला के दु:ख में भागीदार हैं: ज्ञान चंद गुप्ता

पंचकूला 12 अक्तूबर:
पंचकूला के विधायक एवं मुख्य सचेतक ज्ञानचंद गुप्ता ने कहा कि केरला बाढ पीडि़तों की मदद के लिए पंचकूला के नागरिक अब भी बढ़ चढ़ कर भाग ले रहे हैं ताकि पीडि़तों को हर सम्भव सहायता प्रदान कर उन्हें समाज की मुख्यधारा में लाया जा सके।
श्री गुप्ता उनके निवास पर शक्ति स्नेह मन्दिर वैष्णव दरबार धर्मार्थ ट्रस्ट माता मनसा देवी सैक्टर 5 द्वारा 51 हजार रुपए की राशि का चैक बाढ पीडि़तों की सहायतार्थ ले रहे थे। ट्रस्ट ने इस राशि का चैक मुख्यमंत्री सहायता फण्ड में जमा करवाने के लिए मुख्य सचेतक को भेंट किया। उनके साथ ट्रस्ट के प्रधान धर्मसिंह, सचिव अशोक सूद, उमेश सूद सहित कई गणमान्य नागरिक भी मौजूद थे।
विधायक ने कहा कि प्रदेश ही नहीं बल्कि देश, विदेश के किसी भी क्षेत्र में विशेषकर प्राकृतिक आपदा में हरियाणा के लोग दिल खोलकर मदद करते हैं तथा अन्य विपतियों में भी प्रदेश का नागरिक कभी गुरेज नहीं करता। उन्होंने कहा कि हरियाणा के नागरिक जिस प्रकार हर क्षेत्र में बुलन्दियों को छू रहा है, वहीं राहत एवं मदद के लिए भी सदैव तत्पर रहता है। पंचकूला के  नागरिकों ने केरला बाढ  पीडि़तों की मदद के लिए पहले भी लाखों रुपए की राशि एंव दैनिक खाद्य सामग्री व दैनिक जीवन में उपयोग किया जाने वाला सामान दान स्वरूप  भेजा है।

पंजाब एंव हरियाणा उच्च न्यायाल के न्यायाधीश मनीष ग्रोवर ने माता मनसा देवी के मंदिर में पूजा अर्चना की

पंचकूला 12 अक्तूबर:
माता मनसा देवी मन्दिर परिसर में आयोजित अश्विन नवरात्र मेला के तीसरे दिन पंजाब एंव हरियाणा उच्च न्यायाल के न्यायाधीश मनीष ग्रोवर ने मंदिर में पूजा अर्चना की और हवन एवं यज्ञ में आहूति दी।
नवरात्र मेला के दौरान पूजा स्थल बोर्ड द्वारा नियमित रूप से प्रात:काल के समय पूजा अर्चना, हवन एवं यज्ञ का आयोजन कर माता के चरणों में अरदास लगाई जा रही है ताकि प्रदेश का हर नागरिक खुशहाल एवं समृद्व बने और चारों ओर अमन, चैन, शांति एवं सौहार्द का माहौल हो। सभी नागरिक समाज में भाईचारे के साथ मिल जुल कर रहें और उन पर माता की असीम कृपा बनी रहे। मेला में लगातार माता के जयघोष एवं वंदना की जा रही है तथा हजारों की संख्या में श्रद्वालु मत्था टेककर मनोकामना पूरी करवाने में सफल हो रहे है।
पूजा अर्चना एवं हवन यज्ञ कार्यक्रम में न्यायाधीश की धर्मपत्नी अलका ग्रोवर, उपायुक्त मुकुल कुमार, एसडीएम पंकज सेतिया, नगराधीश ममता शर्मा,  मुख्य कार्यकारी अधिकारी एस पी अरोड़ा, सचिव शारदा प्रजापति, सदस्य संदीप गुप्ता, राकेश पाहुजा, एस के रोहिला, रमेश शर्मा, वीरेन्द्र ठाकुर आदि ने भाग लिया।

विधायक लतिका शर्मा ने नव निर्मित कालका तहसील कार्यालय का उदघाटन कर जनता को समर्पित किया। 

