दिल्ली की एक अदालत ने बुधवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की शिकायत पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को समन जारी किया। दरअसल, ईडी दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में केजरीवाल से पूछताछ करना चाहती है, लेकिन वह समन का पालन नहीं कर रहे हैं। राउज़ एवेन्यू कोर्ट की अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट दिव्या मल्होत्रा ने सीएम केजरीवाल को समन जारी करते हुए 17 फरवरी को कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया.आज ही पहले दिल्ली शराब घोटाला केस को लेकर जांच की जद में आए अरविंद केजरीवाल को बड़ी राहत मिली। सुबह उन्हें कोर्ट में पेश नहीं होना होगा। दरअसल, दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने यूट्यूबर ध्रुव राठी के यूट्यूब वीडियो को दोबारा ट्वीट किया था, जिसे लेकर उनके खिलाफ आपराधिक मानहानि का मामला चल रहा है। इसी मामले में सीएम केजरीवाल को व्यक्तिगत पेशी से छूट मिल गई थी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने राउज ऐवन्यू कोर्ट में पेशी से छूट मांगी थी, जिस पर कोर्ट ने पेशी से छूट की राहत दे दी थी।
- दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट शाम 4 बजे सुनाया सीएम केजरीवाल पर फैसला
- कोर्ट ने 17 फरवरी को पेश होने को कहा
- ईडी ने 5 समन का जवाब न देने पर दिल्ली की अदालत में की थी शिकायत
सारिका तिवारी, डेमोक्रेटिक फ्रंट, चंडीगढ़ – 07फरवरी :
मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बुधवार को दिल्ली की अदालत से बड़ा झटका लगा है। राऊज एवेन्यू कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को समन जारी किया है। उन्हें ईडी की अर्जी पर 17 फरवरी को कोर्ट के सामने पेश होने को कहा गया है। बता दें कि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के खिलाफ ईडी ने दिल्ली की अदालत में दर्जी दाखिल की थी। ईडी ने राउज एवेन्यू कोर्ट से शिकायत की है कि केजरीवाल 5 बार समन भेजने के बाद भी उपस्थित नहीं हुए हैं। प्रवर्तन निदेशालय की इस अर्जी पर बुधवार यानी आज शाम 4 बजे फैसला सुनाया है। बता दें कि ईडी ने दिल्ली के सीएम को शराब घोटाले से जुड़े मामले के लिए समन भेजा था। सीएम केजरीवाल ने समन को गैरकानूनी बताया था। केजरीवाल का कहना है कि बीजेपी राजनीतिक द्वेष के कारण यह सब कर रही है। बता दें कि आज आआपा(आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह की जमानत याचिका पर भी फैसला आना है। दिल्ली हाई कोर्ट जमानत पर फैसला लेगा।
दिल्ली शराब घोटाला से जुड़े केस में ईडी सीएम केजरीवाल को 5 बार समन भेज चुकी है। प्रवर्तन निदेशालय ने केजरीवाल को पहला समन पिछले साल 2 नवंबर, 21 दिसंबर और इस साल 3 जनवरी, 18 जनवरी और 31 जनवरी को समन भेजा था। केजरीवाल ने इन पांचों समन का कोई जवाब नहीं दिया था और कहा था कि गैरकानूनी है।
प्रवर्तन निदेशालय ने केजरीवाल के जवाब न देने और समन के लिए उपस्थित न होने पर दिल्ली की अदालत का दरवाजा खटखटाया है। आज शाम इस पर दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट फैसला सुनाया और ईडी को 17 फरवरी को पेश होने को कहा है। बता दें कि ईडी ने अपनी शिकायत एडिशनल मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट दिव्या मल्होत्रा के सामने दर्ज कराई थी।