हरियाणा सरकार ने सरकारी वाहनों के इस्तेमाल के बारे में दिशा-निर्देश जारी

चंडीगढ़ से बड़ी खबर :-

 

हरियाणा में अब प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों और बोर्ड-निगमों के प्रबंध निदेशकों सहित अन्य वरिष्ठ अफसरों को सरकारी वाहन के निजी इस्तेमाल पर पैसा देना पड़ेगा। सरकारी वाहन से निजी कार्यक्रमों या फिर घर से कार्यालय और वापसी के लिए एक हजार किलोमीटर तक के सफर की छूट रहेगी। बदले में उन्हें हर महीने एक हजार रुपये देने होंगे। अफसरों के अक्टूबर और नवंबर के यात्रा खर्च को काटने के बाद ही दिसंबर की सैलरी मिलेगी।

निजी दौरों के लिए हर महीने एक हजार किमी तक की छूट, हर माह के वेतन से कटेंगे एक हजार रुपये

यात्रा खर्च की वसूली में मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव से लेकर अतिरिक्त प्रधान सचिव, उप प्रधान सचिव और ओएसडी तक को कोई रियायत नहीं मिलेगी।

मुख्य सचिव डीएस ढेसी ने इस संबंध में सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों, मंडलायुक्त, हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार, बोर्ड-निगमों के प्रबंध निदेशक और जिला उपायुक्त व एसडीएम को लिखित हिदायत दी है। हालांकि जो अफसर लिखित में सरकार को जानकारी देंगे कि वह निजी दौरों में सरकारी वाहन का इस्तेमाल नहीं करते हैं तो उन्हें पूरी सैलरी दी जाएगी।

हरियाणा सरकार ने वाहनों के इस्‍तेमाल के बारे में जनवरी 2015 में जारी के दिशा-निर्देशों में संशोधन किया है। पहले के निर्देश में मंत्रियों और नौकरशाहों के लिए प्रति माह 400 रुपये और 400 किमी का प्रावधान था। अधिकारियों के लिए यह सीमा 1000 किलोमीटर और एक हजार रुपये कर दिया गया है।

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