झारखंड हाईकोर्ट ने आरजेडी प्रमुख की चारा घोटाले से जुड़े दुमका कोषागार के अवैध निकासी मामले में लालू की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है
हॉफ सेंटेंस पूरा होने में 9 महीने बचे है, आधे से ज़्यादा सजा की अवधि नहीं पूरी होने पर लालू यादव की ज़मानत खारिज लालू प्रसाद यादव दुमका कोषागार से निकासी मामले में आरोपी हैं
नयी दिल्ली(ब्यूरो):
बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय जनता दल के प्रमुख लालू प्रसाद यादव को शुक्रवार को झारखंड हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है. झारखंड हाईकोर्ट ने आरजेडी प्रमुख की चारा घोटाले से जुड़े दुमका कोषागार के अवैध निकासी मामले में दायर जमानत याचिका को खारिज कर दिया है.
इससे पहले लालू यादव को इस मामले में 7-7 साल की सजा हुई थी. जमानत याचिका में ये आधार दिया गया था कि चारा घोटाले से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट के रिजन्ल डायरेक्टर ओपी दिवाकर को जमानत मिली थी. इसी जमानत को लालू यादव के वकील ने आधार बनाया था.
लालू यादव के वकील ने कहा कि आरजेडी प्रमुख ने हॉफ सेंटेंस पूरा कर लिया है तो, उन्हें जमानत मिलनी चाहिए. लेकिन झारखंड हाईकोर्ट ने कहा कि फिलहाल हॉफ सेंटेंस पूरा होने में 9 महीने बचे है. आधे से ज़्यादा सजा की अवधि नहीं पूरी होने पर लालू यादव की ज़मानत खारिज की जाती है.
आपको बता दें कि लालू प्रसाद यादव दुमका कोषागार से निकासी मामले में आरोपी हैं. साथ ही 3 अन्य मामलों में भी पूर्व मुख्यमंत्री दोषी हैं. फिलहाल वह रांची स्थित रिम्स हॉस्पिटल में भर्ती हैं.
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