देश न छोड़ कर जाने की शर्त पर मिली चिदम्बरम को जमानत

INX Media Case: पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम को सीबीआई वाले मामले में सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है. सुप्रीम कोर्ट ने देश नहीं छोड़ने के शर्त पर जमानत दी है.

  1. सुप्रीम कोर्ट ने पी चिदंबरम को दी जमानत
  2. देश न छोड़कर जाने की रखी शर्त
  3. सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले को रद्द किया

डेमोक्रेटिकफ्रंट ब्यूरो, नई दिल्ली – 22 अक्टूबर, 2019

आईएनएक्स मीडिया केस में पूर्व गृहमंत्री पी चिदंबरम को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है. केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) के केस में पी चिदंबरम को एक लाख के निजी मुचलके पर जमानत मिली है. इस बेल के बाद भी चिदंबरम तिहाड़ जेल में रहेंगे, क्योंकि वह 24 अक्टूबर तक प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की कस्टडी में है.

सीबीआई कोर्ट ने आईएनएक्स मीडिया मामले में सोमवार को चिदंबरम के खिलाफ चार्जशीट का संज्ञान लिया था. कोर्ट ने पूर्व मंत्री को 24 अक्टूबर को पेश होने का आदेश दिया है. अदालत ने इसके आलावा आरोपपत्र में नामित सभी आरोपियों के खिलाफ समन जारी किया है. हालांकि उनकी पेशी की तिथि का बाद में ऐलान किया जाएगा.

सीबीआई ने शुक्रवार को चिदंबरम, उनके बेटे कार्ति व अन्य के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया था. आरोपपत्र में एजेंसी ने पीटर मुखर्जी, कार्ति चिदंबरम, पी चिदंबरम, कार्ति के अकाउंटेंट भास्कर, कुछ नौकरशाह समेत 14 लोगों के नाम शामिल किए हैं . एजेंसी ने आईएनएक्स मीडिया, चेस मैनेजमेंट और एएससीएल कंपनियों के नाम भी अपने आरोपपत्र में शामिल किए हैं.

जेल में ही बीतेगी दिवाली!

पी चिदंबरम को दिवाली तक ही रहना होगा. दिवाली से पहले 24 अक्टूबर तक ईडी की हिरासत में पी चिदंबरम रहेंगे. अगले सात दिनों के लिए हिरासत बढ़ाने की मांग ईडी करने वाली है. अगर तीन दिनों के लिए हिरासत बढ़ाई जाएगी तो चिदंबरम को जेल में ही रहना होगा.

कब क्या हुआ?

20 अगस्त को दिल्ली हाई कोर्ट ने पी चिदंबरम की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी. इसी के साथ सीबीआई को चिदंबरम के लिए गैरजमानती वारंट कोर्ट से मिल गया था. 21 अगस्त को सीबीआई ने पी चिदंबरम को उनके जोर बाग स्थित आवास से गिरफ्तार किया था. 22 अगस्त को सीबीआई ने कोर्ट में उन्हें पेश किया था. सीबीआई ने कोर्ट से 5 दिन की एजेंसी कस्टडी मांगी थी.

ईडी को मिली हिरासत

5 सितंबर को स्पेशल कोर्ट ने पी चिदंबरम को 14 दिन के लिए सीबीआई की हिरासत में तिहाड़ जेल भेज दिया. 30 सितंबर को दिल्ली हाईकोर्ट ने पी चिदंबरम की जमानत याचिका खारिज कर दी. 15 अक्टूबर को स्पेशल कोर्ट ने ईडी को इजाजत दी कि एजेंसी तिहाड़ जेल में पी चिदंबरम से पूछताछ कर सकती है, साथ ही अगर जरूरत पड़ी तो हिरासत में ले सकती है.

24 अक्टूबर को होगी कोर्ट में पेशी

17 अक्टूबर को कोर्ट ने ईडी को पी चिदंबरम की कस्टडी रिमांड 24 अक्टूबर तक दे दी. 18 अक्टूबर को सीबीआई ने चार्जशीट तैयार की जिसमें 13 अन्य के खिलाफ आईएनएक्स मीडिया केस में आरोपी बनाया गया . 21 अक्टूबर को कोर्ट सीबीआई कोर्ट ने चार्जशीट स्वीकार कर ली और पी चिदंबरम को समन भेजा. 24 अक्टूबर को कोर्ट में पी चिदंबरम को पेश होना होगा.

क्या है मामला?

वित्त मंत्री के अपने कार्यकाल के दौरान आईएनएक्स मीडिया को विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (एफआईपीबी) से मंजूरी देने में कथित अनियमितता में संलिप्तता को लेकर चिदंबरम को 21 अगस्त को गिरफ्तार किया गया था, तब से वे न्यायिक हिरासत में हैं.

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