पुलिस फाइलें, पंचकुला – 17 फरवरी
क्राईम ब्रांच पचंकूला नें अन्तराष्ट्रीय स्तर जिस्मफरोशी के धन्धे के सलिप्त आऱोपी लिया पुलिस रिमाण्ड पर ।
पुलिस प्रवक्ता नें जानकारी देते हुए बतलाया कि श्री मोहित हाण्डा, भा0पु0से0, पुलिस उपायुक्त पंचकुला के दिशा-निर्देशानुसार जिला पंचकुला मे अपराधो की रोकथाम व अपराधियो की धरपकड करते हुए । इन्ही निर्देशो के तहत कार्यवाही करते हुए सहायक आयुक्त पचंकुला श्री विजय कुमार नैहरा भा0पु0से0, निरिक्षक श्री अमन कुमार क्राईम ब्राचं सैक्टर 26 पचंकूला व उसकी टीम ने पचंकूला मे चल रहे अन्तराष्ट्रीय देह व्यापार के अनैतिक धन्धे का किया फर्दाफाश किया था । जिसके तहत पुलिस थाना सैक्टर 05 पचंकूला में जुर्म धारा 3,4,5,7, अनैतिक व्यापार अधिनियम एक्ट 1956 & धारा 370,420,465,468,471,120B,34 भा.द.स. वा धारा 14 विदेशियों अधिनियम एक्ट 1946 के तहत 26.10.2020 के तहत मामला दर्ज किया गया था । जिस मामलें में नौ आरोपियों को गिरफ्तार किया गया । जिनमें से चार महिला विदेशी थी । तथा इस धन्धे को चलानें वाले सलिप्त आरोपी फरार चल रहे थे । जिनको क्राईम ब्रांच सैक्टर 26 पचंकूला के द्वारा आगामी तफतीश करते हुए दिनाक 16.02.2021 को आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया । जो आरोपी की पहचान अशोक कुमार उम्र 47 साल पुत्र भोपाल सिह वासी जिला सहारनपुर हाल ग्रीन व्यु अपार्टमैन्ट सिटी जीरकपुर पंजाब के रुप में हुई । गिरफ्तार किये गये आऱोपी को पेश अदालत दो दिन का पुलिस रिमाण्ड प्राप्त किया गया ।
ट्रैफिक पुलिस पचंकूला के द्वारा 32 वाँ राष्ट्रीय सडक सुरक्षा माह के तहत स्कूलीं बच्चो को भी ट्रैफिक नियमों बारे किया जा रहा है जागरुक ।
पुलिस प्रवक्ता नें जानकारी देते हुए बतलाया कि ट्रैफिक पुलिस पचंकूला 32 वाँ सडक सुरक्षा माह (18 जनवरी से 17 फरवरी ) के तहत लोगो को जागरुक करनें के लिए अलग अलग कार्यक्रम आयोजित करके ट्रैफिक के नियमों की पालना करनें बारे जागरुक किया गया । जो राष्ट्रीय सडक सुरक्षा माह के तहत ट्रैफिक के नियमों की उल्लंघना करनें वाले का चालान ना करके बल्कि गुलाब का फुल देकर, तो कभी खुन दान कैम्प आयोजित करके ट्रैफिक के नियमों की पालना करनें के लिए जागरुक किया गया । जो आज सरकारी स्कुल सैक्टर 4 पचंकूला में ट्रैफिक इन्सपैक्टर श्री सुखदेव सिह नें बच्चो को क्लास लेते हुए ट्रैफिक के नियमों की पालना करनें के लिए ट्रैफिक के नियमों की पालना करनें बारे जागरुक किया गया । सडक सुरक्षा माह के तहत ट्रैफिक पुलिस पचंकूला नें अलग अलग कार्यक्रम आयोजित करकें ट्रैफिक के नियमों की पालना करनें बारे जागरुक किया गया । ताकि लोग ट्रैफिक के नियमों बारे जागरुक हो सके व हर वर्ष सडक हादसो की दर प्रतिदर कमं हो सकें ।
फेक आई.डी बनाकर कोर्ट में जमानत देनें वाले आरोपी लिया पुलिस रिमाण्ड पर ।
पुलिस प्रवक्ता नें जानकारी देते हुए बताया कि अदालत में फेक आई.डी. बनाकर जमानत लेनें वालें आरोपी को गिरफ्तार किया गया । गिरफ्तार किये गयें आरोपी की पहचान अन्कुर पुत्र बलराम सिहं वासी जसबीर कालौनी रोहतक हरियाणा के रुप में हुई ।जानकारी के मुताबिक वर्ष 2019 में पुलिस थाना सैक्टर 05 पचंकूला में सी.बी.आई. कोर्ट पचंकूला सें शिकायत प्राप्त हुई थी । जो शिकायत कर्मबीर पुत्र महाबीर वासी लाडौत रोड रोहतक नें कहा कि किसी अनजान व्यकित नें मेरे नाम की झूठी आई डी बनाकर कोर्ट मे लोगो कि जमानत ली है । इससे मुझे कई बार सम्मन आ चुके है मुझे नही पता वह आदमी कौन है जिसने मेरी झुठी आई डी बना कर कोर्ट में बार बार जमानत ले रहा है । जनाब कुछ दिन पहले मुझे एक सम्मन आया ACJM कोर्ट रोहतक से मिला । जिसमे लिखा हुआ है कि मैने किसी की जमानत ली हुई है । और उसे COURT मे पेश करु । जनाब उस समय मैने COURT मे एप्लीकेशन लगाई कि वह व्यक्ति मै नही हुं जिसने जमानत ली हुई है ली गई जमानत मे जो आधार कार्ड दिया गया है उस आधार कार्ड का न0 और मेरे आधार कार्ड का न0 एक जैसा है । परन्तु उसमे ने तो मेरी फोटो मिलती है । मेरे आधार कार्ड कि सारी डिटेल एक जैसी है लेकिन उसमें मेरे फोटो को बदल दिया गया है । अतः जनाब मुझे एक सम्मन और मिला जो कि 18.09.2019 को सी.