Thursday, July 24

सुशील पंडित, डेमोक्रेटिक फ्रंट, यमुनानगर, 15  फरवरी

हरियाणा एवं पंजाब उच्च न्यायालय ने जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए हरियाणा सरकार को अगली सुनवाई तक होटल प्रबंधन संस्थान ग्राम भम्भोली स्थित आईएचएम के नियमित शिक्षकों एवं कर्मचारियों के विगत 9 माह के वेतन को सुनिश्चित करने का आदेश दिया ज्ञात हो की होटल प्रबंधन संस्थान आईएचएम हरियाणा सरकार के पर्यटन विभाग के अधीन है और विगत एक माह से शिक्षक एवं कर्मचारी 9 माह से वेतन ने मिलने के कारण हड़ताल पर थे और छात्रों के भविष्य के ऊपर भारी संकट मंडरा रहा था इसी को ध्यान में रखते हुए नायब सिंह जो एक छात्र के अभिभावक हैं एवं प्राचार्य पवन गुप्ता ने माननीय उच्च न्यायालय में जनहित याचिका के माध्यम से छात्र शिक्षक एवं कर्मचारी हित में पूरे प्रकरण को अपने अधिवक्ता आशुतोष गुप्ता के द्वारा एवं सरकार की अनदेखी को न्यायालय के समक्ष रखा। इस जनहित याचिका को मुख्य न्यायाधीश की डबल बेंच ने सुना। आई एच एम  प्रारंभ से अभी तक अपने उच्च कोटि के परीक्षा परिणाम एवं होटल उद्योग में रोजगार देने के लिए जाना जाता है एवं इसके पूर्व छात्र विश्व के कोने-कोने में बड़े सितारा होटल एवं क्रूज लाइन में कार्यरत हैं। अभिभावको ने माननीय उच्च न्यायालय के के इस निर्णय का स्वागत किया एवं आभार जताया।