कालका, 12 अक्तूबर:
कालका की विधायक लतिका शर्मा ने लगभग 90 लाख रूपए की लागत से नव निर्मित कालका तहसील कार्यालय का उदघाटन कर जनता को समर्पित किया।
इस अवसर पर उन्होंने कहा कि इस कार्यालय के भवन से लोगों को लाईनों में न खड़े होकर अपने कार्य आराम से बैठ कर करवाने की सुविधा प्राप्त होगी। उन्होंने कहा कि लोक निर्माण विभाग द्वारा इस भवन का निर्माण चार महीने में  किया है। इसके लिए वे बधाई के पात्र हैं। उन्होंने कहा कि अप्रैल 2018 में इस भवन की आधारशिला रखी थी और आज 12 अक्तूबर को उदघाटन किया है। उन्होंने कहा कि इस भवन से लोगों को अपने तहसील के कार्य करवाने में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी और वे सुगमता के साथ अपने कार्य करवा सकेंगे। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल सबका साथ-सबका विकास के साथ विकास कार्य करवा रहे हैं। सभी हल्कों में समान रूप से विकास कार्य को अमली जामा पहना रहे हैं। कालका विधानसभा क्षेत्र प्रदेश का हल्का नंबर एक है और हमारा प्रयास है कि इसे विकास कार्यों में भी नंबर एक बनाया जाए।
इस मौके पर उपायुक्त मुकुल कुमार ने कहा कि नव निर्मित इस भवन में लोगों को अपने तहसील के कार्य करवाने के लिए बैठने की अच्छी व्यवस्था की गई है ताकि आराम से वे अपने कार्य करवा सकें। उन्होंने कहा कि इसमें सात काउंटर बनाए गए हैं। इसके साथ-साथ दो एलईडी लगाई गई हैं। टोकन लेने के उपरांत नंबर आने पर व्यक्ति अपनी फाईल जमा करवा सकेंगे। इन काउंटरों पर लोगों को ऑनलाईन सेवा उपलब्ध होगी।
इस अवसर पर एसडीएम कालका रिचा राठी, तहसीलदार रोशन लाल, लोक निर्माण विभाग के कार्यकारी अभियंता एनके तोमर, एसडीई ओएन गुप्ता, एएसडीई राकेश चौहान, ओबीसी मोर्चा के जिला प्रधान नरेश, मंडल अध्यक्ष इंदर कुमार, युवा मोर्चा के किशोरी शर्मा, सुनील धीमान, हरविंदर कुमार, किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष रामदयाल नेगी, निर्मला ठाकुर, सुनीता सिंह, मीनाक्षी ठाकुर, करण शर्मा, विजय कालिया, खण्ड विकास एवं पंचायत अधिकारी अभिमन्यू सहित अन्य संबंधित अधिकारी एवं शहर के गणमान्य व्यक्ति भी उपस्थित थे।

अंबाला सांसद रतनलाल कटारिया ने आज अश्विन नवरात्र के तीसरे दिन श्री काली माता से आशीर्वाद प्राप्त किया

काकला/पिंजौर, 12 अक्तूबर:
अंबाला सांसद रतनलाल कटारिया ने आज अश्विन नवरात्र के तीसरे दिन श्री काली माता मंदिर कालका में माता के दर्शन किए और उनके चरणों में शीश झुकाकर आशीर्वाद प्राप्त किया।
उनके साथ कालका की विधायक लतिका शर्मा, भाजपा के जिला प्रधान दीपक शर्मा, बोर्ड के सचिव पृथ्वीराज, सदस्य सत्यनारायण वर्मा, ओबीसी मोर्चा के जिला प्रधान नरेश, मंडल अध्यक्ष इंदर कुमार, युवा मोर्चा के किशोरी शर्मा, सुनील धीमान, हरविंदर कुमार, किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष रामदयाल नेगी, निर्मला ठाकुर, सुनीता सिंह, मीनाक्षी ठाकुर, करण शर्मा, विजय कालिया, खण्ड विकास एवं पंचायत अधिकारी अभिमन्यू, जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिक विभाग के कार्यकारी अभियंता शिवराज चौहान तथा बोर्ड के अधिकारी व कर्मचारी भी उपस्थित थे।
उन्होंने मंदिर परिसर में स्थित यज्ञशाला में पूजा अर्चना की तथा हवन में आहुतियां भी डाली। उन्होंने प्रदेश एवं देशवासियों की नवरात्रों की बधाई एवं शुभकामनाएं देते हुए कहा कि नवरात्रों  का हमारे जीवन में विशेष महत्व होता है और देश के कौने-कौने से श्रद्धालु माता काली से अपनी मनत पूरी करवाते हैं और ऐसे मेलों से हमारी एकता व अखंडता की मजबूती के लिए भी माता के माध्यम से संदेश जाता है, जो वर्तमान परिस्थितियों में समाज के लिए अति आवश्यक है। इसके उपरांत श्री कटारिया ने मंदिर के साथ लगते पहली पातशाही गुरुद्वारा में भी माथा टेका।

