हाई कोर्ट के आदेशों के बावजूद कट रही पार्किंग की नाजायज पर्ची
चंडीगढ़:
गत शाम पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने अमित कुमार बंसल की पेटिशन पर , आर्डर किया कि सेक्टर 26 की सब्जी और ग्रेन मार्केट में एंट्री पर पार्किंग फीस नहीं होनी चाहिए बल्कि ठेके की अलाटमेंट के अनुसार 12 पार्किंग स्थल पर पार्किंग फीस ली जा सकती है ।
सेक्टर-26 की सब्जी और ग्रेन मार्केट में पार्किंग के नाम पर पब्लिक से एंट्री टैक्स वसूला जा रहा है। ठेका तो पार्किंग के नाम पर था, लेकिन मंडी के चारों तरफ एंट्री पॉइंट्स पर ही ठेकेदार के कारिंदे पर्ची काट रहे हैं। एंट्री पर ही लोगों से चार्जेज वसूल रहे हैं, जबकि अंदर गाड़ी कहां खड़ी करनी है, कोई सिक्योरिटी है या नहीं, इसके कोई इंतजाम नहीं हैं।
2.21 करोड़ में दिया ठेका
पिछले साल दिसंबर महीने में पार्किंग का ठेका मोहम्मद इदरिश पार्किंग काॅन्ट्रैक्टर को दिया गया था। करीब 2.21 करोड़ रुपए में पूरी मार्केट का पार्किंग कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था। इसमें करीब 12 पार्किंग साइट थी।जानकारी देते हुए पिटीशनर के एडवोकेट अर्पण दीप नरूला ने बताया कि अलाटमेंट लेटर को विस्तार से पढ़ने के बाद ये पता चला कि मार्केट में एंट्री पेड नहीं है और ठेकेदार के द्वारा आम आदमी को ठगा जा रहा है और पार्किंग के नाम पर नाजायज तौर पर पैसा वसूल किया जा रहा है जिसके चलते हमने हाई कोर्ट में रिट पिटिशन दायर की थी जिस पर संज्ञान लेते हुए हाईकोर्ट ने दो लोकल कमिश्नर की नियुक्ति की थी जिन लोकल कमिश्नर की फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट के आधार पर गत रात हाई कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है। हाई कोर्ट के जज राजवीर सहरावत ने कहां है कि तुरंत प्रभाव से अगर यह प्रतिबंध नहीं होती तो पुलिस को पर्ची दर्ज करने पर मार्केट कमेटी के अधिकारी और ठेकेदार के खिलाफ क्रिमिनलपर्चा दर्ज कर लेना चाहिए।