Wednesday, December 25

पचंकूला पुलिस नें हत्या के मामलें में आरोपी को लिया पुलिस रिमाण्ड पर

                      पुलिस प्रवक्ता नें जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस चौकी मढावाला की टीम नें लडाई –झगडा के दौरान हत्या करनें कें मामलें में आरोपी को गिरफ्तार किया गया । गिरफ्तार किये गये आरोपी की पहचान अच्चे मांझी पुत्र झलाए वासी गांव रसूलपुर मलमल थाना रूणी सेहतपुर जिला सीतामढ़ी बिहार हाल  सीतोमाजरी पिन्जौर के रुप में हुई ।

जानकारी के मुताबिक शिकायतकर्ता उमेश मांझी पुत्र बुझान मांझी वासी गांव रसूलपुर मलमल उम्र 40 वर्ष बयान किया कि गांव कौना (मड़ावाला) में बीजमान नादाब के लकड़ी के गोदाम में मेहनत मजदूरी करता हूं शिकायतकर्ता की मौसी का बड़ा लड़का सुदीश मांझी गांव सीतो माजरा में गौरव शर्मा के लकड़ी के गोदाम पर काम करता था ।जो गांव के रहने वाले प्रमोद ने जो मेरे मौसेरे भाई सुदीश के साथ ही गोदाम पर काम करता है ने विरेंद्र के फोन पर सुबह बताया कि सुदीश खत्म हो गया है जो उस समय में विरेंद्र के साथ ही था तो हम सब इकट्ठा होकर गौरव शर्मा के लकड़ी के गोदाम पर आ गए जो हमने देखा कि सुदीश मांझी के चेहरे पर काफी चोटें लगी हुई थी जो मृत अवस्था में गोदाम के कमरे में पड़ा हुआ था जो मेरे भाई सुदीश मांझी के साथ हमारे ही गांव के कुछ लोग अक्सर रात के समय शराब पीते थे जो पहले भी अक्सर शराब पीकर आपस में लड़ते झगड़ते रहते थे मुझे शक है कि उन्होंने ही शराब पीकर लड़ाई झगड़ा करके मेरे भाई सुदीश मांझी की हत्या की है नाम पता ना मालूम व्यक्तियों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जाए जिस बारे पुलिस चौकी मढावाला पिन्जौर में शिकायत प्राप्त होनें पर धारा 302 भा.द.स के तहत पुलिस थाना पिन्जौर में मामला दर्ज किया गया । जिस मामलें की जाँच पुलिस चौकी मढावाला के द्वारा अमल में लाते हुए कल दिनाक 16.03.2021 को आरोपी को गिरफ्तार करके पेश अदालत एक दिन का पुलिस रिमाण्ड प्राप्त किया गया ।

अपहरण करनें वाले आरोपी को लिया पुलिस रिमाण्ड पर

                     पुलिस प्रवक्ता नें जानकारी देते हुए कि पुलिस थाना चण्डमन्दिर की टीम नें अपरहरण के मामलें में आरोपी को गिरफ्तार किया गया है । गिरफ्तार किये गये आरोपी की पहचान जसप्रीत सिह पुत्र चाँद सिह वासी छोटा जडवाला जिला फिरोजपुर पंजाब के रुप में हुई ।

जानकारी के मुताबिक अपहरण करनें वाले व्यकित की पत्नि वासी पचंकूला नें शिकायत दर्ज करवाई कि उसके पति को  ONLINE काम करते है कम्पनी के प्राडक्ट सेलिंग का काम करते है  जो शिकायतकर्ता को पता लगा कि जिसके साथ वह काम कर रहे है वह  गलत आदमी है । जो शिकायतकर्ता व उसके पति नें FRAUD करने वाली VIDEO बनाई थी । और हमनें YOUTUBE पर UPLOAD किया था । जो हिमान्शु नाम का व्यकित शिकायकर्ता के पति को  मिलनें आया जो अचानक वही पर 2.30 बजे के करीब इक्बाल मली यादविन्द्र् बरार और साथ में कुछ और व्यक्ति थे जिनके पास गाड़ी नीले रंग की गाड़ी वा एक I-20 जो शिकायक्रता के पति को मारपीट करके गाड़ी में बिठाकर जबरदस्ती ले गए । जिस बारे पुलिस थाना चण्डमन्दिर में शिकायत प्राप्त होनें पर धारा 323,365,34 IPC & 25-54-59 आर्म एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया । जिस मामलें में आगामी जाँच पडताल करते हुए कल दिनाक 16.03.2021 को आरोपी को गिरफ्तार करके पेश अदालत एक दिन का पुलिस रिमाण्ड प्राप्त किया गया ।  व आरोपी  से वारदात के समय प्रयोग की गई दो गाडी को बरामद करके कार्यवाही की गई ।

