समाज कल्याण योजना का झांसा देकर साइबर धोखेबाज से रहे सावधान, हेल्पलाईन न. 1930 पर करें कॉल
कोरल ‘पुरनूर’, डेमोक्रेटिक फ्रंट, पंचकुला – 29 फरवरी :
पुलिस प्रवक्ता नें जानकारी देते हुए बताया कि सहायक पुलिस अधीक्षक पंचकूला मनप्रीत सिंह सूदन के साइबर अपराधो से बचनें हेतु साइबर थाना की टीम द्वारा समय समय पर लोगो को जागरुक किया जा रहा है इस सबंध में एएसपी सूदन नें बताया कि आज कल साइबर अपराध अलग अलग तरीके अपनाकर लोगो के साथ साइबर ठगी को अन्जाम देते है वह ऐसे ऐसे तरीके अपनाते है जिससे हम उन पर यकीन करके अपनी निजी जानकारी सांझा करके साइबर धोखाधडी में फंस जाते है ऐसे में साइबर अपराध समाज कल्याण योजना का झांसा देकर अन्जान नम्बर से काल करके लोगो को समाज कल्याण योजना का झांसा देकर कृषि विभाग इत्यादि का नाम लेकर सब्सिडी के बहानें बैंक खाता सबंधी जानकारी पुछकर ओटीपी प्राप्त करके लोगो के साथ साइबर ठगी को अन्जाम देते है इसके अलावा साइबर अपराधी वर्क फ्राम होम का झांसा देकर, आनलाईन शापिंग, नकली विज्ञापन त्यौहार बंपर दिखाकर लोगो के साथ ठगी को अन्जाम देते है ।
ऐसे में हमे साइबर अपराधो से बचनें हेतु खुद को जागरुक होनें की आवश्यकता है किसी भी अन्जाम व्यक्ति के साथ अपनी निजी जानकारी सांझा ना करें । अगर कोई व्यक्ति फोन पर आपसे आपके फायदे के लिए काल कर रहा है तो सावधान हा जाएं क्योकि साइबर अपराधी आपसे आपकी निजी जानकारी प्राप्त करके आपके साथ धोखाधडी को अन्जाम दे देते है अगर किसी प्रकार की कोई घटना घटित हो जाती है तो तुरन्त साइबर हेल्पलाईन नम्बर 1930 पर काल करें अन्यथा www.cybercrime.gov.in पर अपनी शिकायत दर्ज करवाएं ।
पॉक्सो एक्ट में आजीवन कारावास की सजा,1 लाख रुपये जुर्माना
कोरल ‘पुरनूर’, डेमोक्रेटिक फ्रंट, पंचकुला – 29 फरवरी :
पुलिस प्रवक्ता नें जानकारी देते हुए बताया कि आज माननीय अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री प्रवीण कुमार लाल नें पोक्शो एक्ट के मामलें में आरोपी अवदेश पुत्र राम अज्ञा वासी सिंह वासी टुर्घा जिला कुशी नगर उतर प्रदेश हाल गाँव अभयपुर फेस-1 पंचकूला उम्र 45 वर्ष को आजीवन कारावास सहित 1 लाख रुपये जुर्माना की सजा सुनाई गई ।
जानकारी के मुताबिक 14.03.2017 को 5 वर्ष की बच्ची के साथ दुष्कर्म किया है जो प्राप्त शिकायत पर थाना सेक्टर 20 में 06 पोक्शो एक्ट 2012 के तहत मामला दर्ज किया गया । जिस मामलें में पुलिस नें छानबीन करते हुए आरोपी उपरोक्त अवदेश अवज्ञा सिंह को गिरफ्तार करके पेश अदालत न्यायिक हिरासत भेजा गया ।
जिस मामलें की आगामी कार्रवाई उप. निरिक्षक जसविन्द्र कौर के द्वारा अमल में लाई गई जिस मामलें जिला अटार्नी न्यायालय पंचकूला श्री नरेश गर्ग के द्वारा समय पर पैरवी व गवाई करवाई गई । जिस मामलें में आज माननीय अदालत माननीय अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री प्रवीण कुमार लाल नें मामलें में आजीवन कारावास 1 लाख रुपये जुर्माना सहित सजा सुनाई गई ।
सेवानिवृत हुए पुलिस कर्मचारियो को डीसीपी नें दी बधाई
कोरल ‘पुरनूर’, डेमोक्रेटिक फ्रंट, पंचकुला – 29 फरवरी :