जनस्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी राज्यमंत्री डॉ. बनवारी लाल ने अश्विन नवरात्रे के अवसर पर अपने परिवार सहित कालका में स्थित काली माता मंदिर में पूजा अर्चना की

काकला/पिंजौर, 12 अक्तूबर:
हरियाणा के जनस्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी राज्यमंत्री डॉ. बनवारी लाल ने अपनी धर्मपत्नी ममता रानी के साथ तीसरे अश्विन नवरात्रे के अवसर पर अपने परिवार सहित कालका में स्थित काली माता मंदिर में माता के चरणों में माथा टेका और पूजा अर्चना की।
राज्यमंत्री ने मंदिर परिसर में स्थित यज्ञशाला में हवन में आहुतियां भी डाली। इस अवसर पर कालका की विधायक लतिका शर्मा, श्री माता मनसा देवी पूजा स्थल बोर्ड के सचिव पृथ्वीराज, सदस्य सत्यनारायण वर्मा, मंडल अध्यक्ष इंदर कुमार, युवा मोर्चा के किशोरी शर्मा, सुनील धीमान, हरविंदर कुमार, किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष रामदयाल नेगी, निर्मला ठाकुर, सुनीता सिंह, मीनाक्षी ठाकुर, करण शर्मा, विजय कालिया, खण्ड विकास एवं पंचायत अधिकारी अभिमन्यू, जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिक विभाग के कार्यकारी अभियंता शिवराज चौहान तथा बोर्ड के अधिकारी व कर्मचारी भी उपस्थित थे।
इसके उपरांत मंत्री डॉ० बनवारी लाल ने पहली पातशाही गुरुद्वारा में भी माथा टेका।

#Me too काफी हद तक सही परंतु इसके राजनैतिक पहलुओं से भी इंकार नहीं

दिनेश पाठक अधिवक्ता, राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर। विधि प्रमुख विश्व हिन्दु परिषद

