वायु प्रदूषण अधिनियम 2003 के तहत फसलों के बचे अवशेषों को जलाना राज्य में प्रतिबंधित एवं दंडनीय अपराध है : उपायुक्त मुकुल कुमार

पंचकूला 19 सिंतबर:
उपायुक्त मुकुल कुमार ने कहा कि वायु प्रदूषण अधिनियम 2003 के तहत फसलों के बचे अवशेषों को जलाना राज्य में प्रतिबंधित एवं दंडनीय अपराध है।
उन्होंने जिला के किसानों से अनुरोध करते हुए कहा कि वे फसलों के अवशेष का स्ट्राबेलर, रिपरबाईडर एवं स्ट्रा रीपर का समुचित उपयोग करें। इस प्रकार मल्चर एवं एमबी प्लों एवं रोटावेटर के प्रयोग से फसलों के अवशेष को मिट्टी में मिलाकर कंपोस्ट के रूप में प्रयोग करें। उन्होंने कहा कि फसल अवशेष जलाने से सूक्ष्म पोषक तत्व नष्ट होते है और जमीन की ऊपजाउ शक्ति कम होती है। नाईट्रोजन की कमी होने से उत्पादन कम होता है। इसके साथ साथ आस पास के खेतों में आग लगने का खतरा बना रहता है। वायु प्रदूषण बढऩे से लोगों में बीमारियों का खतरा भी पैदा होता है।
उन्होंने कहा कि खेत में फसलों के फानों एवं अवशेषों को मिलाने से नाईट्रोजन की मात्रा बढ़ती है एवं कम खाद की जरूरत होती है। वायु प्रदूषण कम होने से वातावरण शुद्ध होता है। उन्होंने बताया कि स्ट्रा बेलर द्वारा बनाए गए अवशेषों के ग_े, बायोगैस पॉवर जनरेशन प्लांट को बेचकर किसान आमदनी में वृद्धि करें। उन्होंने किसानों से अपील करते हुए कहा कि वे आने वाली धान की फसल के बचे हुए फाने, अवशेष व ठूठ को खेत में न जलाए। इसके लिए सरकार की ओर से कृषि विभाग के माध्यम से विकल्प तैयार सुझाये गये है कि वे कृषि उपकरणों का प्रयोग कर जमीन को उपजाऊ बनाये।

सभी बैंक व एटीएम में सुरक्षाकर्मी का होना जरुरी : डीसीपी अभिषेक जोरवाल

पंचकूला 19 सिंतबर:
डीसीपी अभिषेक जोरवाल ने आपराधिक प्रक्रिया अधिनियम 1973 की धारा 144 के तहत प्रदत शक्तियों के अंतर्गत जिला के सभी बैंकों में सुरक्षाकर्मी तैनात करने के आदेश तुरंत प्रभाव से जारी किये, जो अगामी 16 नवंबर तक प्रभावी रहेंगे।
जारी आदेशों में कहा गया है कि जिला में काफी संख्या में बैंक व एटीएम कार्यरत हैं, जिनमें लोगों का काफी पैसा जमा होता है। आमजनता के धन की सुरक्षा व असामाजिक तत्वों से सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सभी बैंक व एटीएम में सुरक्षाकर्मी का होना जरुरी है ताकि किसी प्रकार की अप्रिय घटना न हो सके। बैंक में दो लाख रुपये या इससे अधिक की राशि के जमा करवाने व निकलवाने वाले व्यक्ति को सुरक्षा प्रदान करवाने के निर्देश जारी किए गए है।
जारी आदेशों में निर्देश दिए गए है कि किसी भी बैंक व एटीएम में किसी प्रकार के संदिग्ध व्यक्ति के दिखने या किसी पर संदेह होने पर उसकी सूचना तुरंत नजदीकी पुलिस स्टेशन, चौकी या कंट्रोल रूम के दूरभाष नंबर 100 तथा 0172-2582100 पर दें। आदेशों की अनुपालना में किसी प्रकार की कोताही बरतने वालों के विरूद्ध सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

PCA will inquire in ‘Serious Misconducts’ by police personnel

Chandigarh, 19th September 2018:

The Administrator, Union Territory of Chandigarh is pleased to armed the notification already issued with regard to the constitution of Police Complaints Authority  for Union Territory of Chandigarh, with immediate effect as under:-

For clause 3(a) (i) of the notification dated 14.02.2017, for the words “The authority shall inquire into allegations of ‘serious misconduct’ against police personnel”, the following shall be substituted and may be read as:-

“The Police Complaints Authority shall take cognizance of only allegations of serious misconduct by the personnel, which would include incidents”.

For clause 3(b) (iv) of the notification dated 14.02.2017, for the words “ The recommendation of the Police Complaints Authority shall ordinarily be binding, unless for the reason to be recorded in writing, the Administration decides to disagree with the findings of the Authority”, the following shall be substituted and may be read as:-

“The recommendations of the Police Complaints Authority, for any action, departmental or criminal, against delinquent police officer/police personnel shall be binding on the concerned authority”.

The other clauses and contents of the Notification dated 14.02.2017 shall remain unchanged.