अब भाजपा नेत्री प्रियंका टिब्बेर्वाल के साथ ममता का खेला होबे

पश्चिम बंगाल में चुनाव बाद हुई हिंसा में दक्षिण 24 परगना जिले के मगराहाट पश्चिम से भाजपा उम्मीदवार मानस साहा जख्मी हो गए थे। जिन्होंने लंबे संघर्ष के बाद बुधवार (सितंबर 22, 2021) को दम तोड़ दिया। बंगाल भाजपा ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। बंगाल भाजपा के मुताबिक, विधानसभा चुनाव परिणाम के दिन तृणमूल कॉन्ग्रेस के गुंडों ने डायमंड हार्बर पर मानस साहा को बेरहमी से पीटा था। इस हमले में बुरी तरह से जख्मी हो गए और लंबे इलाज के बाद उनकी मौत हो गई। भाजपा ने कहा कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के हाथ भाजपा कार्यकर्ताओं के खून से रंगे हुए हैं। अब ममता बेनर्जी को लगता है की प्रियंका टिब्बेर्वाल के साथ भी वही खेला होबे।

कोलत्ता/नई दिल्‍ली, 24 सितंबर:

पश्चिम बंगाल बीजेपी ने चुनाव आयोग को पत्र लिखकर आरोप लगाया है कि कोलकाता पुलिस के डीसीपी साउथ ने भवानीपुर से उनकी उम्मीदवार प्रियंका टिबरेवाल पर “हमला और छेड़छाड़” की थी। चुनाव आयोग को सौंपे गए पत्र में लिखा गया है कि “हमारी उम्मीदवार प्रियंका तेबरेवाल के साथ शारीरिक छेड़छाड़ और सांसद डॉ सुकांत मजूमदार प्रदेश अध्यक्ष ज्योतिर्मय सिंह महतो और अर्जुन सिंह परऔर शारीरिक हमला हुआ। यह आवश्यक कार्रवाई के लिए आपके तत्काल ध्यान में लाने के लिए पत्र लिखा जा रहा है। एक हस्तक्षेप कर स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव को रोकने के लिए और चुनाव के दौरान अशांति पैदा करने के इरादे से एक स्पष्ट उल्लंघन किया गया है।”

पत्र के मुताबिक, घटना 23 सितंबर की है, जब भाजपा प्रत्याशी प्रियंका तेबरेवाल, सांसद सुकांत मुजुमदार, सांसद ज्योतिर्मय सिंह महतो और सांसद अर्जुन सिंह के साथ चुनाव के बाद पीड़ित मानश साहा के शांतिपूर्ण अंतिम संस्कार के जुलूस पर निकली थीं. , जो टीएमसी द्वारा किए गए चुनाव के बाद के अत्याचार के कारण घायल हो गए थे। “हमारे पूर्ण अविश्वास और सदमे के लिए, डीसीपी दक्षिण, आकाश मघरिया, कोलकाता पुलिस के नेतृत्व में पुलिस बल ने शांतिपूर्ण जुलूस को तोड़ने के लिए इसे लिया और शारीरिक रूप से डॉ सुकांत में अपने शारीरिक कौशल के भीतर खींचने, धक्का देने, धक्का देने और सब कुछ शुरू कर दिया। मजूमदार। उसी अधिकारी ने प्रियंका टेबरेवाल और कुछ महिलाओं (एसआईसी) से छेड़छाड़ की और अनुचित तरीके से छेड़छाड़ की।” पत्र में कहा गया है, ‘सत्ता में बैठे पार्टी के इशारे पर काम कर रहे एक सिविल सेवक द्वारा इस तरह का गैरकानूनी व्यवहार केवल हर गर्वित भारतीय का मनोबल तोड़ता है बल्कि कानून को भी तोड़ता है ये कृत आईपीसी की धारा 166, 166A, 334, 354,336, 339,349, 350,351, 354, 354 (A) (B), 355 का उलंघन है।

बता दें कि भाजपा कार्यकर्ता मानस साहा की शव यात्रा को लेकर गुरुवार (सितंबर 23, 2021) को बवाल मच गया। दरअसल, प्रदेश इकाई के अध्यक्ष डॉ. सुकांतो मजूमदार, सांसद अर्जुन सिंह, प्रियंका टिबरेवाल समेत कई विधायक मानस साहा के शव को मुख्यमंत्री बनर्जी के आवास के पास ले जाने की कोशिश कर रहे थे लेकिन पुलिस अधिकारियों ने उन्हें रोक दिया। इसी बीच भाजपा नेताओं और पुलिस के बीच झड़प हो गई। हालाँकि बाद में भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने मानस साहा को अंतिम विदाई दी।