पॉस्को एक्ट में संशोधन, मृत्यु दण्ड का प्रावधान
किसी भी अपराधी में दण्ड का भय होना आवश्यक है। दण्ड ही है जो समाज में शांति स्थापित करता है। किशोरियों, मासूम निर्बोध बच्चियों और बालकों के प्रति हो रहे अमानवीय अत्याचारो, अपराधों के विरुद्ध अब कानून में बड़ा बदलाव किया गया है। मोदी सरकार का यह स्वागत योग्य निर्णय आने वाले समय में समाज में थोड़ी पाशविकता कम करने में सफल होगा। बच्चों के खिलाफ यौन अपराधों के लिए मौत की सजा के प्रावधान किया गया है. चाइल्ड पोर्नोग्राफी को रोकने के लिए जेल और जुर्माने का प्रावधान किया गया है।
नई दिल्ली:
मोदी कैबिनेट के आज के फैसलों ओ सांझा करते हुए जवडेकर ने बताया कि यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (POCSO)अधिनियम 2012 में संशोधन को मंजूरी दी है. बच्चों के खिलाफ यौन अपराधों के लिए मौत की सजा के प्रावधान किया गया है. चाइल्ड पोर्नोग्राफी को रोकने के लिए जेल और जुर्माने का प्रावधान किया गया है.
कैबिनेट ने प्रधानमंत्री सड़क योजना के तीसरे चरण के विस्तार को मंजूरी दी है. केंद्रीय नरेंद्र सिंह तोमर ने फैसले की जानकारी देते हुए कहा कि कैबिनेट ने प्रधानमंत्री सड़क योजना के तीसरे चरण के विस्तार को मंजूरी दी, 1,25,000 किलोमीटर की सड़क देश में बनाई जाएगी, जिसकी अनुमानित लागत 80,250 करोड़ रुपये है.
वहीं केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना जो अटल जी के समय शुरू हुई उसके के तीसरे चरण के विस्तार को मंजूरी. उन्होंने कहा कि छोटे-छोटे ट्रायब्यूनल को समाप्त करके एक सिंगल ट्रायब्यूनल करने का निर्णय किया गया है.
Leave a Reply
Want to join the discussion?Feel free to contribute!