बी.आई कोर्ट पचंकूला से आया है जिसमे बताया गया है अभियोग न. 118 दिनाक 27.02.2016 पुलिस थाना VE रोहतक फिटल सी.बी.आई. VE मोहित अन्य को केस मे दिखाया गया है कि मैने प्रदीप पुत्र जगदीश वासी गांव खेडी साध हाल पता न. 144/0 सैक्टर 02 रोहतक की जमानत ली है । जिसकी जमानत राशि एक लाख रुपये है जनाब मुझे नही पता प्रदीप कौन है और ना ही मैने कभी इस आदमी की जमानत ली है । गांव टिढाणा तहसील गोहाना जिला सोनीपत मे मेरे नाम पर कोई जमीन नही है । अतः इस जमानत के साथ जो फर्द लगी है । वह मेरी जमीन कि नही है जिस बारे पुलिस थाना सैक्टर 05 पंचकूला में शिकायत प्राप्त होनें पर धारा 419,420,468,471 भा0द0स0 के तहत मामला दर्ज किया गया । जो मामलें की छानबीन व जांच करते हुए । आरोपी को कल दिनाक 16.02.2021 को गिरफ्तार करके पेश अदालत तीन दिन का पुलिस रिमाण्ड प्राप्त किया गया ।
हरियाणा डेयरी डीपु सें घी के टीन चोरी करनें वाली आऱोपी महिला आरोपी को लिया रिमाण्ड पर ।
पुलिस प्रवक्ता नें जानकारी देते हुए बताया कि 08 फरवरी को हरियाणा डेयरी के सेल डिपु सें घी के टीन चोरी करनें वाली महिला को गिरफ्तार किया गया । गिरफ्तार किये आरोपी की पहचान सपना वासी मौली जाँगरा पचंकूला के रुप में हुई ।
जानकारी के मुताबिक 09 फरवरी भोपाल सिंह (क्लर्क) हरियाणा डेयरी विकास सैक्टर 02 पचंकूला नें शिकायत दर्ज करवाई कि दिनाकं 08.02.2021 को जब वह अपनी विभाग के पीछे की तरफ खोलें गया सेल डिपु को शाम 5.30 को बन्द करके चलें गयें थे जो अगली सुबह आकर देखा तो डिपु का ताला टुटा हुआ था व अन्दर से सारा सामान बिखरा पडा था । जो हरियाणा डेयरी विकास सहकारी प्रसंग लिमिटेड सें 5 घी के टीन व अन्य सामान चोरी होनें के मामलें में पुलिस चौकी सैक्टर 02 पचंकूला में शिकायत दर्ज करवाई । जो इस शिकायत पर पुलिस थाना सैक्टर 05 पचंकूला में घी के टीन व अन्य सामान चोरी करनें के मामलें में धारा 457/380 भा0द0स0 के तहत मामला दर्ज किया गया । जिस मामलें की जांच व छानबीन पुलिस चौकी इन्जार्ज उप0नि0 मलकीत सिह व उसकी टीम नें ततपर्ता व गहनता सें कार्यवाही करते हुए उपरोक्त मामला के सम्बन्ध में आऱोपी को गिरफ्तार किया जाकर पेश अदालत एक दिन का पुलिस रिमाण्ड प्राप्त किया गया ।
क्राईम ब्रांच पचंकूला नें मोटरसाईकिल सवार बैग स्नैचर को लिया रिमाण्ड पर ।
पुलिस प्रवक्ता नें जानकारी देते हुए बताया कि क्रांईंम ब्रांच सैक्टर 26 पचंकूला के इन्चार्ज श्री अमन कुमार व उसकी टीम नें 13 फरवरी को सैक्टर 16 पचंकूला में मोटरसाईकिल सवार व्यक्ति द्वारा महिला से बैग छिनकर लें जानें वालें आरोपी को काबू कर लिया गया है । जिस आरोपी की पहचान मन्गत राम पुत्र बलदेव राज वासी विकास नगर मौली जाँकरा चण्डीगढ के रुप में हुई ।
जानकारी के मुताबिक दिनाक 13.02.202 महिला शिकायतकर्ता रीचा पबीवाल वासी सैणी विहार बलटाना नें शिकायत दर्ज करवाई कि जब वह अपनें घर पर जा रही थी । तो रास्ते में सें एक बाईक सवार जिसनें हैल्मेट पहन रखा था । जिसनें पीछे से महिला के हाथ सें बैग छिनकर लें गयें । जिस बैग में महिला के कुछ महतवपूर्ण कागजात व ए.टी.एम कार्ड डेबिट व क्रेडिट, टिफिन व सैमसग मोबाईल,तथा कैश 200-300 रुपयें थें । जिस बारे पुलिस चौकी सैक्टर 16 पचंकूला में शिकायत प्राप्त होनें पर उपरोक्त आऱोपी के खिलाफ पुलिस थाना सैक्टर 14 पचंकला में धारा 379-ए भा0द-स0 के तहत अभियोग दर्ज किया गया । जिस अभियोग की आगामी तफतीश क्राईम ब्रांच सैक्टर 26 पचंकूला के द्वारा लाई गई । जिस मामलें में क्राईम ब्रांच सैक्टर 26 पचंकूला नें गहनता से छानबीन व तकनीकी सहायता से आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है गिरफ्तार कियें गये आरोपी को पेश अदालत एक दिन का पुलिस रिमाण्ड प्राप्त किया गया ।
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