10 वर्ष पुराने डीजल व 15 वर्ष पुराने पैट्रोल वाहन नहीं होंगे संचालित : आरटीए
सोनीपत, 16 नवंबर:
अतिरिक्त उपायुक्त एवं सचिव प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण सोनीपत जयवीर आर्य ने बताया कि भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के डब्लूपी
(सी) नं. 13029/1985 एमसी मेहता बनाम भारत संघ एवं अन्य में दिनांक 7 अप्रैल 2018 के निर्देशों की अनुपालना में राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (एनजीटी) के आदेश दिनांक 7 अप्रैल 2015 के अनुसार हरियाणा की राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर में पडऩे वाले जिलों में 10 वर्ष से पुराने सभी पैट्रोल वाहन संचालित नहीं होंगे। इन आदेशों की अवहेलना करने वाले वाहन जब्त किए जाएंगे
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