मकान की रजिस्ट्री बारे धोखाधडी  के मामलें में आरोपी को लिया रिमाण्ड पर

                     पुलिस प्रवक्ता नें जानकारी देते हुए कि पुलिस थाना सैक्टर 05 पंचकूला की टीम नें मकान की रजिस्ट्ररी बारे धोखाधडी करनें के मामलें में आरोपी को गिरफ्तार किया गया गिरफ्तार किये गये आरोपी की पहचान विश्वानाथ गोयल उर्फ चान्द गोयल पुत्र जगदीश वासी रेलवे रोड यमुनानगर के रुप में हुई  ।

जानकारी के मुताबिक शिकायतकर्ता सुखदेव सिंह पुत्र श्री अनूप सिंह, वासी विशाल कालोनी, जगाधरी नें दिनाक 25.10.2018 को बर खिलाफः- 1. अमित कुमार पुत्र स्व. हरिओम, निवासी सैक्टर 29बी, चण्डीगढ  2. उमेश सिंगला पुत्र श्री राजेन्द्र पाल, निवासी कृष्णा मार्किट यमुनानगर, 3. मुखराम नम्बरदार, गांव नग्गल मोगीनन्द, पंचकुला, 4. रणबीर सिंह पुत्र श्री लक्षमण सिंह, निवासी सैक्टर 20बी, चण्डीगढ, 5. ब्रांच मैनेजर एल.आई.सी. हाउसिंग फाईनैंस लि0 अम्बाला । 6. सन्दीप कुमार, निवासी यमुनानगर, के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई कि शिकायतकर्ता नें मकान नं. 1493, प्रार्थी ने बजरिया रजिस्टरी नम्बर 5437 दिंनाक 29/07/2005 को एक मनजीत सिंह पुत्र श्री नारंग सिंह पुत्र मन्सा सिंह से खरीद किया था तथा रजिस्टरी के बाद प्रार्थी ने इन्तकाल नम्बर 3161 भी अपने हक मे मन्जूर व तसदीक करवा लिया था और तभी से प्रार्थी उपरोक्त मकान का मालिक व काबिज है । जो कि उपरोक्त मनजीत सिंह पुत्र नारंग सिंह की मृत्यु दिंनाक 29/08/2005 को हो गई थी । कि पिछले दिनों एल.आई.सी. हाउसिंग , फाईनैंस लिं. अम्बाला के अधीकारी प्रार्थी के मकान पर आए और प्रार्थी को कहा कि इस मकान का मालिक दोषी नं. 2 उमेश सिंगला है तथा दोषी नं. 2 ने हमारे से कई लाख रुपये लोन लिया हुआ है अतः यह मकान कुर्क होगा जिसपर प्रार्थी ने उनको बताया कि मैं अकेला प्रार्थी ही इस मकान का मालिक व काबिज हुं। दोषी नं. 2 का इस मकान से कोई ताल्लुक वास्ता ना है। 5. यह कि इसके बाद प्रार्थी ने पूरे मामले की गहनता से जांच की तो पता चला कि किसा नामालुम व्यक्ति ने उपरोक्त मन्जीत सिंह पुत्र नारंग सिंह बनकर दोषी नं. 1 के हक मे एक मुख्तयारनामा आम नम्बर 445, दिनांक 06/07/2011 पंचकुला तहसील में धोखाधडी व जालसाजी करके तसदीक करवा लिया था । इसमें दोषी नं. 3 व 4 ने आपस में साजबाज झूठी गवाही दी हुई है उसके बाद दोषी नं. 1 ने उपरोक्त मेरे मकान को दोबारा से बिना किसी मलकियत व धोखाधडी से दोषी नं. 2 के हक में बजरिया रजिस्टरी नम्बर 3134 दिनांक 21/07/2011 को जगाधरी तहसील में रजिस्टरी करवाकर बेच दिया है, तथा उसके बाद दोषी नं. 5 से साजबाज होकर धोखाधडी से प्रार्थी के मकान पर लोन ले लिया । जिसमें दोषी नं. 6 सन्दीप गारंटर है जिनको ऐसा करने का कोई अधिकार ना था । जिस बारे पुलिस थाना सैक्टर 05 पचंकूला में उपरोक्त आरोपियो के खिलाफ धोखाधडी व जालसाजी के तहत धारा 419,420,467,468,471,120-B IPC पुलिस थाना सैक्टर 05 पचंकूला में मामला दर्ज किया गया । जिस मामलें के जाँच के अनुसार कल दिनाक 16.03.2021 को उपरोक्त आरोपी को गिरफ्तार करके पेश अदालत एक दिन का पुलिस रिमाण्ड प्राप्त किया गया है।

