Monday, March 10

रघुनंदन पराशर, डेमोक्रेटिक फ्रंट, जैतो, 10 मार्च :

जिला व सैशन जज नवजोत कौर की अदालत ने जैतो की एक  आर्केस्ट्रा के रूप में काम करने वाली एक लड़की पर चाय के एक मामले में एक महिला सहित एक व्यक्ति को सबूतों और गवाहों के चलते सजा व जुर्माना करने का हुक्म दिया है। जानकारी अनुसार थाना कोटकपूरा की पुलिस ने जैतो की एक लड़की के बयान के आधार 13 अक्तूबर 2023 में मुकेश कुमार उर्फ सांगा पुत्र केवल कृष्ण और कर्मजीत कौर उर्फ रानी  कोटकपूरा के खिलाफ आई.पी.सी.धारा 326ए, 342,34 के तहत मामला दर्ज किया था।जिस पर माननीय इस मामले में दोनों पक्षों के पुख्ता सबूतों को देखते हुए मुलजिम मुकेश कुमार उर्फ सोगा पुत्र केवल कृष्ण को आरोपी करार देते हुए अर्थात धारा 326/ए में 10 वर्ष की कैद व 10,000 रूपए जुर्माना अर्थात धारा 342 में एक महीने की सजा व एक हजार रुपए जुर्माना जबकि इसके सहयोगी महिला कर्मजीत कौर उर्फ रानी को अर्थात धारा 342 में एक महीने की कैद और एक हजार रुपए जुर्माना करने का हुक्म किया है। इस मामले में आरोपी पक्ष की तरह से माननीय अदालत में सुनवाई के दौरान अपना निर्दोष होने का पक्ष रखा था लेकिन वह अपनी बेगुनाही साबित नहीं कर सका।