जिला कानूनी सेवाएं अथारिटी द्वारा मुफ्त कानूनी सहायता के लिए 643 केस मंजूर
11 मई को लगाई जाएगी नैशनल लोक अदालत
संदीप वर्मा, डेमोक्रेटिक फ्रंट, जालंधर – 09 अप्रैल :
जिला एवं सैशन जज-कम-अध्यक्ष जिला कानूनी सेवाएं अथारिटी श्री निरभऊ सिंह गिल की अध्यक्षता में जिला कानूनी सेवाएं अथारिटी जालंधर की तिमाही बैठक में सभी 643 मामलों को मंजूरी दे दी गई, जिनमें 31 मार्च 2024 को खत्म हुई तिमाही दौरान कानूनी सहायता प्रदान की गई।मीटिंग में अतिरिक्त जिला एवं सैशन जज-1, जालंधर सरबजीत सिंह धालीवाल, अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नर (जनरल) जालंधर मेजर डा. अमित महाजन, जिला जन संपर्क अधिकारी जालंधर सुबेग सिंह, सहायक पुलिस कमिश्नर जालंधर सतिंदर कुमार, डी.एस.पी. (ग्रामीण) जालंधर गुरजीतपाल सिंह, सचिव डी.एल.एस.ए., बलजिंदर सिंह मान, सी.जे.एम. जालंधर गगनदीप कौर, बार एसोसिएशन जालंधर के अध्यक्ष आदित्य जैन, जिला अटॉर्नी जालंधर अनिल बोपाराय उपस्थित थे।बैठक में 11 मई 2024 को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत को सफल बनाने पर भी चर्चा की गई।
बता दे कि लोक अदालत में सभी सिविल मामले, राजस्व मामले और आपराधिक कंपाउडेबल केसों सहित उनकी कैंसलेशन रिपोर्ट सुनवाई के लिए रखे जाएगे।
बैठक में बताया गया कि आरोपी को गिरफ्तारी से पहले, गिरफ्तारी और रिमांड के स्तर पर कानूनी सहायता का अधिकार है।
जिला कानूनी सेवाएं अथारिटी द्वारा नियुक्त कानूनी सहायता बचाव वकील मामले के हर पडाव में जरूरतमंदों को कानूनी सहायता प्रदान करेगा।
बैठक के दौरान, किशोर न्याय (देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 के प्रावधानों का अनुपालन करने के लिए विशेष जुवेनाईल पुलिस अधिकारियों और अन्य हितधारकों के लिए जिला कानूनी सेवाएं अथारिटी, जालंधर द्वारा एक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने का भी निर्णय लिया गया।