हाईकोर्ट ने पी. चिदंबरम को नहीं दी जमानत, कहा- गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं

INX मीडिया केस में दिल्ली हाईकोर्ट ने पी. चिदंबरम की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है. 27 सितंबर को अदालत ने उनकी याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया था. यानी चिदंबरम को अभी न्यायिक हिरासत में ही रहना होगा, वह 3 अक्टूबर तक न्यायिक हिरासत में हैं और तिहाड़ जेल में हैं.

  • दिल्ली हाईकोर्ट से पी. चिदंबरम को झटका
  • INX मीडिया केस में नहीं मिली जमानत
  • 3 अक्टूबर तक रहेंगे तिहाड़ जेल में

नयी दिल्ली:

पूर्व गृह मंत्री पी. चिदंबरम को दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है. INX मीडिया केस में दिल्ली हाईकोर्ट ने पी. चिदंबरम की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है. 27 सितंबर को अदालत ने उनकी याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया था. यानी चिदंबरम को अभी न्यायिक हिरासत में ही रहना होगा, वह 3 अक्टूबर तक न्यायिक हिरासत में हैं और तिहाड़ जेल में हैं.

इससे पहले 20 अगस्त को भी दिल्ली हाइकोर्ट ने पी. चिदंबरम की अग्रिम जमानत अर्जी ख़ारिज कर दी थी. जिसके बाद सीबीआई ने 21 अगस्त को पूर्व मंत्री को उनके घर से गिरफ्तार कर लिया था.

सोमवार को सीबीआई की ओर से दिल्ली हाईकोर्ट की तरफ से कहा गया कि पी. चिदंबरम ने दो गवाहों को उनके खिलाफ ना बोलने को कहा है. इस दौरान उनकी तरफ से कहा गया कि पी. चिदंबरम गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं, इस बात को इनकार नहीं किया जा सकता है.

शुक्रवार को सुनवाई के दौरान पी. चिदंबरम की ओर से कहा गया था कि उन्होंने कभी इंद्राणी मुखर्जी से मुलाकात नहीं की थी, इस बात को पीटर मुखर्जी ने भी स्वीकारा है. हालांकि, इसके बाद भी सीबीआई की ओर से अदालत में कहा गया था कि पी. चिदंबरम को जमानत नहीं देनी चाहिए, अगर ऐसा होता है तो गवाह प्रभावित हो सकते हैं.

क्या है INX मीडिया केस?

गौरतलब है कि INX मीडिया केस में पी. चिदंबरम पर फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रोमोशन बोर्ड (FIPB) से गैरकानूनी तौर पर मंजूरी दिलाने के लिए रिश्वत लेने का आरोप है. ये केस 2007 का है, जब पी. चिदंबरम यूपीए-2 सरकार में वित्त मंत्री थे. पूर्व वित्त मंत्री के अलावा CBI इस मामले में उनके बेटे कार्ति चिदंबरम को भी गिरफ्तार कर चुकी है जो फिलहाल जमानत पर हैं.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply