वीरेश शांडिल्य की शिकायत पर राष्ट्रपति ने चुनाव आयोग को कार्रवाई के आदेश दिए 

  • अनिल विज की हत्या की साजिश रचने वाले प्रशासन के खिलाफ वीरेश शांडिल्य की शिकायत पर राष्ट्रपति ने चुनाव आयोग को कार्रवाई के आदेश दिए 
  •  एंटी टेरोरिस्ट फ्रंट इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष वीरेश शांडिल्य की 8 नवंबर 2024 की शिकायत पर राष्ट्रपति ने मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार को कार्रवाई के आदेश दिए 

 कोरल ‘पुरनूर’, डेमोक्रेटिक फ्रंट, पंचकुला – 14      नवंबर :

एंटी टेरोरिस्ट फ्रंट इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष वीरेश शांडिल्य की शिकायत पर भारत की राष्ट्रपति ने गंभीर संज्ञान लेते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार को कार्रवाई के आदेश दिए। हरियाणा के बिजली, परिवहन एवं श्रम मंत्री अनिल विज ने संविधान पद की शपथ लेने के बाद व हरियाणा सरकार में कैबिनेट मंत्री बनने के बाद मीडिया में ब्यान दिया था कि विधानसभा चुनावों में अंबाला प्रशासन द्वारा उनकी हत्या की साजिश रची गई जब अनिल विज के इस ब्यान पर हरियाणा के मुख्य मंत्री नायब सैनी जिनके पास गृह विभाग भी है कोई कार्रवाई नहीं की तो इस मामले को एंटी टेरोरिस्ट फ्रंट इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष वीरेश शांडिल्य ने इसे प्रशासनिक आतंकवाद बताते हुए पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर करने की घोषणा की थी और उससे पहले 8 नवंबर 2024 को वीरेश शांडिल्य ने देश की राष्ट्रपति सहित प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, हरियाणा के राज्यपाल, हरियाणाा के सीएम सहित पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट को शिकायत भेजी थी और आज भारत में संविधान के मुखिया महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वीरेश शांडिल्य की शिकायत पर गंभीर संज्ञान लेते हुए भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार को आज कार्रवाई के आदेश दिए इस बात की जानकारी भारत के राष्ट्रपति कार्यालय द्वारा वीरेश शांडिल्य को भी लिखित सूचित की गई।  

वीरेश शांडिल्य ने आज पालिका विहार स्थित अपने निवास पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि अनिल विज ने संविधान की शपथ लेकर मंत्री पद ग्रहण किया और हरियाणा सरकार में कैबिनेट मंत्री बनने के बाद मीडिया को बताया कि उनकी अंबाला प्रशासन द्वारा विधानसभा चुनावों में हत्या करवाने की साजिश रची गई। जब राज्य सरकार ने इस पर कोई संज्ञान नहीं लिया तो देश में आतंकवाद के खिलाफ लड़ने वाले वीरेश शांडिल्य ने इसे प्रशासनिक आतंकवाद बताते हुए न केवल संविधान की उल्लंघना बताया बल्कि अंबाला प्रशासन ने चुनाव आयोग की आचार संहिता के साथ भी धोखा किया और मांग की थी कि ऐसे अधिकारियों को पब्लिक डीलिंग व चुनावी प्रक्रिया से हटाया जाए और मुकदमा दर्ज कर ऐसे अधिकारियों को सस्पेंड किया जाए जो अधिकारी चुनावों में निष्पक्ष काम करने की बजाए किसी पार्टी का एजेंट बनकर काम कर रहे थे ऐसे अधिकारी सरकारी सेवा में नहीं रहने चाहिए और वीरेश शांडिल्य ने मीडिया में घोषणा की थी कि उन्होंने पहले भी दर्जनों जनहित याचिकाएं हाईकोर्ट में दायर की जिनमें उन्होंने आतंकवादियों को चंडीगढ़ से तिहाड़ जेल शिफ्ट करवाया था, डेंगू को लेकर जनहित याचिका दायर की। यहां तक गंदे पानी को लेकर फैल रही बिमारियों की रोकथाम के लिए हाईकोर्ट में एंटी टेरोरिस्ट फ्रंट इंडिया द्वारा जनहित याचिका दायर की। 

यही नहीं वीरेश शांडिल्य ने कहा कि गंदगी को रिहायशी व शहरी क्षेत्र से बाहर डंप करने को लेकर जनहित याचिका दायर की जिस पर हाई कोर्ट ने उनकी जनहित याचिकाओं पर ऐतिहासिक फैसले दिए। वीरेश शांडिल्य ने कहा कि राष्ट्रपति भारत के संविधान की मुखिया हैं और उन्होंने अनिल विज की हत्या की साजिश रचने वालों के खिलाफ उनकी शिकायत पर संज्ञान लेकर देश के संविधान व कानून को सुरक्षित रखने का संदेश दिया। वीरेश शांडिल्य ने राष्ट्रपति व अन्य को भेजी शिकायत में कहा कि जब हरियाणा सरकार के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज की हत्या की साजिश रची जा सकती है तो प्रदेश के आम आदमी की सुरक्षा राज्य सरकार क्या करेगी जबकि अनिल विज ने कैबिनेट मंत्री बनने के बाद खुले आम मीडिया को कहा कि उनकी हत्या की अंबाला प्रशासन ने चुनावों में साजिश रची। वीरेश शांडिल्य ने मीडिया को कहा कि उन्हें उम्मीद है कि राष्ट्रपति के निर्देश के बाद भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार अंबाला के उन तमाम अधिकारियों को सस्पेंड कर जो चुनावों के दौरान अंबाला छावनी विधानसभा क्षेत्र में चुनावी प्रक्रिया व सुरक्षा प्रक्रिया देख रहे थे। शांडिल्य ने कहा कि वह इस जंग को जनहित में अंजाम देकर रहेंगे और उन्होंने सत्तापक्ष सहित देश की तमाम राजनीतिक पार्टियों से अपील की व अनिल विज की हत्या की साजिश रचने वाले अधिकारियों के खिलाफ जन आंदोलन तैयार करें। शांडिल्य ने कहा कि ऐसी साजिश किसी भी राजनीतिक पार्टी के उम्मीदवार के साथ हो सकती है।