विजीलैंस ब्यूरो ने ग़ैर कानूनी हिरासत के एवज में 50,000 रुपए की रिश्वत लेने के दोष अधीन थानेदार और हवलदार को किया काबू

राकेश शाह, डेमोक्रेटिक फ्रंट, चंडीगढ़ : पंजाब विजीलैंस ब्यूरो ने बुधवार को भ्रष्टाचार विरोधी शुरु की मुहिम के दौरान थाना सदर फगवाड़ा ज़िला कपूरथला के एक सब इंस्पेक्टर (एसआई) रछपाल सिंह, जो पहले वहां थानेदार लगा हुआ था और हवलदार सुखजीत सिंह को इक लड़के की ग़ैर कानूनी हिरासत से रिहाई के एवज 50,000 रुपए की रिश्वत मांगने और लेने के दोष अधीन काबू किया है।
इस सम्बन्धी जानकारी देते हुये विजीलैंस ब्यूरो के प्रवक्ता ने बताया कि उपरोक्त एस. आई. रछपाल सिंह, जोकि अब पुलिस लाईन कपूरथला में तैनात है और हवलदार को राजवंत कौर निवासी फ़ौजी कालोनी (रणधीरपुर), सुल्तानपुर लोधी की शिकायत पर गिरफ़्तार किया गया है। इस सम्बन्धी उक्त महिला ने मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार विरोधी एक्शन लाईन पर शिकायत दर्ज करवाई थी।
विवरण देते हुये उन्होंने बताया कि शिकायतकर्ता महिला ने आनलाइन शिकायत में दोष लगाया है कि उक्त पुलिस मुलाजिमों ने उसके लड़के को छोड़ने के एवज में 2,50,000 रुपए रिश्वत के तौर पर माँगे थे, जिसको उनकी तरफ से थाने में नाजायज तौर पर बंद किया गया था परन्तु सौदा 50,000 रुपए में तय हुआ और उक्त मुलाजिमों ने उसके लड़के को 20 घंटे बाद पैसे लेकर छोड़ा।
प्रवक्ता ने बताया कि विजीलैंस ब्यूरो ने शिकायत की जांच की है और इस मामले में शिकायतकर्ता महिला और अन्यों से उक्त महिला के लड़के को रिहा करने के लिए 50,000 रुपए की रिश्वत लेने के दोष में दोषी पाये जाने के बाद दोनों मुलजिमों को गिरफ़्तार कर लिया है।
इस सम्बन्धी दोनों मुलजिमों के खि़लाफ़ आइपीसी की धारा 347, 389, 120-बी और भ्रष्टाचार रोकथाम कानून की धारा 7 के अंतर्गत विजीलैंस ब्यूरो के थाना जालंधर में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। इस मामले की आगे जांच जारी थी।