भिंडरावाला का पुतला जलाने के मामले में अदालत ने पुलिस से पूछा: क्यों और किस आधार पर वीरेश शांडिल्य पर दर्ज किया मुकदमा 

  •  अदालत में वीरेश शांडिल्य ने दी उनका दफ्तर जलाने वाले कट्टरपंथियों का पासपोर्ट जब्त करने के लिए अर्जी, पहले ही एक आरोपी सतवंत विदेश भागकर हो चुका है भगोड़ा घोषित
  •  अदालत से पुलिस ने पूछा- वीरेश शांडिल्य ने भिंडरावाला का पुतला जलाने पर क्या अपराध किया स्पष्ट करें, पुलिस अधिकारी नहीं दे पाए जवाब 

कोरल ‘पुरनूर’, डेमोक्रेटिक फ्रंट, पंचकुला – 18 नवम्बर  :

ऑपरेशन ब्लू स्टार में भारतीय सेना द्वारा मौत के घाट उतार गए जरनैल सिंह भिंडरावाला का पुतला जलाने का ऐलान करने पर एंटी टेरोरिस्ट फ्रंट इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं विश्व हिन्दू तख़्त के अंतर्राष्ट्रीय प्रमुख वीरेश शांडिल्य का 6 जून 2018 को दफ्तर आग के हवाले किया था और वीरेश शांडिल्य को इंदिरा गाँधी की तरह मारने एवं उन्हें जिन्दा तक फूंकने की धमकी हरपाल सिंह पाली, रणबीर फौजी समेत अन्य कट्टरपंथियों ने दी थी जिसके बाद शांडिल्य की शिकायत पर अम्बाला शहर पुलिस थाना में मामला दर्ज किया था l आज मामले में 17 आरोपियों के खिलाफ पुलिस द्वारा चालान पेश होने के बाद सीजेएम अदालत में सुनवाई हुई और अदालत में हरपाल सिंह पाली, सुखदेव सिंह गोबिंदगढ़, टीपी सिंह, हरमीत सिंह, जितेंद्रपाल सिंह, रविंद्र सिंह, मनजीत सिंह भल्ला, रणजीत सिंह व अमनदीप सिंह, इंद्रजीत सिंह, जसवीन्दर सिंह सन्नी समेत दर्जनों आरोपी पेश हुए । उक्त मामले में एक आरोपी सतवंत सिंह विदेश भाग गया है जिसे अदालत ने भगौड़ा घोषित किया था इसी कड़ी में शांडिल्य द्वारा आज अदालत में तमाम आरोपियों के पासपोर्ट जब्त करने के लिए अर्जी दी जिसपर आगामी 13 दिसम्बर को सुनवाई होगी l इसी के साथ शांडिल्य के लिए अपशब्द एवं अभद्र टिपण्णी करने पर भी आरोपी हरपाल सिंह पाली एवं मनप्रीत सिंह की जमानत रद्द करने पर बहस हुई l 

 वहीँ एंटी टेरोरिस्ट फ्रंट इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष वीरेश शांडिल्य पर आतंकवादी जरनैल सिंह भिंडरावाला का पुतला जलाने का ऐलान करने पर दर्ज हुए मामले में भी आज ही सुनवाई हुई जिसमे शांडिल्य ने उन्हें दोषमुक्त (डिस्चार्ज) करने की अर्जी दी थी और अर्जी पर आज पुलिस ने जवाब दाखिल किया और कहा कि वीरेश शांडिल्य ने भिंडरावाला का पुतला जलाने का ऐलान किया था जिसके कारण दो समुदायों में दंगे हो सकते थे l अदालत ने सरकारी वकील व जवाब दाखिल करने वाले पुलिस से पूछा कि किस आधार पर और क्यों वीरेश शांडिल्य पर मुकदमा दर्ज किया गया था और जिस भिंडरावाला का शांडिल्य ने पुतला जलाने का ऐलान किया था वह कौन थे और भिंडरावाला का पुतला जलाने का एलान करने पर क्या क्राइम शांडिल्य ने किया । अदालत के इस प्रश्न पर जवाब लेकर पहुंचे पुलिस अधिकारी निरुत्तर हो गये l शांडिल्य ने अदालत में बहस करते हुए कहा कि अदालत ट्रायल में समय बर्बाद न करें और वह जरनैल सिंह भिंडरावाला को आतंकवादी मानते है और उसने भारतीय सेना के जवानों को मौत के घाट उतारा था और अदालत पुलिस से जरनैल सिंह भिंडरावाला की जीवनी बारे दस्तावेज मंगवाकर मामले को खत्म करें और अगर जरनैल सिंह भिंडरावाला शहीद है तो उन्हें सजा दे दी जाए और अगर भिंडरावाला आतंकवादी है तो उन्हें बरी कर दिया जाए और कट्टरपंथियों पर कारवाई करने के आदेश देने चाहिए l शांडिल्य पर दर्ज मामले की अगली सुनवाई 20 जनवरी 2024 को होगी जिसमे पुलिस द्वारा दिए गए जवाब पर पुन: बहस होगी l  

शांडिल्य के वकील बोले- प्रधानमंत्री का पुतला फूंकने पर कोई कारवाई नहीं पर आतंकी भिंडरावाला के पुतला जलने से किसकी भावना भड़की वहीँ वीरेश शांडिल्य की ओर से पेश हुए एडवोकेट सुमित शर्मा एवं एडवोकेट वासु रंजन शांडिल्य ने अदालत से कहा कि भारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्रियों तक के पुतले जलाए जाते है पर उनका पुतला जलाने पर किसी की धार्मिक भावनाएं नहीं भड़कती पर एक आतंकवादी का पुतला जलाने पर जिन लोगों की धार्मिक भावनाएं भड़कती है उस पर गौर करना बेहद जरूरी है l अदालत में कहा गया कि जो अपराध हुआ ही नहीं उस मामले में वीरेश शांडिल्य पर मामला किस आधार पर दर्ज किया गया l वहीँ अदालत के समक्ष केंद्र सरकार के गजट का भी जिक्र किया गया जिसमे जरनैल सिंह भिंडरावाला को खुद केंद्र सरकार ने आतंकवादी बताया है l तमाम मुद्दों पर अब 13 दिसम्बर 2023 को बहस होगी l कट्टरपंथी हरपाल सिंह पाली के खिलाफ सोमवार को सीआरपीसी 340 के तहत याचिका दायर करेंगे शांडिल्य वहीँ वीरेश शांडिल्य ने बताया कि अदालत में हरपाल सिंह पाली एवं मनप्रीत सिंह द्वारा उनके खिलाफ फर्जी जानकारी दी गई जिसके खिलाफ वह सोमवार को सीआरपीसी 340 के तहत कारवाई करेंगे और अम्बाला की अदालत में याचिका दायर करेंगे l शांडिल्य ने कहा अदालत को गुमराह करने पर और उनकी छवि को धूमिल करने पर वह अदालती स्तर पर कारवाई करेंगे और आरोपियों को सजा दिलवाने का काम करेंगे l अदालत की कारवाई की जानकारी शांडिल्य ने आज अपने कार्यालय पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए दी और कहा कि भिंडरावाला समर्थकों को समाज में बेनक़ाब करेंगे और किसी क़ीमत पर कट्टरपंथियों को एंटी टेरोरिस्ट फ्रंट इंडिया अंबाला सहित देश में सर उठाने नहीं देगा ।