राहुल गांधी के खिलाफ धारा 228 (ए) धारा 23 पोक्सो एक्ट अधिनियम , धारा 74 बाल संरक्षण अधिनियम , धारा 67 ए आई टी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया
जयपुर(ब्यूरो):
दिल्ली के नांगल गांव में रेप की शिकार हुई 9 साल की दलित बच्ची के परिवार की फोटो सोशल मीडिया पर लगाने के मामले में भाजपा गुरुवार को जयपुर में राहुल गांधी परी के खिलाफ परिवार दिया था। भाजपा प्रदेश मंत्री जितेंद्र गोठवाल ने अशोक नगर थाना क्षेत्र में यह परिवाद दिया। सूत्रों की मानें तो प्रदेश में गहलोत सरकार होने के कारण कोई सुनवाई नाहन ही। इसीलिए आज गोठवाल ने राहुल गांधी के खिलाफ अपराध अंतर्गत धारा 228 (ए) धारा 23 पोक्सो एक्ट अधिनियम , धारा 74 बाल संरक्षण अधिनियम , धारा 67 ए आई टी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया I
सनद रहे पिछले दिनों दिल्ली कैंट में एक दलित नाबालिग 9 वर्षीय बालिका के साथ हुई बलात्कार की घटना को लेकर राहुल गांधी पीड़िता के परिवार से मिले। पीड़िता के परिवार से मिलने के बाद दिनांक 4 अगस्त 2021 को राहुल गांधी ने अपने राजनैतिक फायदे के लिए बलात्कार पीड़िता की पहचान उजागर करने व पीड़िता की मां के साथ फोटो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया।
परिवाद में गोठवाल ने विवाद में ट्विटर कंपनी को भी एक आरोपी बनाया है।
कानून कहता है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार की मीडिया में बलात्कार पीड़िता के संबंध में कोई भी ऐसी रिपोर्ट या टीका टिप्पणी नहीं कर सकता जिससे उसकी ख्याति का का हनन होता हो। इस परिवाद के अधिवक्ता दिनेश प्पठकऔर भारत शर्मा हैं।