उच्च न्यायलय बताये कि भ्रष्टाचार से कैसे निबटें : विज

 

अंबाला: हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने आज हाईकोर्ट को नसीहत दे डाली। अनिल विज ने कैथल की कष्ट निवारण समिति की बैठक में सस्पेंड पब्लिक हेल्थ  के एसडीओ पर मामला दर्ज और सस्पेंशन के आदेशों पर हाईकोर्ट की रोक पर तल्ख टिप्पणी की है। विज ने कहा कि भ्रष्टाचार के मामलों में  कैसे जांच और कार्रवाई होनी चाहिए, हाईकोर्ट उन्हें बता दें वह आगे से वैसा ही करेंगे।  विज के इस बयान के बाद आज  अंबाला में कष्ट निवारण समिति की बैठक में पहुंचे मंत्री कृष्ण लाल पंवार ने भी विज की बात का समर्थन किया और कहा कि यह मामला कोर्ट में है कोर्ट जो करेगी ठीक करेगी।

जीरो टॉलरेंस, गुड गवर्नेंस और पीपल फ्रेंडली सरकार जैसे दावों के साथ सत्ता में आई भाजपा सरकार की कष्ट निवारण समितियों की बैठकें आजकल खूब चर्चाओं में हैं। एसडीओ मामले पर अनिल विज ने कहा कि बड़ी अच्छी बात है कि हाइकोर्ट तय कर दे कि जिसके खिलाफ भ्रष्टाचार का आरोप है, उसकी जांच कैसे करनी चाहिए। कार्रवाई क्या करनी चाहिए। हम वैसे कर देंगे।

विज ने कहा कि उन्होंने एसडीओ के मामले में एफआईआर दर्ज करके जांच करने के लिए कहा था। क्योंकि शिकायतकर्ता लिख कर दे रहा है और आरोप लगा रहा है कि उससे 20 प्रतिशत कमीशन मांगी जाती है। अगर हाइकोर्ट इसके अतिरिक्त कोई और फैसला करना चाहता है तो उसका स्वागत है। एसडीओ पर बोलते हुए विज ने कहा कि हर गलत आदमी अपनी हरकतों से ध्यान हटाने के लिए औरंगजेब जैसों का नाम लेकर ध्यान भटकाने का प्रयास करता है।

वहीं अंबाला में कष्ट निवारण समिति की बैठक में हिस्सा लेने पहुंचे परिवहन मंत्री कृष्ण पंवार ने स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज की बात का समर्थन किया। पंवार ने कहा कि कष्ट निवारण समिति के चेयरमैन को पूरा अधिकार होता है कि वह शिकायत आने पर कोई भी एक्शन ले सकता है। लेकिन कोर्ट में जाकर अपनी बात को रखने का कर्मचारी और लोगों को भी प्राधिकार है।

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