SPG अधिनियम में जिन संशोधनों को मंजूरी
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने SPG अधिनियम में जिन संशोधनों को मंजूरी दी है, उनके मुताबिक पूर्व प्रधानमंत्रियों के परिजनों को अब विशेष सुरक्षा समूह (SPG) के कमांडो सुरक्षा प्रदान नहीं करेंगे.
नई दिल्ली: केंद्र सरकार लोकसभा में एसपीजी (SPG) सुरक्षा बिल पेश किया है. इस नए बिल के मुताबिक अब पूर्व प्रधानमंत्री के परिवार को एसपीजी सुरक्षा नहीं दी जाएगी.
मौजूदा पीएम के परिवार को एसपीजी सुरक्षा तभी मिलेगी जब वह प्रधानमंत्री के साथ उनके सरकारी आवास पर रहता हो. पूर्व पीएम और उनके परिवार को पांच साल तक एसपीजी सुरक्षा दी जाएगी. लेकिन पूर्व पीएम के परिवार को तभी एसपीजी सुरक्षा दी जाएगी जब वह पूर्व पीएम के साथ रहता हो.
गौरतलब है कि केंद्र सरकार गांधी परिवार के एसपीजी कवर को वापस ले चुकी है, इसलिए एसपीजी विधेयक हाल के घटनाक्रमों के मद्देनजर बेहद महत्वपूर्ण है। गांधी परिवार में सोनिया गांधी, उनके बेटे राहुल गांधी और उनकी बेटी प्रियंका गांधी वाड्रा को पूर्व प्रधनमंत्री राजीव गांधी की हत्या के बाद से एसपीजी सुरक्षा कवर प्राप्त था।
इसके अलावा पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को भी एसपीजी की सुरक्षा दी गई थी, लेकिन सुरक्षा समीक्षा के बाद सभी से एसपीजी की सुरक्षा वापस ले ली गई। कांग्रेस ने एसपीजी सुरक्षा हटाने का विरोध किया है. कांग्रेस ने यह मुद्दा संसद में भी उठाया था और सड़क पर भी इसे लेकर प्रदर्शन किया था.
पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को अब केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) द्वारा जेड प्लस सुरक्षा कवर प्रदान किया गया है, वहीं सरकार के आदेश के अनुसार, गांधी परिवार को भी इसी ग्रेड के तहत सुरक्षा कवर बहुत जल्द प्रदान किया जाएगा.
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