पचंकूला पुलिस नें चाकू से जानलेवा हमला करनें के मामलें में आरोपी को किया गिरफ्तार                      

                     पुलिस प्रवक्ता नें जानकारी देते हुए कि पुलिस चौकी सैक्टर 16 के इन्चार्ज उप0नि0 सुशील कुमार  व उसकी टीम नें कल दिनाक 16.03.2021 को राजीव कालौनी के पार्षद को चाकु से वार करनें वाले आरोपी को गिरफ्तार किया गया । गिरफ्तार किये गये आरोपी की पहचान मोनू उर्म 20 साल पुत्र नन्हु राम वासी मौली जाँगरा चण्डीगढ हाला कुण्डी सैक्टर 20 पंचकूला के रुप में हुई ।

जानकारी के मुताबिक कल दिनाक 14.03.2021 को पंकज पुत्र दलबीर वासी सैक्टर 10 पचंकूला नें शिकायत दर्ज करवाई कि जो उस वार्ड मे राजीव कालोनी सैक्टर 17 पंचकुला दफ्तर में राजीव कालोनी से लोगों की समस्यायें जानने के लिये जाता रहता था । कल दिनाक 14.03.2021 को वह अपनी माता व आंटी के साथ गया तो रास्ते में स्वीटस ढाबा के पास से कुछ खाने के लिए रुका जब वह मोहन ढाबा से वापिस दफतर की तरफ कुछ ही दुर चला था । तो सामने से एक्टिवा पर आ रहे राहुल पुत्र गुलाब वासी राजीव कालोनी ने मेरा रास्ता रोक लिया और मुझे गाली देकर कहने लगा कि तु पार्षद क्या बना तुने सारे काम करवाने का ठेका ले लिया है क्या । जो काम हम कर रहे है तु उसे किसी भी कीमत पर बंद नही करवा सकता ।  मैने उसे कहा कि मैं कोई भी गलत काम कालोनी में नही होने दुंगा तो उसने तुरंत मेरी गर्दन पकडी और मेरे सिर को उसकी एक्टिवा में दे मारा और उसके बाद उसने एक्टिवा स्टार्ट की और कहा कि अभी रूक मैं तुझे पार्षद बनने का मजा चखाता हुं और यह धमकी देकर वह मौका से भाग गया। उसके बाद मैं अपने आफिस में पहुचने के बाद मैने पहले से लिये हुये समोसे को टेबल पर रखा ही था और मैं कुर्सी पर बैठा ही था कि मेरे दफतर में मोना अपने हाथ में पकडे हुये तेजधार हथियार लम्बें चापड को पकड कर मेरे दफतर में आया और आते ही मोना ने ललकारा मारा कि आज तुझे तेरी पार्षदगिरी का मजा चखाता हूं और तेरी गर्दन काट कर ले जाउंगा ओैर कहा कि तु कौन होता है हमारा नशा बेचने का काम रूकवाने वाला जो मैने उससे कहा कि भाई मैं तेरे ही नहीं मैं चाहता हुं कि पुरी राजीव कालोनी में गलत काम जो भी कर रहा है वह सभी के सभी उस गलत काम को करना बंद कर दे । मेरा इतना कहना ही था कि उसने अपने हाथ में पकडे हुये तेजधार हथियार चापड ( मीट काटने वाला हथियार) से जान से मारने की नियत से मेरे सिर पर जोरदार वार किया । जैसे ही मैने बचने की कोशिश की तो वह चापड मेरे सिर पर बाईं तरफ लगा। जिससे मुझे गहरी चोट लग गई । उसके बाद उसने दोबारा जान से मारने की नियत से मेरी गर्दन पर वार किया तो मैने तुरंत अपना बायां हाथ से बचाव किया जिसके कारण मेरे बायें हाथ पर व चितली उंगली पर गहरी चोट लग गई। उसके बाद मेरे दफतर मे मौजुद मेरी माता सुदेश व आंटी माया ने बीच बचाव करने की कोशिश की तो उसने दोबारा से चापड को मेरी बाई गाल पर मारने की कोशिश की पर नही लगा जो मोना उपरोक्त ने मेरे उपर चापड से जान से मारने की नियत से हमला करके उपरोक्त चोटें पहुचाई है। जो मोना उपरोक्त जब मुझे चोटें मार कर मौका से भाग गया तो जब आस पास के लोगों को पता चला कि मोना ने मुझे बतौर पार्षद होते हुये चापड से जान लेवा हमला किया है जिस बारे पुलिस चौकी सैक्टर 16 में शिकायत प्राप्त पर ततपर्ता से कार्यवाही करते हुए उपरोक्त आरोपियो सहित अन्य 8-10 लोगो के खिलाफ धारा 323/324/341/452/307/506/120बी भा0द0स0 के तहत पुलिस थाना सैक्टर 14 पचंकूला में मामला दर्ज किया गया । जिस मामलें में आगामी जाचँ इन्चार्ज उप0नि0 सुशील कुमार पुलिस चौकी सैक्टर 16 नें उपरोक्त आरोपी को गिरफ्तार किया गया है । जो आरोपी कल माननीय अदालत में पेश किया जायेगा ।

