पदोन्नति में आरक्षण मिलता रहे : सर्वोच्च न्यायालय
चंडीगढ़
5 जून 2018:
एससी एसटी के कर्मचारियों के लिये आज सुप्रीम कोर्ट से राहत की खबर आई है! सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को मामले की सुनवाई करते हुये कहा कि जब तक संविधान पीठ इस पर आखिरी फैसला नही दे देती केन्द्र सरकार एससी एसटी के कर्मचारियों को प्रमोशन मे आरक्षण का लाभ दे. केन्द्र सरकार की ओर से पैरवी करते हुये अतिरिक्त सालिसीटर जनरल मनिन्दर सिंह ने कहा कि प्रमोशन मे आरक्षण देना सरकार का दायित्व है लेकिन कई हाइकोर्टो ने प्रमोशन मे आरक्षण पर रोक लगा रखी है जिसके कारण सरकार प्रमोशन मे आरक्षण नही दे पा रही थी. गौरतलब है कि मामला संविधान पीठ के समक्ष विचाराधीन है सुप्रीम कोर्ट विभिन्न हाईकोर्ट के आदेशो पर रोक लगाते हुये कहा कि जब तक मामला संविधान पीठ से निस्तारित नही हो जाता तब तक केन्द्र सरकार एससी एसटी के कर्मचारियों को केंद्र पदोन्नति में आरक्षण दे: उच्च्तम न्यायालय
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