वीरेश शांडिल्य की हत्या की साजिश रचने वाले सतपाल सत्ता की हाईकोर्ट से अग्रिम जमानत रद्द

  • पुलिस ने हाईकोर्ट को बताया कि सत्ता के खिलाफ 16 आपराधिक मामले दर्ज और सत्ता का है गैंगस्टरों के साथ संबंध, सत्ता से करनी है 3 कारों की रिकवरी
  • पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने वीरेश शांडिल्य की हत्या की मंशा से हमला करने वाले सतपाल सत्ता को सरेंडर करने के दिए आदेश

डेमोक्रेटिक फ्रन्ट, अम्बाला – 21 फरवरी :

एंटी टेरोरिस्ट फ्रंट इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष वीरेश शांडिल्य की हत्या की मंशा से सुपारी देकर नकाबपोश हमलावर भेजने वाले व आपराधिक छवि व गैंगस्टरों से संबंध रखने वाले सतपाल उर्फ सत्ता की आज पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत पर सुनवाई हुई। शिकायतकर्ता वीरेश शांडिल्य की तरफ से पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के सीनियर एडवोकेट अतुल लखनपाल पेश हुए। जहां सतपाल सत्ता के वकील ने उन्हें निर्दोष बताया और कहा कि उन्हें साजिश के तहत फंसाया गया है। वहीं एंटी टेरोरिस्ट फ्रंट इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष वीरेश शांडिल्य के वकील अतुल लखनपाल व स्टेट काउंसल ने कहा कि सतपाल सत्ता आपराधिक छवि का है और उस पर गंभीर 16 मामले दर्ज है। और स्टेट काउंसल ने कहा कि आरोपी गैंगस्टरों के संपर्क में है और उससे 3 कारें और नकाब व अन्य सामान बरामद करना है और पुलिस ने कहा कि उन्होंने आरोपी सतपाल सत्ता से हिरासत में लेकर यह पूछना है कि वीरेश शांडिल्य पर हमला करने का सतपाल सत्ता का क्या मोटिव था?

दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के विद्वान न्याधीश राजेश भारद्वाज की कोर्ट ने सतपाल उर्फ सत्ता की अग्रिम जमानत रद्द कर उसे सरेंडर करने के आदेश दिए। ज्ञात रहे कि सतपाल सत्ता ने अम्बाला की सेशन अदालत में भी 13 फरवरी को अग्रिम जमानत संजय संधीर की कोर्ट में दायर की थी, जहां वीरेश शांडिल्य ने स्वयं अपने केस की पैरवी की थी और अदालत ने वीरेश शांडिल्य की पुख्ता दलीलें व पुलिस व स्टेट की दलीलों के बाद आरोपी सतपाल सत्ता की अग्रिम जमानत याचिका रद्द कर दी थी। तब से अम्बाला पुलिस सतपाल सत्ता की गिरफ्तारी को लेकर छापेमारी कर रही थी। लेकिन सतपाल सत्ता शातिर है। पुलिस के शिकंजे में नहीं आए और पुलिस गिरफ्तारी से बचने के लिए सतपाल सत्ता ने आज पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में अपनी अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी जिस पर अदालत ने सतपाल सत्ता की जमानत याचिका को रद्द कर दिया। सीनियर एडवोकेट अतुल लखनपाल के साथ एडवोकेट एएस चहल व एडवोकेट वासुरंजन शांडिल्य भी हाईकोर्ट में पेश हुए।

वहीं हाईकोर्ट में पत्रकारों से बातचीत करते हुए एंटी टेरोरिस्ट फ्रंट इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष वीरेश शांडिल्य ने कहा कि उन्हें देश की न्यायपालिका पर पूर्ण रूप से विश्वास है और वह भगवान में पूर्ण आस्था रखते हैं। उन्होंने कहा कि वैसे भी हरियाणा में गृह मंत्री अनिल विज के राज में गैंगस्टर व अपराधी पनप नहीं सकते। उन्होंने आज हाईकोर्ट के फैसले का स्वागत किया और कहा कि जिस दिन उनके अम्बाला शहर पालिका विहार स्थित दफ्तर पर हमला हुआ, उस दिन वह पंजाब के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित को मिलने गए थे और पीछे से उनकी हत्या की मंशा रखते हुए उन पर हमला किया गया। शांडिल्य ने कहा कि उनकी आतंकवाद व खालिस्तान के खिलाफ मुहिम जारी रहेगी और उन्होंने कहा कि सतपाल सत्ता जैसे गैंगस्टर सोसायटी के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। समाज को ऐसे लोगों का बहिष्कार करना चाहिए जो सुपारी लेकर लोगों को मरवाने का काम करते हैं। उन्होंने अम्बाला के एसपी जश्नदीप सिंह रंधावा से उम्मीद है कि वह दोषियों को किसी हालत में नहीं बख्शेंगे। वीरेश शांडिल्य पर हमला करने वाले 3 नकाबपोश प्रवीण चौहान, मंजिंद्र सिंह व शंकर 12 फरवरी से जेल में बंद है।