Monday, December 23

ट्रैफिक जाम की स्थिति से राहत हेतु धारा 144 लागू

  • सुबह 8 बजे से शाम 8 बजे तक भारी वाहनों पर पांबदी

कोरल ‘पुरनूर’, डेमोक्रेटिक फ्रंट, पंचकुला – 04 जनवरी   :

पुलिस प्रवक्ता नें जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस कमिश्रर पंचकूला शिवास कविराज के मार्गदर्शन पुलिस उपायुक्त पंचकूला सुमेर प्रताप सिंह नें कालका-पिन्जोर क्षेत्र में दिन के ट्रैफिक लाईटों पर भारी वाहनों के कारण जाम की स्थिति बनी रहती है जिससे आमजन को असुविधा उत्पन्न हो रही है जिस पर पुलिस उपायुक्त सुमेर प्रताप सिंह नें कडा संज्ञान लेते हुए आमजन को जाम की स्थिति राहत दिलानें के लिए अगले 60 दिनों के लिए 02.03.2024 तक भारी वाणिज्यिक वाहनों का कालका और पिंजौर क्षेत्र में सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाते हुए दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 144 धारा के आदेश पारित किए गये । यह आदेश रोडवेज और सहकारी समितियों की बसों और खाद्य एवं आपूर्ति विभाग और एसडीएम या सीटीएम की अनुमति वाले अन्य सरकारी कार्यालयों के भारी वाहनों को छूट दी गई है इन आदेशो की उल्लंघना करनें पर धारा 188 के तहत कानूनी कार्रवाई की जायेगी ।