मतदान ड्यूटी से अनुपस्थित कर्मचारियों के विरूद्ध दर्ज हो सकती है एफआईआर- उपायुक्त

-गैर हाजिर कर्मी 10 मई को पीडब्ल्यू रेस्ट हाउस सेक्टर-1 में ले सकते है प्रशिक्षण

पंचकूला, 9 मई- उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डाॅ0 बलकार सिंह ने कहा कि चुनाव ड्यूटी में लापरवाही एक गंभीर मामला है और चुनाव प्रशिक्षण कार्यक्रमों से अनुपस्थित रहने वाले कर्मचारियों के विरूद्ध रिप्रज़़ैंटेशन पीपल एक्ट 134 के तहत एफआईआर दर्ज हो सकती है।  उन्होंने बताया कि कालका व पंचकूला विधानसभा क्षेत्र में मतदान केंद्रों पर मतदान करवाने के लिये पीठासीन, अतिरिक्त पीठासीन व पोलिंग अधिकारियों को तैनात किया गया है।

मतदान प्रक्रिया की जानकारी देने के लिये 6 व 7 मई को इंद्रधनुष आॅडिटोरियम में इन सभी कर्मियों को प्रशिक्षण दिया गया है लेकिन प्रशिक्षण कार्यक्रम में कई पीठासीन, अतिरिक्त पीठासीन और पोलिंग अधिकारी उपस्थित नहीं हुए। 

उपायुक्त ने कहा कि किसी कारणवश अनुपस्थित रहने वाले इन सभी कर्मियों को एक और अवसर दिया जा रहा है और ये कर्मचारी 10 मई को प्रातः 10 बजे लोक निर्माण विभाग विश्राम गृह सेक्टर-1 में प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते है। उन्होंने कहा कि यदि गैर हाजिर कर्मी 10 मई को भी प्रशिक्षण कार्यक्रम में उपस्थित नहीं होते तो उनके विरूद्ध रिप्रजैंटेशन पीपल एक्ट 134 के तहत एफआईआर दर्ज करवाई जायेगी। 

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