पंजाब पुलिस ने राजस्थान के दो हथियार तस्करों को फाजि़ल्का से किया गिरफ्तार; 8 पिस्टल, नकली नोट बरामद
आरोपित व्यक्ति पंजाब में अर्श दल्ला गैंग के सदस्यों को हथियार की खेप सौंपने जा रहे थे
फिरौती के लिए जोधपुर के एक व्यक्ति के अपहरण की भी योजना बना रहे थे
राकेश शाह, डेमोक्रेटिक फ्रंट, चंडीगढ़ : पंजाब पुलिस ने फाजि़ल्का की हनुनामगढ़-अबोहर रोड पर नाकाबंदी के दौरान राजस्थान के दो हथियार तस्करों के कब्जे से आठ पिस्टल और नकली भारतीय मुद्रा बरामद कर गिरफ्तार किया है, पंजाब के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) गौरव यादव ने शुक्रवार को यह जानकारी दी।
गिरफ्तार लोगों की पहचान राजस्थान के जोधपुर के जैतियावास गांव निवासी बन्ना राम उर्फ विनोद देवसी और मुकेश उर्फ मुक्शा रबारी के रूप में हुई है।
डीजीपी गौरव यादव ने कहा कि स्टेट स्पेशल ऑपरेशन सैल (एसएसओसी) फाजिल्का को एक विश्वसनीय स्रोत से सूचना मिली थी कि दो व्यक्ति मध्य प्रदेश से तस्करी कर लाए गए हथियारों की खेप की तस्करी करने की कोशिश कर रहे हैं और उन्हें पंजाब में अर्श दल्ला गिरोह के सदस्यों तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं।
उन्होंने कहा कि एसएसओसी थाना फाजि़ल्का की पुलिस टीम ने अबोहर-हनुमानगढ़ मार्ग फाजिल्का के रामसर गांव में विशेष पुलिस नाकाबंदी कर जाल बिछाया और सात .32 बोर की पिस्टल एवं दो जिंदा कारतूस बरामद कर दोनों आरोपितों को सफलतापूर्वक गिरफ्तार कर लिया। इनके पास से एक .315 बोर की देसी पिस्तौल और दो जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। उन्होंने बताया कि पुलिस टीमों ने दोनों आरोपियों के कब्जे से 9650 रुपये की नकली भारतीय मुद्रा भी बरामद की है।
अधिक जानकारी देते हुए एआईजी एसएसओसी लखबीर सिंह ने कहा कि एसएसओसी फाजि़ल्का ने इससे पहले उनके मॉड्यूल के सदस्य को जोधपुर ग्रामीण जि़ले के नरेश पंडित को गिरफ्तार किया था। उसने खुलासा किया कि वह अर्श डल्ला के संपर्क में था, जो एक नामित आतंकवादी है और उसे फिरौती के लिए जोधपुर के एक प्रमुख उद्योगपति का अपहरण करने का काम सौंपा गया था। यह जानकारी राजस्थान पुलिस के साथ साझा की गई, जिससे जि़ला पाली में अपहरण के मॉड्यूल का भंडाफोड़ हुआ।
उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में हथियारों के स्रोत का पता लगाने के लिए आगे की जांच जारी है, उन्होंने कहा कि पुलिस नकली भारतीय मुद्रा की भी एंगल से जांच कर रही है।
इस बीच, पुलिस स्टेशन एसएसओसी फाजि़ल्का में भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 489-ए, 489-बी और 489-सी और आम्र्स एक्ट की धारा 25 के तहत मामला दर्ज किया गया है।