सुपरटेक कंपनी को सर्वोच्च न्यायालय का झटका, गिराए जाएंगे 40 मंज़िला 2 टावर

करणीदान सिंह – 31 अगस्त

नोएडा में स्थित रियल स्टेट कंपनी सुपरटेक को मंगलवार को सर्वोच्च न्यायालय से बड़ा झटका लगा है। दरअसल, सर्वोच्च न्यायालय ने सुपरटेक के नोएडा एक्सप्रेस वे स्थित एमराल्ड कोर्ट प्रोजेक्ट के दो टॉवरों 16 और 17 को अवैध ठहराया है और दोनों 40 मंजिला टॉवरों को ढहाने का आदेश दिया है। कोर्ट ने तीन महीने में इन्हें गिराने का आदेश दिया है।

सुप्रीम कोर्ट ने नोएडा अथॉरिटी को फटाकार लगाते हुए कहा कि बिल्डर और अथॉरिटी मिलकर गैर कानूनी काम कर रहे हैं। बिल्डर अपने पैसे के बल पर हर तरह का उलंघन कर रहे हैं। नोएडा में गैर कानूनी अतिक्रमण और कंस्ट्रक्शन की बड़ी वजह बिल्डर और अथॉरिटी के ऑफिसर का गठजोड़ है।

शीर्ष अदालत ने कंपनी को फ्लैट खरीदारों को ब्याज के साथ पैसे वापस करने का आदेश दिया है। न्यायालय ने कहा है कि फ्लैट मालिकों को दो महीने में ब्याज सहित पैसा वापस करना होगा। 12 प्रतिशत सालाना का ब्याज देना होगा। सर्वोच्च न्यायालय ने सुपरटेक के नोएडा एक्सप्रेस वे स्थित एमराल्ड कोर्ट प्रोजेक्ट के टॉवर-16 और 17 को अवैध ठहराया है। न्यायालय ने कहा कि Emarald Court सोसाइटी में दो टॉवर नियमों का उल्लंघन करके बनाए गए हैं।

इसके साथ ही सुपरटेक सोसाइटी को आरडब्लूओ को दो करोड़ रुपये का हर्जाना देगा। इन दोनों टॉवरों को सुपरटेक अपने पैसे से गिराएगा। कोर्ट ने इन्हें 3 महीने में गिराने के आदेश दिए हैं।