जिला उपायुक्त ने आज सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं के ब्योरा दिया

पंचकूला, 22 नवंबर:
हरियाणा सरकार द्वारा जिला कल्याण विभाग के माध्यम से मुख्य मंत्री विवाह शगुन योजना के तहत वर्ष 2014 से अब तक 431 लाभार्थियों को 3 करोड़ 47 लाख 31 हजार रूपए की राशि वितरित की गई, जबकि डॉ.बी.आर. अम्बेडकर आवास योजना के तहत 41 लाभपात्रों को 1 करोड़ 6 लाख 25 हजार रूपए की राशि वितरित की गई।
यह जानकारी देते हुए पंचकूला के उपायुक्त श्री मुकुल कुमार ने बताया कि मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना  के अंतर्गत समाज के सभी वर्गों की विधवाओं को उनकी लडक़ी की शादी पर 51 हजार रूपए तथाा अनुसूचित जाति से संबंधित व्यक्तियों जिनका नाम बीपीएल की सूची में दर्ज है, को 41 हजार रूपए व महिला खिलाड़ी की शादी के लिए 31 हजार रूपए तथा अनुसूचित जाति व गैर अनुसूचित जाति जिनका नाम बीपीएल की सूची में दर्ज नहीं है, को 11 हजार रूपए अनुदान के रूप में सरकार की ओर से जिला कल्याण विभाग के माध्यम से उपलब्ध करवाए जाते हैं। उन्होंने बताया कि गैर बीपीएल परिवारों के लिए वार्षिक आय एक लाख रूपए तक होनी चाहिए तथा जमीन ढाई एकड़ तक होनी चाहिए। यह अनुदान परिवार की सभी लड़कियों की शादी के लिए दिया जाता है। इस स्कीम के अंतर्गत आवेदन पत्र केवल ऑनलाईन प्राप्त किए जाते हैं।
उपायुक्त ने डॉ0 बी.आर. अम्बेडकर आवास योजना के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि इस योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति व विमुक्त जाति के बीपीएल परिवारों को जिनके मकान की मरम्मत योग्य हों, को विभागीय स्कीम अनुसार 25 हजार रूपए देने का प्रावधान है। प्रार्थी द्वारा हरियाणा के किसी भ्भी विभाग के मकान अनुदान का लाभ कम से कम दस वर्ष पहले लिया हो या प्रार्थी द्वारा अपने मकान को बनाए हुए 10 वर्ष से अधिक का समय हो गया हो, या मरम्मत योग्य हो, ऐसे लाभपात्रों को इस स्कीम का लाभ मुहैया करवाया जाता है।
हरियाणा सरकार की मुख्यमंत्री सामाजिक समरसता अंतर्जातीय विवाह शगुन योजना के तहत अब तक 17 लाभपात्रों को 32 लाख 13 हजार रूपए की राशि वितरित की गई। उन्होंने बताया कि इस योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति का लडक़ा व लडक़ी द्वारा गैर अनुसूचित जाति के लडक़े व लडक़ी से अंतर्जातीय विवाह कराने पर सरकार द्वारा दो लाख 50 हजार रूपए की राशि एक मुश्त किस्त के रूप में उनके संयुक्त खाता, जिसमें प्रथम नाम लडक़ी का होना अनिवार्य है, 3 साल के लिए मियादी जमा के रूप में दी जाती है।
श्री मुकुल ने बताया कि डॉ0 अम्बेडकर मेधावी छात्र योजना के तहत अब तक 115  लाभपात्रों को 41 लाख 68 हजार रूपए की राशि उपलब्ध करवाई गई। उन्होंने इस योजना के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि अनुसूचित जाति तथा पिछड़े वर्ग के विद्यार्थियों का शैक्षणिक स्तर उंचा उठाने तथा उनमें प्रतिस्पर्धा की भावना उत्पन्न करने के लिए अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को विभिन्न कोर्सों में 8 हजार रूपए से 12 हजार रूपए तक (10वीं, 12वीं व ग्रेजुएशन की परीक्षा में निर्धारित अंकों की प्रतिशतता प्राप्त करने पर) प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है। इसी प्रकार पिछड़े वर्ग के विद्यार्थियों को 10वीं कक्षा निर्धारित अंकों सहित पास करने व उच्च कक्षा में प्रवेश लेने का 8 हजार रूपए प्रोत्साहन के रूप में प्रदान किए जाते हैं। इस स्कीम के तहत आवेदन पत्र केवल ऑनलाईन स्वीकार किए जाते हैं।