ट्रैफिक पुलिस पचंकूला नें गर्वमैन्ट कालेज बरवाला में सडक सस्कार यात्रा पर ट्रैफिक के नियंमों की पालना करने बारे किया जागरुक

                       पहिवहन विभाग पंचकूला के सहयोग से पुलिस विभाग के सानिध्य में सचिव आर टी ए के संयोजन में आज गर्वमेंन्ट कालेज बरवाला में नाट्य प्रस्तुति यमराज जीवन दान योजना डाट काम एवं विमर्श का आयोजन किया गया। विमर्श में हिस्सेदारी करते हुए टै्फिक इंचार्ज पंचकूला श्री सुखदेव ने विद्यार्थियों को यातायात नियमों के पालन करने के लिए उत्साहित किया। उन्होंने कहा कि सरकार ने जो नियम बनाये है वह हमारे भले के लिए है इसलिए यातायात नियमों का पालना न किसी से डर से न करके अपनी जान बचाने के लिए करें क्योकि व्यक्ति का जीवन बहुत ही अनमोल है।

          विमर्श में हिस्सेदारी करते हुए संस्कृत कर्मी श्री राजीव रंजन ने कहा कि नाटक सम्प्रेक्षण का माध्यम है। हमें आशा नहीं बल्कि विश्वास है कि इन नाटकों के मंचन से सच सुनने की आदत डालेगी। नाटक एक पापुलर मीडिया है जो समाज अखबार नहीं पढ़ सकता है यानि अक्षर ज्ञान से वंचित है वह समाज भी सांस्कृतिक नवजागरण का माध्यम बनता है।

          परिवहन विभाग के असिस्टेन्ट आर टी ओ श्री मुकेश सहरावत ने कहा कि नाटकों के संवाद ग्रामीण समुदाय को ध्यान में रखकर किया गया है। क्योकि सड़क का उपयोग शहर से लेकर गांव तक के लोग करते हैं। नाटक के द्वारा सामुदायिक जागरूकता का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि नुक्कड़ माध्यम में मंचित यह नाटक लोगों से यातायात के नियमों के पालन हेतु अपील करता है।

