सिख विरोधी दंगे: दिल्ली हाईकोर्ट ने दोषी की याचिका पर पुलिस से मांगा जवाब


इस मामले की अगली सुनवाई 19 दिसंबर को होगी, निचली अदालत ने सिंह को 14 नवंबर को दोषी ठहराया था


दिल्ली हाईकोर्ट ने 1984 के सिख विरोधी दंगे से संबंधित मामले में दोषी यशपाल सिंह की याचिका पर पुलिस से मंगलवार को जवाब मांगा है. यशपाल सिंह ने सिख विरोधी दंगा मामले में उसे सुनाई गई मौत की सजा को चुनौती दी है.

न्यायमूर्ति सिद्धार्थ मृदुल और न्यायमूर्ति संगीता धींगरा सहगल की पीठ ने दोषी की मौत की सजा की पुष्टि करने के लिए पेश मामले में भी सिंह को नोटिस जारी किया. पीठ ने सिंह को पेशी के लिए वारंट जारी किया.

अगली सुनवाई 19 दिसंबर को होगी. निचली अदालत ने सिंह को 14 नवंबर को दोषी ठहराया था. इस फैसले के बाद से वह तिहाड़ जेल में बंद है. अदालत ने उसे 20 नवंबर को मौत की सजा सुनाई थी.

निचली अदालत ने 1984 दंगों के दौरान नई दिल्ली में दो लोगों की हत्या के मामले में अपराध में सहायता करने वाले नरेश सहरावत को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी.

गौरतलब है कि भारतीय सिखों के खिलाफ 1984 में जो दंगे हुए, उन्हें सिख विरोधी दंगे कहा जाता है. इसकी वजह तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या थी. उनकी हत्या करने वाले बॉडीगार्ड सिख थे. इस घटना के बाद ही देश में सिख विरोधी दंगे भड़क गए थे.

जब इस मामले में इंदिरा के बेटे राजीव गांधी से पूछा गया था तो उन्होंने हैरान करने वाला बयान दिया था. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने कहा था..जब बड़े पेड़ गिरते हैं तो धरती हिलती है.

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