आजकल सोशल मिडिया पर टीवी चैनलो पर #Me too अभियान ने धूम मचा रखी है आखिर ये #Me too अभियान है क्या? कहां से आया ? क्यो आया ? इसका मकसद क्या है? किसी भी पुरुष सहकर्मी के द्वारा महिला सहकर्मी के साथ किये जाने वाला दुर्व्यवहार जिसमे महिला सहकर्मी अपने आपको असहज महसूस करे या उसका शोषण हो इससे आज से दस पन्द्रह साल पहले पीडित रही महिलाओ द्वारा चलाया गया अभियान ही आजकल #Me too कहलाता है! कुछ समय पहले कुछ हिन्दू बाबाओ के द्वारा किये कुक्रत्य को सोशल मिडिया टी वी चैनलो द्वारा खूब प्रसारित किया गया पूरा पूरा दिन न्यूज चैनल महीनो तक दिखाते रहे खैर जो कुक्रत्य उन्होने किया उसको दिखाया भी जाना चाहिये लेकिन हाल ही में आपने के घटना एक पादरी द्वारा ननो के साथ किये बलात्कार के बारे मे चर्चा मे आई ! पादरी को गिरफ्तार किया गया गया कुछ न्यूज चैनलो द्वारा दिखाया जाने लगा जिससे ईसाई समाज की पोल खुलने लगी ठीक उसी समय अमेरिका मे रह रही एक अभिनेत्री एक एक करके सारे टीवी चैनल पर आती है और अपने साथ दस साल पहले वाकये से नाना पाटेकर सहित क ई लोगो पर एक फिल्म की शूटिंग के दौरान शोषण की बात करती है उसके समर्थन मे एक महिला पत्रकार ट्वीट करती है चैनलो, सोशल मिडिया पर खबर बनती है प्रसारित होती है और गुमनामी मे जी रही अभिनेत्री रातोंरात चर्चा मे आ जाती है! इसी प्रकार अन्य पिडिता भी सामने आती है और एक प्रसिद्ध व्यक्ति ना सोशल मिडिया पर शोषण के लिये जाहिर किया और चर्चा का बिषय बन गया ! इसी दौरान केरल के पादरी का बलात्कार कांड मिडिया,सोशल मिडिया से गायब हो गया ईसाई समाज जो पादरी कांड के बाद बदनाम हो रहा था उनको राहत मिली आज किसी को नही पता बेचारी ननो का क्या हुआ उनके साथ जो कुछ हुआ जो पीडा वो सह रही थी उनकी बात करने वाला आज कोई नही रहा ! अब चर्चा सिर्फ # Me too पर एक सोशल मिडिया पर किसी भी एक ख्याति नाम व्यक्ति पर आरोप लगाना है और सुर्खियो मे आना है ! खास बात यह है कि इस अभियान मे कुछ महिला पत्रकार भी शामिल हुयी और अपने वरिष्ठ पत्रकार और वर्तमान मे केन्द्रीय मन्त्री पर आरोप लगाया और सुर्खियों मे आ गयी मै ये नही कहता कि उनके साथ कोई घटना नही हुयी न मै ऐसे किसी दुष्कर्म करने वाले की वकालत कर रहा ! हो सकता है इनके सहकर्मी द्वारा ऐसी घटना कारित की हो लेकिन सवाल ये है कि दूसरो के लिये बढ चढ करक आवाज बुलन्द करने वाली ये पिडिता दस पन्द्रह साल तक अपने ही साथ हुये शोषण को लेकर चुप क्यो रही चलो वो भी मान लेते है कि बदनामी के डर से अब तक चुप रहीं लेकिन क्या वो बदनामी का डर उस समय था क्या आज नही? वो भी स्वयं टीवी चैनल या सोशल मिडिया पर आकर सबकुछ स्वीकार करना बजाये देश की न्याय प्रणाली पर भरोसा किये बिना ? क्या इनको देश की न्याय प्रणाली पर यकीन नही जो अपने विरुद्ध हुये शोषण की पुलिस मे शिकायत दर्ज करवा पाती?#Me too की पीडिताओ को शायद देश की न्याय प्रणाली से ज्यादा मीडिया प्रणाली पर भरोसा किया आखिर क्यों ? कितनी पीडिताओ ने अब तक पुलिस मे शिकायत दर्ज करवायी नही करवायी तो क्यो नही करवायी इस बिषय पर भी जांच होनी चाहिये ! इस अभियान की एक बात और है कि इसप्रकार की घटनाओ को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने विशाखा गसिडलाइन जारी की हुयी है कि ऐसे मामलों किसी पीडिता का नाम उजागर न किया जाये लेकिन यहां तो पीडिता खुद ही विशाखा गाइडलान की अवहेलना कर रही है! इस अभियान के तहत एक खास विचारधारा के लोगो को शिकार बनाया जा रहा है कुछ समय पहले एक अभियान और चला था अवार्ड वापसी अभियान क्या यह अभियान उसी का विस्तारित रुप तो नही ?क्या जैसे अवार्ड वापसी अभियान की हवा निकली उसी तरह इस अभियान की भी हवा निकल जायेगी या इस अभियान मे शोषित पुलिस मे शिकायत दर्ज करवाकर न्याय के लिये लडेगी? ये देश लगातार नजर रखे हुये है कि यह अभियान सच मे न्याय पाने के लिये है या 2019 के चुनावो को ध्यान मे रखकर सरकार को बदनाम करने की साजिश? सभी पहलूओं की जांच उच्च स्तर पर की जानी चाहिये !

Police nabbed 2 at roko toko campaign and solved a theft case

Chandigarh police solve a theft case by nabbing the person namely (1) Amandeep Singh S/O Jeet Singh R/O village Manakpur Sharif Distt. Mohali PB Age 24 Yrs (2 ) Subhash Kumar S/O Ganseh Kumar R/O # Jhuggi near peer Sec. 7 PKL HR Age 20 Yrs,  who has stolen the battery and some documents from Ambulance.

On 10.10.18 a case FIR NO. 416 Dated 10.10.18 U/S 380 IPC Added 411 IPC in PS Mani Majra on the complaint of Raghupal s/o Duli chand R/o # 2133/1, Pipli wala Town, Mani Majra, UT, Chandigarh. He stated that on 9.10.18 at about 10.00 AM, he parked his Ambulance Repair on back side Motor Mkt petrol pump Manimajra. But next day he saw that his Battery & other documents was not there which stolen by unknown person.

During course of investigation a special naka was organized near electricity office motor market Mani Majra under Roko-Toko campaign headed by ASI Tehal Singh and Amandeep Singh S/O Jeet Singh R/O village Manakpur Sharif Distt. Mohali PB Age 24 Yrs and Subhash Kumar S/O Ganseh Kumar R/O # Jhuggi near peer Sec. 7 PKL HR Age 20 Yrs arrested on 11.10.18 and stolen Battery and documents recovered from their possession.