उपायुक्त ने बताया कि ग्राम पंचायतों को अनुसूचित जाति के लिए उत्कृष्ट कार्य करने हेतु सरकार की ओर से प्रोत्साहन राशि दी जाती है। इस स्कीम के तहत अब तक 3 ग्राम पंचायतों को 16 करोड़ 20 लाख रूपए की राशि उपलब्ध करवाई जा चुकी है। उन्होंने बताया कि जो पंचायतें अनुसूचित जाति के कल्याणार्थ जैसे छूआ-छात दूर करने, गलियों का निर्माण करवाने तथा छात्रों को स्कूल में दाखिला करवाने जैसे उत्कृष्ट कार्य करती हैं तो उस पंचायत को 50 हजार रूपए उत्कृष्ट पंचायत प्रोत्साहन राशि दी जाती है। यह स्कीत छूआ-छात खत्म करने के लिए चलाई जा रही है। इस बारे सादे कागज पर पंचायत प्रस्ताव सहित आवेदन पत्र पर संबंधित खण्ड विकास एवं पंचायत अधिकारी की रिपोर्ट सहित जिला व तहसील कल्याण अधिकारी के कार्यालय में जमा करवा सकता है।
उन्होंने बताया कि अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को एक्ट 1955 के तहत दर्ज केसो जैसे भूमिपतियों द्वारा अत्याचार व भूमि बेदखली के मुकदमे की पैरवी करने के लिए कानूनी सहायता के रूप में 11 हजार रूपए की राशि जिला कल्याण अधिकारी तथा इससे अधिक राशि उपायुक्त द्वारा स्वीकृत की जाती है। इस कानूनी सहयता के तहत अब तक 5 लाख 44 हजार रूपए की राशि उपलब्ध करवाई गई।
श्री मुकुल कुमार महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना के तहत गत साढे तीन सालों में 12649 लोगों कि जॉब कार्ड जारी किए जा चुके हैं, जिनमें से 3454 परिवारों द्वारा रोजगार की मांग की गई और इस दिशा में शत-प्रतिशत रोजगार उपलब्ध करवाया गया। इन लोगों को 2198.49 लाख रुपये की राशि वितरित की गई।
उपायुक्त ने बताया कि गत साढे तीन सालों के दौरान 1540 काम शुरू करवाए गए, जिनमें से 1187 कार्य पूर्ण हो चुके हैं तथा 353 कार्य प्रगति पर हैं।  इसके अतिरिक्त योजना के तहत 5707 लोगों के बैंक खाते आधार से लिंक किए जा चुके हैं। इसके साथ-साथ महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना के तहत काम करने वाले सभी लोगों के कार्यों को जीईओ टैग किया गया है, जिसके तहत इन कार्यों को कोई भी व्यक्ति ऑनलाईन देख सकता है।
उन्होंने बताया कि इस योजना के अंर्तगत जल संरक्षण एवं जल संचयन, सुखा-रोधी, वनीकरण और वृक्षारोपण, सिंचाई, नहरें, लघु और अति लघु सिंचाई कार्य, सिंचाई सुविधा, पौधारोपण, बागवानी, अनुसूचित जाति के परिवारों की जमीन का विकास या  भूमि सुधार के लाभार्थियों के भूमि का विकास या प्रधानमंत्री आवास योजना, बीपीएल के लाभार्थियों के भूमि का विकास, पारंपरिक तालाबों का पुनरोद्धार और खारापन दूर करना, भूमि विकास, बाढ़ नियंत्रण और बचाव कार्य, सभी मौसमों में आवागमन प्रधान करना जैसे सडक़ों का निर्माण, नालियों के साथ पूलियों का निर्माण, अधिसूचित किए गए अन्य कार्य करवाए जा सकते है। इस योजना के तहत कार्य करने पर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 277 रुपये की राशि प्रदान करवाई जाती है
0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply