Sunday, December 22

हाईकोर्ट ने कहा-ईडी की कार्रवाई चलती रहेगी, लेकिन कोई फाइनल ऑर्डर जारी नहीं हो सकेगा 

डेमोक्रेटिक फ्रंट, चण्डीगढ़- 23 फरवरी :

मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में पंचकूला के होटलियर नरेंद्र खिल्लन को पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। उनके खिलाफ इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट(ईडी) ने केस दायर किया था जिसमें हाईकोर्ट ने फाइनल ऑर्डर पास करने पर रोक लगा दी है। अब मामले की सुनवाई 7 मार्च को होगी। इस मामले में खिल्लन के अलावा पंचकूला के फाइनेंसर अनिल भल्ला और उसके बेटे भी आरोपी हैं। उनके खिलाफ चल रहे केस में भी हाईकोर्ट ने फाइनल ऑर्डर पर रोक लगा दी है। इस ऑर्डर का असर ये होगा कि आरोपियों के खिलाफ केस तो चलता रहेगा लेकिन ईडी इनकी प्रॉपर्टी अटैच नहीं कर सकेगी। ईडी ने 16 सितंबर 2023 को खिल्लन को शो कॉज नोटिस भेजा था। शो कॉज नोटिस के बाद उनकी प्रॉपर्टी अटैच करने का प्रोसेस शुरू हो गया था। लेकिन इससे पहले ही उन्होंने पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट में शो कॉज नोटिस को चुनौती दे दी। उनकी तरफ से सीनियर एडवोकेट विक्रम चौधरी पेश हुए। उन्होंने ईडी के शो कॉज नोटिस को गैरकानूनी और अंसवैधानिक बताया। उन्होंने कहा कि ईडी की कार्रवाई संविधान के अनुच्छेद 14, 19 और 21 का उल्लंघन है। गौरतलब है कि खिल्लन, भल्ला व उसके बेटों आकाश और साहिल को अगस्त 2023 में ईडी ने गिरफ्तार किया था। लेकिन इन्हें पंचकूला कोर्ट से जमानत मिल गई थी। इससे पहले ईडी ने चंडीगढ़, पंचकूला, जीरकपुर और मोहाली में 17 स्थानों पर तलाशी के बाद 6.25 करोड़ रुपए की भारतीय और विदेशी मुद्रा जब्त की थी। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में पंचकूला पुलिस ने अनिल भल्ला और अन्य के खिलाफ अवैध लेनदेन, हथियार रखने और लोगों को धमकी देने, जबरन वसूली में उनकी कथित संलिप्तता के आरोप में एफआईआर दर्ज की थी। इसके बाद ईडी ने कार्रवाई की और उन्हें गिरफ्तार किया था।