पंचकूला, 14 सितंबर:
मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी एवं सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्री विवेक गोयल की अध्यक्षता में आज जिला सचिवालय के सभागार में जिला के ग्रास रूट लेवल अधिकारियों के लिए विशेष कानूनी साक्षरता शिविर आयोजित किया गया। शिविर में करीब 300 लोगों ने भाग लिया, जिसमें सरपंच-पंच, नंबरदार व आशा वर्कर शामिल थे।
मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी विवेक गोयल ने उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से समय-समय पर जिला के विभिन्न गांवों में कानूनी साक्षरता शिविर आयोजित किए जाते हैं। उन्होंने कहा कि इन शिविरों मे ज्यादा से ज्यादा लोगों को शामिल करने के लिए अपना रचनात्मक सहयोग दें। इस बारे शिविर आयोजित होने से 2 दिन पहले गांव में मुनादी करवाएं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इकट्ठे हो सकें। प्राधिकरण की ओर से पैनल अधिवक्ता एवं पैरा लीगल वालंटियर लोगों को उनके कानूनी अधिकारों के बारे में जागरुक करने के लिए आते हैं। वे बच्चों, महिलाओं, बुजुर्गों को उनके अधिकारों के बारे में जो भी जानकारी देते हैं वह दूसरे लोगों को भी बताएं। उन्होंने कहा कि इसके अलावा सरकार द्वारा चलाई जा रही गतिविधियों की भी जानकारी दी जाती है। उन्हें भी अपनाएं और उनका लाभ उठाएं।
इस अवसर पर प्राधिकरण के वरिष्ठ अधिवक्ता मनवीर राठी ने माता-पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण एवं कल्याण अधिनियम के बारे में विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि यदि वरिष्ठ नागरिक द्वारा अपनी संपत्ति पुत्रों के नाम कर दी है और पुत्र उनकी देखभाल नहीं करते, ऐसे में अधिनियम के तहत वे संपत्ति दुबारा अपने नाम करवा सकते हैं। उन्होंने सरकार द्वारा चलाई जा रही तीर्थ यात्रा स्कीम के बारे में बताया कि सरकार की ओर से वरिष्ठ नागरिकों के लिए पूरे भारत में भ्रमण करवाने के लिए यह स्कीम चलाई गई है। पीबीपी के लोगों को सरकार की ओर से यह यात्रा नि:शुल्क करवाई जाती है जबकि अन्य वर्गों के लिए 30 प्रतिशत राशि स्वयं द्वारा तथा 70 प्रतिशत सरकार की ओर से वहन की जाती है। उन्होंने बताया कि इच्छुक व्यक्ति इसके लिए हरियाणा टूरिज्म में अपना आवेदन दे सकते हैं।
इस मौके पर एडवोकेट कंचन बाला ने पीएनडीटी अधिनियम के बारे में विस्तार से जानकारी दी। इसके अलावा उन्होंने सरकार द्वारा चलाई जा रही विध्वा पेंशन तथा इंदिरा गांधी मातृत्व लाभ योजना के बारे में भी विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य है कि महिलाएं सामाजिक व आर्थिक रूप से मजबूत हों। एडवोकेट शलिंदर कौर ने घरेलु हिंसा अधिनियम के बारे में जानकारी दी। इसके अलावा उन्होंने नशे के कुप्रभाव के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि ड्रग माफिया द्वारा बच्चों को नशे की आदत डाली जाती है। ऐसे लोगों की सूूचना जिला प्रशासन को दें। उन्होंने यह भी कहा कि नशे की आदत में धकेलने के लिए स्कूलों के पास पानवाडी की दुकानें भी होती हैं और इन दुकानों पर बच्चों को शिकार बनाया जाता है। ऐसे लोगों की भी सूचना जिला प्रशासन को दें। अधिवक्ता हरजिंदर कौर ने पोस्को एक्ट की विस्तार से जानकारी दी।
कृषि विभाग की ओर से डॉ जतिंदर ने भूमि जल एवं पर्यावरण बचाओ-फसलों के अवशेष न जलाओ के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि फसल के अवशेषों को जलाने से पर्यावरण प्रदूषित होता है। इसके साथ-साथ स्वास्थ्य पर भी कुप्रभाव पड़ता है। सरकार की ओर से धान व गेहूं के अवशेष जलाने पर जुर्माने का प्रावधान किया गया है। उन्होंने कहा कि जिला में 9 हजार हैक्टेयर भूमि पर धान की फसल रोपित की हुई है और किसान धान की फसल की कटाई के बाद फसल अवशेषों को जलाते हैं। सरकार की ओर से दो एकड़ तक अवशेष जलाने पर 2500 रुपये, 2 से 5 एकड़ 5 हजार तथा 5 से अधिक एकड़ पर फसल अवशेष जलाने पर 10 हजार रुपये का जुर्माना किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार की ओर से इसके प्रबंधन के लिए प्रावधान किया गया है। किसान कृषि उपकरणों के माध्यम से फसल अवशेषों को भूमि में ही मिलाएं जिससे जहां भूमि की उर्वरा शक्ति बढेगी वहीं प्रदूषण से भी निजात मिलेगी।
इस अवसर पर तहसीलदार वरिंदर गिल्ल सहित सरपंच, पंच, नंबरदार व आशा वर्कर उपस्थित थे।
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