धोखे से धर्म परिवर्तन और विवाह पर नया कानून, होगी 10 वर्ष की सज़ा
योगी सरकार उत्तर प्रदेश में महिलाओं के जबरदस्ती धर्म परिवर्तन के खिलाफ एक अध्यादेश लेकर आई है. इसमें दो अलग धर्मों के लोगों के बीच होने वाले विवाह को भी रखा गया है और ऐसा अध्यादेश लाने वाला उत्तर प्रदेश, देश का पहला राज्य बन गया है. इसके तहत अगर दो अलग-अलग धर्मों के लोग आपस में विवाह करते हैं और जांच में ये पाया जाता है कि इस विवाह का मकसद धर्म परिवर्तन कराना था तो अपराधी को 1 से 10 वर्ष तक की सजा हो सकती है.गैर कानूनी रूप से धर्म परिवर्तन के खिलाफ ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बड़ी स्ट्राइक मानी जा रही है.
लखनऊ/दिल्ली:
10 साल तक की कड़ी सजा का प्रावधान
योगी आदित्यनाथ सरकार की ओर से पारित किए अध्यादेश में धोखे से धर्म बदलवाने पर 10 साल तक की सजा का प्रावधान किया गया है. यानी कि धोखा देकर, नाम बदलकर, धर्म बदलकर महिलाओं का धर्म परिवर्तन करवाने वाले लव जेहादियों को अब जेल जाना पड़ेगा. वहीं अब सिर्फ शादी के लिए किया गया धर्म परिवर्तन मान्य नहीं होगा. ऐसी शादी को शून्य माना जाएगा. इसके अलावा योगी सरकार के अध्यादेश में सामूहिक धर्म परिवर्तन करवाने वालों के खिलाफ भी सजा और जुर्माने का प्रावधान है.
यूपी में ‘लव जेहाद’ के ख़िलाफ़ अध्यादेश !
बता दें कि उत्तर प्रदेश में जबरन धर्म परिवर्तन के 100 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं. इस अध्यादेश में पहचान छिपाकर या जबरन धर्म परिवर्तन और शादी पर सजा का प्रावधान है. दोषी पाए जाने पर 1 से 5 साल की सजा और 15 हजार का जुर्माना तय किया गया है. अवयस्क, एससी/एसटी महिलाओं के धर्म परिवर्तन पर और कठोर सजा का प्रावधान किया गया है. ऐसे मामलों में 10 साल तक की सजा और 25 हजार रुपये जुर्माना लगाया जाएगा.
‘प्रदेश में कपटपूर्वक धर्म परिवर्तन हो रहा है’
योगी सरकार के कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थ नाथ सिंह ने कहा कि प्रदेश में जबरन धर्म परिवर्तन किया जा रहा है. बलपूर्वक कपट नीति से धर्म परिवर्तन किया जा रहा है, वो दिल दहलाने वाला है. इसके लिए योगी जी की कैबिनेट अध्यादेश लेकर आए हैं. उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अध्यादेश 2020 के जरिए योगी सरकार उत्तर प्रदेश को लव जेहाद से मुक्त करने की तैयारी कर रही है.
दूसरे धर्म में शादी कैसे होगी ?
वैसे ऐसा भी नहीं कि अब उत्तर प्रदेश में दूसरे धर्म में शादी करना अब नामुमकिन हो गया है. दूसरे धर्म में शादी के लिए जिलाधिकारी से अनुमति लेनी होगी. दो महीने पहले सूचना देकर अनुमति मिलने पर शादी और धर्म परिवर्तन संभव हो सकेगा.
सामूहिक धर्म परिवर्तन पर होगी सख्त कार्रवाई
उत्तर प्रदेश में सामूहिक धर्म परिवर्तन को भी संगीन अपराध की श्रेणी में रखा गया है . सामूहिक धर्म परिवर्तन करवाने वाली संस्थाओं के लिए भी जुर्माने और जेल का प्रावधान किया गया है. ऐसे मामलों में 3 से 10 वर्ष की सजा ओर 50 हजार का जुर्माना भी लगाया जाएगा. इस अध्यादेश के कानून का रूप लेने के बाद गैरकानूनी धर्म परिवर्तन के साथ-साथ लव जेहाद पर भी रोक लग जाएगी.
यूपी की राह पर चलेंगे दूसरे राज्य !
योगी सरकार ने लव जेहाद के खिलाफ जो कड़े कदम उठाने की बात कही थी. अब जमीन पर भी उसकी बानगी दिख रही है. लव जेहाद के खिलाफ़ अध्यादेश पारित करने वाला उत्तर प्रदेश पहला राज्य है. अब योगी सरकार की राह पर चलते हुए कुछ और राज्य भी लव जेहाद के खिलाफ़ कड़ा कानून बना सकते हैं.
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