          अध्यक्षता करते हुए कालेज की प्राचार्य डा बीना यादव ने कहा कि हमें खुशी है कि इस नाटक का मंचन हमारे परिसर में किया जा रहा है इससे हमारे कालेज के विद्यार्थी सड़क सुरक्षा के प्रति संवेदनशील होंगें। उन्होंने कहा कि कलाकार जिस सरल तरीके से यातायात नियमों को अपने संवाद में समाहित किये हैं हमें उम्मीद है कि निश्चित रूप से इसके सकारात्मक परिणाम प्राप्त होंगें।

          संचालन करते हुए रणवीर सिंह ने कहा कि हम पूरी निष्ठा से कोशिष करेंगें कि हमारे कालेज के विद्यार्थी सड़क पर ऐसा कोई व्यवहार न करें जो किसी हादसे का कारण बनें। इस अवसर वड़ी संख्या में विद्यार्थी/शिक्षक/पुलिस विभाग के कर्मचारी/परिवहन विभाग के कर्मचारी उपस्थित रहें।

क्राईम ब्रांच पचंकूला नें 24 ग्राम अफीम सहित आरोपी को किया काबू ।

                      पुलिस प्रवक्ता नें जानकारी देते हुए बताया क्राईम ब्रांच पचंकूला नें अवैध नशे के विरुध कडी कार्रवाई की जा रही है । समाज का सबसे बडा दुश्मन नशा है जिसके खिलाफ पचंकूला पुलिस नें कमर कसी हुई है । जिसके तहत क्राईम ब्रांच सैक्टर 26 पचंकूला के इन्चार्ज निरिक्षक अमन कुमार व उसकी टीम नें 24 ग्राम अफीम सहित आरोपी को गिरफ्तार किया गया । गिऱफ्तार किये गये आरोपी की पहचान विशवाम शर्मा पुत्र मन्गत राम वासी स्वृति ग्रीन जीरकपुर के रुप में हुई ।

जानकारी के मुताबिक कल दिनाक 16.03.2021 को क्राईम पचंकूला सैक्टर 26 की टीम नें नशे के तशकरो व अपराधो की रोकथाम हेतु गस्त पडताल करते हुए बरवाला,रायपुररानी क्षेत्र मे बढ रही चोरी की वारदातो के मध्यनजर बराये गस्त पडताल वा नाका बन्दी वा लाईट व्हीकल चैकिग बस अड्डा बरवाला के नजदीक लाईट की रोशनी मे गांव बतौड से डेराबस्सी की तरफ जाने वाले साधनों को चैक कर रहे थे तभी गांव बतौड की तरफ से एक मोटरसाईकिल सवार व्यक्ति तेज रफ्तार से आता दिखाई दिया । जिसको हाथ मे ली हुई टोर्च का इशारा करके रोकने की कोशिश की । जो मोटरसाईकिल सवार व्यकित ने सामने खडी पुलिस पार्टी वा सरकारी गाडी के ऊपर जल रही लाल नीली बत्ती को देखकर पुलिस पार्टी से लगभग 15-20 कदमो की दुरी पर मोटरसाईकिल रोक कर वापिस मोडने लगा । जो मोटरसाईकिल एक दम झटके के साथ बंद हो गई जिसको गलत व्यकित का शक होने पर पुलिस कर्मचारियो की टीम नें मोटरसाईकिल सवार व्यकित को काबू किया और काबू करके उस व्यकित का नाम पता पुछा तो जिसने अपना नाम विश्वम शर्मा पुत्र मगत राम शर्मा वासी गांव बापौडा थाना सदर भिवानी जिला भिवानी हाल टावर सावित्री ग्रीन VIP रोड जिरकपुर जिला मौहाली बतलाया । जिस पर शक की बुनाह पर आरोपी से एक सफेद रंग का मोमी पोलोथीन मिला जिसको खोलकर चैक करनें पर काले रंग का प्रदार्थ दिखाई दिया । सुघँकर व अनुभव के आधार पर अफीम मालुम हुई । जिसका कुल वजन 24 ग्राम हुआ । जो आरोपी के खिलाफ धारा 18-61-85 NDPS ACT के तहत मामला दर्ज करके आरोपी को नशीले पदार्थ सहित गिरफ्तार करके कार्रवाई की गई ।