पुलिस प्रवक्ता नें जानकारी देते हुए बताया कि आज पुलिस विभाग में सेवाएं देने के बाद 58 वर्ष की आयु में विभाग से रिटायर्ड होनें वालें 7 कर्मचारियो को कार्यालय पुलिस उपायुक्त पंचकूला में आयोजित एक सादा समारोह के दौरान पुलिस उपायुक्त सुमेर प्रताप सिंह नें स्मृतिचिन्ह भेंट करते हुए विदाई दी ।
पुलिस उपायुक्त सुमेर प्रताप सिंह नें बताया कि आज रिटायर्ड होनें वालें सभी पुलिस कर्मचारी आज के विशेष मेहमान है जिन्होनें अपनें जीवन हिस्सा पुलिस विभाग में जनता के सेवा के लिए दिया और यह सौभाग्य की बात है आज स्वस्थ सही सलामत विभाग से रिटायर्ड हो रहे है औऱ अब खुद को स्वस्थ तदरुंस्त रखें अपनें परिवार के साथ जीवन व्यतीत करें और आगे पुलिस विभाग के साथ जुडे रहें ।
पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि पुलिस विभाग पंचकूला से निरिक्षक राजेन्द्र सिंह, निरिक्षक रोशन लाल, उप निरिक्षक मोहन लाल, उप निरिक्षक सुमेर सिंह, उप निरिक्षक राजबीर सिंह, सहायक उप निरिक्षक ब्रहमानंद, मुख्य सिपाही आन्नद कुमार, सेवानिवृत हुए है ।
इस अवसर पर वेलफेयर इन्सपेक्टर, सेना शाखा इन्चार्ज देवी दयाल, रीडर प्रमोद कुमार, पुलिस विभाग से रिटायर होनें वालें पुलिस कर्मचारियो के परिवार सदस्य और कार्यालय पुलिस उपायुक्त पंचकूला के सभी पुलिस कर्मचारी मौजूद रहे ।
ट्रैफिक पुलिस की अपील,राष्ट्रीय लोक अदालत में ट्रैफिक चालान का करें भुगतान
कोरल ‘पुरनूर’, डेमोक्रेटिक फ्रंट, पंचकुला – 29 फरवरी :
पुलिस प्रवक्ता नें जानकारी देते हुए बताया कि सहायक पुलिस अधीक्षक पंचकूला मनप्रीत सिंह सूदन के नेतृत्व में ट्रैफिक पुलिस द्वारा ट्रैफिक नियमों की लापरवाही करनें वालों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है इस कार्रवाई में सहायक पुलिस अधीक्षक पंचकूला मनप्रीत सिंह सूदन नें बताया कि 09.03.2024 को जिला अदालत पंचकूला में राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजित की जा रही है । इस सबंध में आमजन से अपील है कि जिस व्यक्ति नें अभी तक ट्रैफिक चालान नही भरा है या उसका चालान अभी लम्बित है तो वह आनें वाली 09.03.2024 राष्ट्रीय अदालत में चालान राशि कम मात्रा में अदा करके चालान का भुगतान कर सकता है
एएसपी ट्रैफिक नें बताया कि किसी भी व्यक्ति का कोई भी चालान चाहे वह सीसीटीवी व फोटो क्लीक द्वारा चालान हुआ है और किसी भी ट्रैफिक नियम की अवेहलना करने पर कटा है जैसे कि बिना हेल्मेट, बिना सीट बेल्ट, जेब्रा क्रांसिग, ड्रंक एंड ड्राईव, ट्रीपल राईडिंग, गल्त साइड, गल्त पार्किंग, रेड लाइट जम्प इत्यादि नियमों की उल्लंघना करनें पर कटा हो तो वह शनिवार को लोक अदालत पंचकूला में पहुंचकर कम राशि चालान का भुगतान कर सकता है ।
इसके अलावा एएसपी ट्रैफिक ने बताया कि अगर आपका चालान कटा हुआ है और अभी तक भुगतान नही किया है, तो वह अपने वाहन को ना हो किसी दूसरे व्यक्ति को नहीं बेच सकता है और कुछ व्यकितों को तो चालान का ही पता नही है कि आपका चालान हो रखा है तो वह इस वेबसाइट पर जाकर https://echallan.parivahan.gov.in/ अपनें वाहन बारे डिटेल भर चालान चेक कर सकता है ।